रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2596] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कातक 21, 1935
No. 2596] NEW DELHI,
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935
, 1935
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2013
का.आ. 3437(अ).-केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गय लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गय डेडीकेटेड़ फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का ष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड़ फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का फिरोजाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ई ाय की घोषणा करती है; अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;
प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;
ा को लिखित में किया जाएगा और प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात, नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात, नगर मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्च सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्च जिसेे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा जिसेे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदे द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदे उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;
इस अधिसूचना के अधीन आने वा ली भूमि का रेेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता ह
4737 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
उत्तर प्रदेश राज्य में प्र्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात्् ईस्टर्न डेडीकेटेड प्रफेट कोरीडोर के लिए फिरोजाबाद जिले के भीतर आने वाली ऐसी भूमि जिसका अर्जन किया जाना है, का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण
जिले का नाम : फिरोजाबाद
| क्रम स ख्या ं | तहसील का नाम | ग्राम का नाम | गाटा संख्या | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे ) ं े |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | शिकोहाबाद | (1) कौरारी खेडा | 159 | 0.1170 |
| (2) लहटई | 237 | 0.0066 | ||
| (3) कौरारा खुर्द | 589 | 0.0120 | ||
| 593 | 0.0490 | |||
| 594 | 0.0120 | |||
| 639 | 0.0512 | |||
| (4) तिलियानी | 212 | 0.4100 | ||
| (5) पटसुई न मीर | 684 | 0.0450 | ||
| (6) भांडरी | 367 | 0.0590 | ||
| 369 | 0.0270 | |||
| (7) असुआ | 690 | 0.3248 | ||
| (8) किशनपुर मोहम्दाबाद | 120 | 0.1240 | ||
| (9) नीव खेरिया | 242 | 0.0440 | ||
| (10) आरौंज | 608 | 0.0300 | ||
| 616 | 0.0760 | |||
| (11) गलामई | 43 | 0.1060 | ||
| (12) किशनपुर अरमराजट | 81 | 0.0680 | ||
| (13) जिजौली | 136 | 0.5380 | ||
| (14) भदान | 1848 | 0.2880 | ||
| 2 | फिरोजाबाद | (1) गाजीपुर | 167 | 0.0210 |
| 168 | 0.0160 | |||
| (2) रूपसपुर | 63 | 0.0530 | ||
| 64 | 0.3100 | |||
| (3) आलमपुर जारखी | 176 | 0.0540 | ||
| (4) खेमकरनपुर | 74 | 0.0300 | ||
| 3 | टूण्डला | (1) लतीफपुर | 68 | 0.1030 |
| (2) नगला बलिया | 37 | 0.2360 | ||
| 40 | 0.1920 | |||
| 42 | 0.0840 | |||
| (3) अनवारा | 152 | 0.1440 |
[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/413] ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेषक (भूमि और सुविधाएं-1) [भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]
भारत का राजपत्रा : असाधरण
3
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th November, 2013
S.O. 3437(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Firozabad in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Nagar Magistrate, Firozabad, Uttar Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (1) of Section 20D of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project,
namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh.
Name of District : Firozabad
| Serial Number | Name of Tehsil | Name of Village | Gata Number | Area (in Hectares) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Shikohabad | (1) Kaurari Khera | 159 | 0.1170 |
| (2) Lahtai | 237 | 0.0066 | ||
| (3) Kaurara Khuard | 589 | 0.0120 | ||
| 593 | 0.0490 | |||
| 594 | 0.0120 | |||
| 639 | 0.0512 | |||
| (4) Tilyani | 212 | 0.4100 | ||
| (5) Patsui Nagla Meer | 684 | 0.0450 | ||
| (6) Bhandri | 367 | 0.0590 | ||
| 369 | 0.0270 | |||
| (7) Ashua | 690 | 0.3248 | ||
| (8) Kishanpur Mohmdabad | 120 | 0.1240 | ||
| (9) Neev Kehriya | 242 | 0.0440 | ||
| (10) Aronj | 608 | 0.0300 | ||
| 616 | 0.0760 | |||
| (11) Galamai | 43 | 0.1060 | ||
| (12) Kishanpur Armrajat | 81 | 0.0680 | ||
| (13) Jijoli | 136 | 0.5380 | ||
| (14) Bhadan | 1848 | 0.2880 | ||
| 2. | Firozabad | (1) Gazipur | 167 | 0.0210 |
| 168 | 0.0160 | |||
| (2) Rupaspur | 63 | 0.0530 | ||
| 64 | 0.3100 | |||
| (3) Alampur Jarkhi | 176 | 0.0540 | ||
| (4) Khemkaranpur | 74 | 0.0300 | ||
| 3. | Tundla | (1) Latifpur | 68 | 0.1030 |
| (2) Nagla Valiya | 37 | 0.2360 | ||
| 40 | 0.1920 | |||
| 42 | 0.0840 | |||
| (3) Anwara | 152 | 0.1440 |
[F. No. 2013/LML/12/7/E C/413]
O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)
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