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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Vide S.O. No. 894E dated 31-03-09 for the Stretch from Km. 219.000 to km 250.000 of Nh-2 in the state of Uttar Pradesh. Haryana/Uttar Pradesh Border to Kanpur section of National Highway NO. 02 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the authority)

Published 22 February 2013

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 37238 )
Identifier
in.gazette.central.e.2013-02-22.37238
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD . NO.O.D.D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)

PART II-Section 3-Sub - section ( ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403]

नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 22, 2013/फाल्गुन 3 , 1934

No. 403]

NEW DELHI , FRIDAY, FEBRUARY 22, 2013/PHALGUNA 3, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी , 2013

का.आ. 434(अ).- यतः , केन्द्रीय सरकार ने , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 68 ) की धारा ।। के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ ) , तारीख 4 फरवरी , 1999 , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 2 के 93.000 कि.मी. से 479.000 कि.मी. ( हरियाणा / उत्तर प्रदेश सीमा कानपुर सेक्शन ) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( जिसे इसमें इसके पश्चात् ' प्राधिकरण ' संदर्भित किया गया है ) को सौंपा है;

और यतः , केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क ( दरों का अवधारण एवं संग्रहण ) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा , खण्डों के उपयोग के लिए, यांत्रिक वाहनों पर निम्नानुसार शुल्क उद्‌ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया थाः

(1 ) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 219.000 किमी से 250.500 किमी तक के खण्ड हेतु का.आ. संख्या 894 (अ ) , तारीख 31 मार्च , 2009 द्वारा

(2) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 72.940 किमी की लंबाई हेतु खण्ड हेतु का.आ. 2753 ( अ ) , तारीख 21 नवम्बर , 2012 द्वारा

741 GI/2013

(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

2

[PART II-SFC . 3 ( ii) ]

और यतः , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 68 ) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में , प्राधिकरण ने मैसर्स आगरा-इटावा टोलवेज लिमिटेड को 30-09-2011 को प्रस्तुत बोलियों के सफल बोलीदाता है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 6-3-1089 / जी 10/11 , गुलमोहर एवेन्यू, राजभवन रोड , सोमाजीगुड़ा , हैदराबाद 500 082 , आन्ध्र प्रदेश में है ( जिसे इसमें इसके पश्चात् ' रियायतग्राही ' संदर्भित किया गया है ) के साथ डिजाइन , निर्माण , वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण ( डीबीएफओटी ) आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 199.660 किमी से 323.525 किमी तक आगरा-इटावा बाइपास सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् ' उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है ) के विकास हेतु करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार संदर्भित किया गया है ) ।

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , यथासंशोधित , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण ) नियम , 2008 ( जिसे इसमें पश्चात् ' नियम ' संदर्भित किया गया है ), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और अधिसूचना संख्या का.आ. 894 (अ ) , तारीख 31 मार्च , 2009 और का.आ. 2753 (अ ) , तारीख 21.11.2012 का अधिक्रमण करते हुए , सिवाए उन बातों के जो . ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैया करने से लोप करा दी गई है , उक्त खण्ड के निमार्ण , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज , युक्तियुक्त प्रत्यागम , यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए , एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खण्ड की निवल लंबाई 103.77 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के उपयोग पर सारणी 1 के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट दर ( जिसे इसमें इसके पश्चात् ' आधार दर' संदर्भित किया गया है ) पर , और पचास करोड़ रूपए या अधिक की लागत वाले पुलों / संरचनाओं के लिए सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर तथा दस करोड़ रूपए या अधिक की लागतवाले बाइपास के लिए पर सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 में उल्लिखित आधर दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्‌ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा , और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो बाद में हो, समापन की तारीख तक, जैसाकि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है , शुल्क को संग्रहीत और उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है , अर्थात् : -

सारणी-1

यान का प्रकार

आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपये में)

(1 )

(2)

0.65

कार, जीप , वैन या हल्के मोटर वाहन

1.05

हल्के वाणिज्यिक वाहन , हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

बस या ट्रक (दो धुरी वाले )

वाणिज्यिक वाहन ( तीन धुरी वाले)

2.20

2.40

3.45

भारी संनिर्माण मशीनरी ( भ.सं.म. ) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ. ) या बहुधुरीय वाहन ( ब.धु.व. ) ( चार से छह धुरी )

4.20

अधिक बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले )

सारणी-2

' आधार दर ' ( प्रतिवाहन प्रति यात्रा रूपए में )

ट्रक या बस

कार, जीप , वैन या हल्का मोटर यान

स्थायी पुल, या सुरंग की लागत ( करोड़ रुपये में )

हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस

7.50 10 से 15

5

1

1.50 पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए

टिप्पणियां :

बड़े आकार वांले यान

एचसीएम , इएमइ या एमएवी

तीन एक्सल वाले वाणिज्यिक वाहन

30

22

15

16.50

6

4.50

3

3.30

1. निर्माण अवधि के दौरान संदेय शुल्कः

क. नीचे उदग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर , ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं ) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा :

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

टोल प्लाजा ( प्लाजाओं ) का अवस्थान - विद्यमान लंबाई ( कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है (डिजाइन) (चैनेज)

62.26 कि.मी.

किमी / चैनेज 224.950 ( फिरोजाबाद जिले में टुंडला गांव के पास )

62.26 कि.मी.

किमी / चैनेज 285.200 ( फिरोजाबाद जिले में बरनाल और दीहुली गांव के पास )

2. छह लेन को पूरा कर लिए जाने के पश्चात् संदेय शुल्कः

क. नीचे उदग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा ( प्लाजाओं ) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु , शोध्य और संदेय होगा :

लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है टोल प्लाजा ( प्लाजाओं ) का अवस्थान विद्यमान (डिजाइन) (चैनेज)

41.51 कि.मी.

किमी / चैनेज 224.950 ( फिरोजाबाद जिले में टुंडला गांव के पास )

62.26 कि.मी.

किमी / चैनेज 285.200 ( फिरोजाबाद जिले में बरनाल और दीहुली गांव के पास )

ख. उपर्युक्त के अतिरिक्त , निम्नलिखित बाइपास के उपयोग हेतु, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट लंबाई हेतु, सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य एवं संदेय होगाः

टोल प्लाजा ( प्लाजाओं ) का अवस्थान (चैनेज)

बाईपास की लम्बाई ( कि.मी. में ) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है

20.250

फिरोजाबाद बाइपास किमी / चैनेज 224.950 ( फिरोजाबाद जिले में टुंडला गांव के पास )

ग. उपर्युक्त के अतिरिक्त, उन पुलों / संरचनाओं , जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, के उपयोग हेतु, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं ) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य एवं संदेय होगा:

:

5

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]

टोल प्लाजा का अवस्थान

और लागत

पुल /संरचना की लम्बाई ( कि.मी. में )

(चैनेज)

शुल्क संदेय है

(करोड़ रूपए में ) जिसके लिए अतिरिक्त

लागत

लम्बाई

0.500 कि.मी.

/ किमी चैनेज 224.950 (फिरोजाबाद जिले में टुंडला गांव के पास )

52.34 करोड़ रूपए यमुना नदी पर पुल

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहा हो उसके लिए वर्ष 2012- 13 के लिए मासिक पास की दर 200.00 रूपए ( दो सौ रूपए मात्र ) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क ( दरो का अवधारण और संग्रहण ) नियम , 2008 के उपबंधों के अनुसार , उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा , अर्थात्ः

संदेय धनराशि

विधिमान्यता की अवधि

अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं

की अधिकतम संख्या

संदाय के समय से चौबीस घंटे

दो

एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना

संदाय की तारीख से एक मास

पचास या अधिक

पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन ( राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर ) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50 % होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

741 GI113-2 [PART II-SEC. 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

6

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग , उनके लिए अनुज्ञेय भार , छूटप्राप्त वाहनों के प्रवर्ग , सर्विस रोड , वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार , उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 मे यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. की आंधार दरों के आधार पर , यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, कम- से- कम अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक- एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/ 13013 / 704/सीओ / 11-12 /जीसी- आगरा - इटावा बाइपास ( बीओटी ) ] अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi , the 22nd February, 2013

S.O. 434 (E) . Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.78 (E) , dated 04/02/1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India, Act 1988 ( 68 of 1988) , the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 93.000 to kilometer 479.000 of Haryana/Uttar Pradesh Border to Kanpur section of National Highway No. 02 in the State ofUttar Pradesh to the National Highways Authority of India ( hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) , read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection ) Rules , 2008 , the Central Government by notification of Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of the stretches as follows:

(I ) Vide S.O. No. 894E dated 31.03.09 for the stretch from km 219.000 to km 250.500 of NH- 2 in the state of Uttar Pradesh .

(II) Vide S.O. 2753 ( E) dated 21.11.2012 for 72.940 km length of NH- 2 in the state of Uttar Pradesh .

And whereas , pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act , 1988 (68 of 1988 ) , the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement ) with M/ s Agra Etawah Tollways Limited having its registered office at 6-3-1089/ G/10 & 11 , Gulmohar Avenue , Rajbhavan Road, Somajiguda , Hyderabad 500082 , Andhra Pradesh , ( hereinafter referred to as the "Concessionaire " ) , the successful bidder for bids submitted on 30/09/2011 for the development of Agra Etawah Bypass section from Km 199.660 to Km 323.525 on National Highway No. 02 (hereinafter referred to as the " said section " ) in the state of Uttar Pradesh on Design , Build , finance , Operate and Transfer (DBFOT) basis of the said section .

7

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956) , read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules , 2008 as amended ( hereinafter referred to as the " Rules " ) , and in supersession of the notification bearing No. S.O. 894E dated 31.03.09 , and S.O. 2753 (E) dated 21.11.2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the Central Government , having regard to the expenditure involved in building , maintenance , management and operation of the said section , interest on the capital invested , reasonable return , the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire , hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length Km.103.77 for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate" ) and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/ structures costing Rupees Fifty crore or more and at one and half times the base rate mentioned in Table 1 for Bypass costing Rupees ten crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below , and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette , whichever is later , till the termination date as specified in the agreement .

Table 1

Type of vehicle

(1)

Car, Jeep , Van or Light Motor Vehicle Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (inRupees)

(2)

0.65

1.05

Light Commercial Vehicle , Light Goods Vehicle or Mini Bus

Bus or Truck (Two Axles)

Three- axle commercial vehicles

2.20

2.40

3.45

Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment

(EME) or Multi Axle Vehicle ( MAV) (four to six axles )

Oversized Vehicles (seven or more axles)

4.20

Table 2

"Base rate of fee ( Rupees per vehicle per trip) "

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)

Car , Jeep, Van or Light Motor Vehicle

Oversized Vehicle Truck or Bus

Three- axle commercial vehicles

HCM, EME or MAV

Light

Commercial

Vehicle,

LightGoods

Vehicle or

Mini Bus

7.50

5

10 to 15

1.50

1

Forevery additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore .

Notes : -

1 . Fee payable during Construction Period:

22

30 16.50

15

4.50

6 3.30

3

A. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s) :

741GI/13-3 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II---SEC . 3 ( ii ) ]

Location of Toll Plaza( s) Existing { Design } chainage

Length ( in km) for which Fee is payable

62.26

Km/Ch . 224.950 ( near Tundla village in Ferozabad district

62.26

Km/Ch . 285.200 (near Barnal & Dihuli villages in Ferozabad district

2. Feepayable after completion of six laning:

A. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza (s ) :

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 22 February 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2013-02-22.37238/. Archive identifier in.gazette.central.e.2013-02-22.37238.