रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2595] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कातक 21, 1935
No. 2595] NEW DELHI,
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935
, 1935
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013
का.आ. 3436(अ).-केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम
जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाब( अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदे
, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात्् कि धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात या है, उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाब फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने स्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न के अपने आशय की घोषणा करती है;
प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;
प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात
प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), आगरा, उत्तर प्रदे
म अर्जन), आगरा, उत्तर प्रदेश को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात हो, जिसेे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात हो, जिसेे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदे उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;
इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेेखांक और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेेखांक और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेेखांक और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है। उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
4736 GI/2013
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य में प्र्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए आगरा जिले के भीतर आने वाली ऐसी भूमि जिसका अर्जन किया जाना है, का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।
जिले का नामः आगरा तहसील का नामः एत्मादपुर
| क्रम संख्या | ग्राम का नाम | गाटा संख्या | क्षेत्र (हेक्टेयर मेें) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | रसूलपुर | 23 | 0.2300 |
| 24 | 0.2292 | ||
| 2. | नगला गोल | 133 | 0.1109 |
| 3. | बरहन | 1169 | 0.1020 |
| 1526 | 0.1510 | ||
| 1528 | 0.0280 | ||
| 1558 | 0.0065 | ||
| 4. | विरूनी | 347 | 0.0530 |
| 5. | जमालनगर भैंस | 133 | 0.1360 |
| 135 | 0.1280 | ||
| 6. | जामपुर | 27 | 0.0300 |
| 86 | 0.2210 | ||
| 91 | 0.0800 | ||
| 7. | स जानपुर ु | 51 | 0.0610 |
| 52 | 0.0060 |
[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7-ईस्टर्न कॉरीडोर/416]
ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेषक (भूमि और सुविधाएं-1)
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th November, 2013
S.O. 3436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor District Agra in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Agra, Uttar Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (1) of Section 20D of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]
भारत का राजपत्रा : असाधरण
3
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Agra in the State of Uttar Pradesh.
Name of District—Agra Name of Tehsil—Etmadpur
| Serial Number | Name of Village | Gata Number | Area in Hectare |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rasulpur | 23 | 0.2300 |
| 24 | 0.2292 | ||
| 2. | Nagla Goal | 133 | 0.1109 |
| 3. | Barhan | 1169 | 0.1020 |
| 1526 | 0.1510 | ||
| 1528 | 0.0280 | ||
| 1558 | 0.0065 | ||
| 4. | Biruni | 347 | 0.0530 |
| 5. | Jamal Nagar Bhiash | 133 | 0.1360 |
| 135 | 0.1280 | ||
| 6. | Jampur | 27 | 0.0300 |
| 86 | 0.2210 | ||
| 91 | 0.0800 | ||
| 7. | Sujanpur | 51 | 0.0610 |
| 52 | 0.0060 |
[F. No. 2013/LA/LML/12/7-Eastern Corridor/416]
O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.