REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 260] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कातक 21, 1935
No. 260] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
((((स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)))) संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2013
सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं के प्रभावी प्रापण संख्या एससंख्या एससंख्या एससंख्या एस----12012120121201212012////59595959////2011201120112011
2011201120112011----ई पी ई पी ई पी ई पी डडडडल्बयू....———— सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं के प्रभावी प्रापण और वितरण के लिए, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम
के तहत एक सोसाइटी के तौर पर एक पूर्णतः सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर एक पूर्णतः स्वायत्त कें न्(cid:31)ीय प्रापण एजेंसी (सी पी ए
सी पी ए) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
2. तदऩुसार कें (cid:31)ीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी
को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम तदऩुसार कें (cid:31)ीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सी एम एस एस) को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 22 मार्च, 2012 को पंजीकरण संख्या एस
के तहत पंजीकृ त कर लिया गया है जिसका को पंजीकरण संख्या एस/094/2012 के तहत पंजीकृ त कर लिया गया है जिसका पंजीकृ त कार्यालय निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 में होगा।
स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें 3. सी एम एस एस, स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें स्थलों पर गोदामों सहित एक आईटी सक्षम आपूCत Dृ 50 स्थलों पर गोदामों सहित एक आईटी सक्षम आपूCत Dृ ंखला की स्थापना करने राज्यों/ ंखला की स्थापना करने राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपू<त 4. सी एम एस एस, का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपूCत प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपूCत सुनिOित करना है, जिससे जिला अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य कें =ों और सामुदायिक स्वास्थ्य के न्=ों जैसे सरकारी जिससे जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य कें (cid:31)ों और सामुदायिक स्वास्थ्य के न्(cid:31)ों जैसे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा कें (cid:31)ों को आपूCत बनी रहे। स्वास्थ्य सुविधा कें (cid:31)ों को आपूCत बनी रहे।
5. सी एम एस एस, प्रापण के लिए दो बोली Qवस्था
की एक पूर्णतः पारदर्शी प्र?िया का पण के लिए दो बोली Qवस्था (टू बिड सिस्टम) की एक पूर्णतः पारदर्शी प्र[िया का अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सी अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सी अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सी
रानी से संबंधित नीतिगत निर्णयों के एम एस एस द्वारा लिए जाएंगे। तथापि प्रापण और इसके निष्पादन की निगरानी से संबंधित नीतिगत निर्णयों के एम एस एस द्वारा लिए जाएंगे। तथापि प्रापण और इसके निष्पादन की निग
लिए मंत्रालय जिम्मेदार होगा।
6. सी एम एस एस, राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण Qवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण Aवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण Qवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना में भी सहायता करेगा। संगठनों की स्थापना में भी सहायता करेगा।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
RESOLUTION
New Delhi, the 26th October, 2013
No. S-12012/59/2011-EPW.— The Government has decided to establish a fully autonomous central procurement agency (CPA) as a society under the Societies Registration Act, 1860 for efficient procurement and distribution of health sector goods.
2. Accordingly, the Central Medical Services Society (CMSS) has been registered under the Societies Registration Act, 1860 on 22nd March, 2012 vide Registration No. S/094/2012 with its Registered office at Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011.
3. The CMSS will be responsible for procuring health sector goods in a transparent and cost-effective manner and distributing them to the States/UTs by setting up an IT enabled supply chain infrastructure including warehouses in 50 locations.
4. The main objective of CMSS is to ensure uninterrupted supply of health-sector goods to the State Government which will then maintain the flow to the govt. health facilities such as district hospitals, primary health centers and community health centers.
5. CMSS will follow a totally transparent process with a two bid system for procurement and all decisions on procurement will be taken by the CMSS without any reference to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The Ministry will, however, be responsible for policy decisions concerning procurement and for monitoring its performance.
6. The CMSS will also assist the state governments to set up similar organizations in states to reform their procurement.
KESHAV DESIRAJU, Secy.
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