रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2591] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कातक 21, 1935
No. 2591] NEW DELHI,
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935
, 1935
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2013
का.आ. 3431(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय
केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात्
8) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंश 080 कि.मी. से 408.620 कि.मी. पश्चात् कि गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंशन) के 306.080 कि तक के भूखण्ड (पोरबंदर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक तक के भूखण्ड (पोरबंदर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक तक के भूखण्ड (पोरबंदर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का आशय की घोषणा करती है;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा; लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षे लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षे
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् कलेक्टर, पोरबंदर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डेप्यूटी कलेक्टर, पोरबंदर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, ा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, ा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा; जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा; जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा
ीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;
े अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है
रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
4732 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंशन) के 306.080 कि.मी. से 408.620 कि.मी. तक (पोरबदर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्र्रम. संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | पोरबदर | 1. पोरबदर | 1. बोखीरा | 404 | निजी | खेती | 0.4048 |
| 603 | निजी | खेती | 5.4240 | ||||
| 488 | निजी | खेती | 0.0150 | ||||
| 402 | निजी | खेती | 0.4560 | ||||
| 405 | निजी | खेती | 0.0150 | ||||
| 383/1 | निजी | खेती | 0.1320 | ||||
| 365 | निजी | खेती | 0.0320 | ||||
| 305 | निजी | खेती | 0.3840 | ||||
| 271 | निजी | खेती | 0.1920 | ||||
| 381/1 | निजी | खेती | 0.1440 | ||||
| 379 | निजी | खेती | 0.0960 | ||||
| 380/2 | निजी | खेती | 0.0832 | ||||
| 382 | निजी | खेती | 0.1088 | ||||
| 376 | निजी | खेती | 0.3840 | ||||
| 378 | निजी | खेती | 0.0240 | ||||
| 371 | निजी | खेती | 0.2688 | ||||
| 372 | निजी | खेती | 0.4320 | ||||
| 373 | निजी | खेती | 0.0960 | ||||
| 374 | निजी | खेती | 0.2688 | ||||
| 366 | निजी | खेती | 0.2912 | ||||
| 362 | निजी | खेती | 0.4480 | ||||
| 364 | निजी | खेती | 0.0352 | ||||
| 304 | निजी | खेती | 0.0864 | ||||
| 303/2 | निजी | खेती | 0.2448 | ||||
| 303/1 | निजी | खेती | 0.0432 | ||||
| 309 | निजी | खेती | 0.4080 | ||||
| 308 | निजी | खेती | 0.6720 | ||||
| 311 | निजी | खेती | 1.0816 | ||||
| 268/1 | निजी | खेती | 0.3360 | ||||
| 268/3 | निजी | खेती | 0.1650 | ||||
| 267 | निजी | खेती | 0.2100 | ||||
| 270 | निजी | खेती | 0.3840 | ||||
| 219 | सरकारी | बिन खेती | 1.2480 | ||||
| 217 | निजी | खेती | 0.6490 | ||||
| 228 | निजी | खेती | 0.2990 | ||||
| 230 | निजी | खेती | 0.0996 | ||||
| 238 | निजी | खेती | 0.1045 | ||||
| 239/2 | सरकारी | बिन खेती | 0.0910 | ||||
| 237 | निजी | खेती | 0.3072 | ||||
| 248 | निजी | खेती | 0.5280 | ||||
| 249 | निजी | खेती | 0.5152 | ||||
| 235 | निजी | खेती | 0.4508 | ||||
| 250 | निजी | खेती | 1.2000 | ||||
| 251 | निजी | खेती | 0.5760 | ||||
| 252 | निजी | खेती | 0.1400 | ||||
| 229 | निजी | खेती | 0.1030 | ||||
| 312 | निजी | खेती | 0.1200 | ||||
| 370 | निजी | खेती | 0.1050 |
[फा. सं. 11011/भाराराप्रा/गुजरात/राजकोट/एलए]
माया प्रकाश, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th November, 2013
S.O. 3431(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Ext.), in the stretch of land from Km. 306.080 to Km. 408.620 (Porbandar Section) in the district of Porbandar in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, Porbandar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 306.080 to km. 408.620 (Porbandar section) of National Highway No.-8E (Extn.) in the State of Gujarat.
| Serial number | Name of the district | Name of the taluka | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in hectares) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Porbandar | 1. Porbandar | (1) Bokhira | 404 | Private | Agricultural | 0.4048 |
| 603 | Private | Agricultural | 5.4240 | ||||
| 488 | Private | Agricultural | 0.0150 | ||||
| 402 | Private | Agricultural | 0.4560 | ||||
| 405 | Private | Agricultural | 0.0150 | ||||
| 383/1 | Private | Agricultural | 0.1320 | ||||
| 365 | Private | Agricultural | 0.0320 | ||||
| 305 | Private | Agricultural | 0.3840 | ||||
| 271 | Private | Agricultural | 0.1920 | ||||
| 381/1 | Private | Agricultural | 0.1440 | ||||
| 379 | Private | Agricultural | 0.0960 | ||||
| 380/2 | Private | Agricultural | 0.0832 | ||||
| 382 | Private | Agricultural | 0.1088 | ||||
| 376 | Private | Agricultural | 0.3840 | ||||
| 378 | Private | Agricultural | 0.0240 | ||||
| 371 | Private | Agricultural | 0.2688 | ||||
| 372 | Private | Agricultural | 0.4320 | ||||
| 373 | Private | Agricultural | 0.0960 | ||||
| 374 | Private | Agricultural | 0.2688 | ||||
| 366 | Private | Agricultural | 0.2912 | ||||
| 362 | Private | Agricultural | 0.4480 | ||||
| 364 | Private | Agricultural | 0.0352 | ||||
| 304 | Private | Agricultural | 0.0864 | ||||
| 303/2 | Private | Agricultural | 0.2448 | ||||
| 303/1 | Private | Agricultural | 0.0432 | ||||
| 309 | Private | Agricultural | 0.4080 | ||||
| 308 | Private | Agricultural | 0.6720 | ||||
| 311 | Private | Agricultural | 1.0816 | ||||
| 268/1 | Private | Agricultural | 0.3360 | ||||
| 268/3 | Private | Agricultural | 0.1650 | ||||
| 267 | Private | Agricultural | 0.2100 | ||||
| 270 | Private | Agricultural | 0.3840 | ||||
| 219 | Government | Non- Agricultural | 1.2480 | ||||
| 217 | Private | Agricultural | 0.6490 | ||||
| 228 | Private | Agricultural | 0.2990 | ||||
| 230 | Private | Agricultural | 0.0996 | ||||
| 238 | Private | Agricultural | 0.1045 | ||||
| 239/2 | Government | Non- Agricultural | 0.0910 | ||||
| 237 | Private | Agricultural | 0.3072 | ||||
| 248 | Private | Agricultural | 0.5280 | ||||
| 249 | Private | Agricultural | 0.5152 | ||||
| 235 | Private | Agricultural | 0.4508 | ||||
| 250 | Private | Agricultural | 1.2000 | ||||
| 251 | Private | Agricultural | 0.5760 | ||||
| 252 | Private | Agricultural | 0.1400 | ||||
| 229 | Private | Agricultural | 0.1030 | ||||
| 312 | Private | Agricultural | 0.1200 | ||||
| 370 | Private | Agricultural | 0.1050 |
[F. No. 11011/NHAI/Gujarat/Rajkot/LA]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
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