REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III-Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मंगलवार , दिसम्बर 18 , 2012/अग्रहायण27 ,1934
सं. 273]
NEW DELHI , TUESDAY, DECEMBER 18, 2012/AGRAHAYANA 27, 1934
No. 273 ]
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान
अधिसूचना
चण्डीगढ़ , 27 नवम्बर , 2012
सं. पी.जी.आई. /इ 3 / 2012/1719.-स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ़ अधिनियम , 1966 ( 1966 का 51 ) की धारा 32 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ़ , विनियम, 1967 में निम्नानुसार संशोधन कर निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं; अर्थात्:-
1. ( 1 ) इन विनियमों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ़ (संशोधित ) विनियम, 2012 के नाम से जाना जाएगा ।
(2 ) ये 8-6-2012 से प्रवृत्त होंगे ।
2.
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , चण्डीगढ़, विनियम , 1967 में निर्दिष्ट विनियम 11 ( 14 ) में निम्नानुसार संशोधन कर दिया गया है :
" वरिष्ठता के क्रम में संस्थान द्वारा क्रमावर्ती वार्षिक रूप से वरिष्ठ ग्रेड में संस्थान के दो प्राचार्य नामित । "
संस्थान के प्राधिकारी द्वारा
योगेश चावला , निदेशक
[विज्ञापन III /4/ 86/12/असा. ]
पाद टिप्पणी : मूल विनियम सा.का.नि. संख्या 571 दिनांक 18-4-1967 तथा निम्नलिखित संशोधित संख्याओं द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित ।
1. भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.54/69 - एम.ई. पी.जी.आई. दिनांक 24-2-70
2. भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.56/69 - एम.ई. पी.जी.आई. दिनांक 26-3-70
3. भारत सरकार अधिसूचना दिनांक11-3-74
4. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या एफ.3 /एन.एफ. 8 ( 1 )-76. दिनांक18-5-76
5. सा.का.नि. अधिसूचना संख्या इ. 1 ( 1 ) - पी. जी. आई. -76 दिनांक 14-9-76
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17011/1/77- एम.ई. (पी.जी. ) दिनांक 9-5-78 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित सा.का. नि. अधिसूचना संख्या इ.3 /एन. एफ/ 78 दिनांक 18-5-78
(1)
4661 GI/2012 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4]
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/1-82- एम.इ. ( पी.जी. ) दिनांक 23-3-1984 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना दिनांक 15-6-84.
8. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3 /एन.एफ./ 7 ( 2 ) , 80 दिनांक 15-6-84
9. पी.जी. आई. अधिसूचना संख्या इ3 / एन.एफ./84-6804 दिनांक 15-6-84
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/3/84 - एम.ई. ( पी.जी. ) दिनांक17-12-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/एन.एफ./84/74438 दिनांक 26-12-84
11. भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी. आई. अधिसूचना दिनांक 26-12-84
12. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या वी.17011 /4/ 85 - एम.ई. ( पी.जी. ) दिनांक 13-9-85 13. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17011/4/85 - एम.ई. (पी.जी. ) दिनांक 17-10-85 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी. आई. अधिसूचना संख्या इ3 /एन.एफ./85-61505 दिनांक 17-10-85
14. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी -17011/ 2/88 एम.ई. (पी.जी. ) दिनांक 9 / 16-8-89 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या 3 /एन.एफ. /7 ( 2 )/88 दिनांक 12-9-89
15. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या 31/2 - टी .आर .जी.-68/4476-4527 दिनांक 23-1-96
16. पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3 /एफ.सी.आई. ( 10 ) / 1101 दिनांक 5-5-97
17. केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन दिनांक 30-11-98 सहित अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 715 ( इ ) पी.जी.आई- एम.ए. - 98/31599 दिनांक 30-11-98
18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23-2-99 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152 ( अ ) पी.जी.आई. एम.ए. -99/4795 दिनांक 24-2-99
19. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/24/95 - एम.ई. (पी.जी.)/एम.ई. डेस्क-2 दिनांक 12-3-2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3 /एन.एफ./2001 /पी.जी.आई. /722 दिनांक 22-3-2001 20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/5/2000 - एम.इ. ( पी.जी. ) दिनांक 12-3-2001 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ2/एन.एफ./2001 /पी.जी.आई./4990 दिनांक 30-3-2001
21. स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020 / 21 /2000 - एम.इ. ( पी.जी. ) ( भाग- II ) दिनांक 15-5-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3 /पी.जी.आई./2002/2748 दिनांक 10-6-2002 22. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी.17020/48/2000 - एम.ई. डैस्क.- II , दिनांक 8-7-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/ 2002/4056 दिनांक 30-7-2002
23. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/84/2005 - एम.इ. - 11 , दिनांक 21-11-2005 के द्वारा भारत सरकार केअनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2005 / 7587 दिनांक चण्डीगढ़ 21-11-2005
24. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020/ 10/2008 -एम.इ.- II , दिनांक 15-6-2007 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2007/2567 दिनांक 13-7-2007
25. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी. 17020 /10/ 2008 - एम.इ.- II , दिनांक 18-11-2008 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या इ3 /पी.जी.आई. /2008/2694 दिनांक15-12-2008
26. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी . 17020/ 15/2009 -एम.इ.- II , दिनांक 15-7-2009 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या इ3 /पी.जी.आई./2009/1962 दिनांक 22-8-2009
27. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या वी . 17020/ 14/ 2009- एम.ई.- II , दिनांक 2-12-2009 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ3/पी.जी.आई./2009/ 2673 दिनांक 23-12-2009
POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH
NOTIFICATION
Chandigarh , the 27th November, 2012
F. No.PGI/E3/2012/1719.-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 32 ofthe Postgraduate Institute of Medical Education and Research , Chandigarh , Act, 1966 (51 of 1966) , the Postgraduate Institute of Medical 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
Education and Research, Chandigarh with the approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in Regulations to amend the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Regulations , 1967, nemely:-
1. (1) These Regulations may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (amendment ) Regulations, 2012 .
(2) They shall deemed to have come into force with effect from 8-6-2012.
2. In the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh , Regulations , 1967, Regulation 11 ( 14) ofthe PGIMER, Chandigarh , the following shall be amended and replaced :-
"Two Professors of the Institute in the Senior Grade by rotation nominated annually by the Institute in order of seniority."
By the Authority of the Institute ,
YOGESH CHAWLA, Director
[ADVT. III/4/Exty./86/12]
Foot note: Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. GS.R. 571 , dated 18-4-1967 and amended vide nos .
1. GOI Notification No. E1.54/69 ME - PGI dated 24-2-70
2. GOI Notification No: 1.56/69 ME-(PG) dated 26-3-70
3. GOI Notification dated 11-3-74
4. PGI Notification No. F. 3 /NF 8( i )-76 dated 18-5-76
5. GSRNotification No. EI ( 1 )-PGI - 76 dated 14-9-76
6. GSR Notification No. E3 /NF/ 78 dated 18-5-78 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V. 17011 / 1/77- ME(PG) dated 9-5-78 .
7.
PGI Notification No. dated 15-6-84 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V. 17011 / 1 /82- ME(PG) dated 23-3-1984 .
8. PGI Notification No. E3 /NF/7 (II ) , 80 dated 15-6-84 .
9. PGI Notification No. E3 /NF/84-6804 dated 15-6-84.
10.
PGI Notification No. E3 /NF/ 84/ 74438 dated 26-12-84 with the approval ofGOI vide MHFW letter No. V. 17011 / 3/84-ME(PG) dated 17-12-1984 .
11. PGI Notification No. 26-12-84 with the approval ofGOI .
12. GOI MOHFW Notification No. V. 17011 /4/ 85 - ME (PG) dated 13-9-85 .
13 .
PGI Notification No. E3 /NF/85 /61505 dated 17-10-85 with the approval ofGOI vide MHFW letter No. V- 17011 / 4/85-ME(PG) dated 17-10-1985.
14. PGI Notification No. E3/NF /7 ( ii ) /88 dated 12-9-1989 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V. 17011 /2/88 -ME(PG) dated9/16-8-1989.
15.
PGI Notification No. 31 /2 -Trg .-68/4476-4527 dated 23-1-96.
16. PGI Notification No. E3/FCI ( 10)/ 1101 dated 5-5-97.
17. Notification No. GSR 715 (E)-PGI - MA- 98/31599 dated 30-11-98 with Central Government approval dated 30-11- 98.
18.
Notification No. GS.R. 152(E) PGI - MA-99/4795 dated 24-2-1999 with the approval ofGOI vide MHFW letter dated 23-2-1999 .
19. PGI Notification No. E3 /NF/2001 /PGI/722 dated 22-3-2001 with the approval ofGOI 20. vide MHFW letterNo. V. 17020/24/95 -ME(PG) /ME Desk- II dated 12-3-2001 .
20.
PGI Notification No. E2/NF /2001 /PGI/4990 dated 30-3-2001 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V. 17020/5 /2000 -ME (PG) dated 12-3-2001 .
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4]
21. PGI Notification No. E3/ PGI/2002/2748 dated 10-6-2002 with the approval ofGOI MOHFW, letter No. V. 17020/ 21/2000-ME (PG) (Part - II), dated 15-5-2002.
22. PGI Notification No. E3 /PGI/2002/4056 dated 30-7-2002 with the approval ofGOI MOHFW, letter No. V. 17020/ 48/2000- ME Desk - II , dated 8-7-2002.
23. PGI Notification No. E3 /PGI/ 2005/ 7587 dated Chd . 21Nov. , 2005 with the approval of GOI MOH & FW, letter No. V.17020/84/2005 -ME - II , dated 21-11-2005 .
24. PGI Notification No. E3 /PGI/2007/2567 dated 13-7-2007 with the approval of GOI , MOHFW letter No. V. 17020/ 10/2008 -ME - II dated 15-6-2007 .
25. PGI Notification No. E3 /PGI/2008/2694 dated 15-12-2008 with the approval of GOI , MOHFW letter No. V. 17020/ 10/2008 - ME- II dated 18-11-2008 .
26. PGI Notification No. E- 3 /PGI/2009/ 1962 dated 22-8-2009 with the approval ofGOI, MOHFW letter No. V. 17020/ 15/2009 -ME- II dated 15-7-2009 .
27. PGI Notification No. E3/PGI/2009 /2673 dated 23-12-2009 with the approval ofGOI , MOHFW letter No. V. 17020/ 14/2009 -ME - II dated 2-12-2009.
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