रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2592] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कातक 21, 1935
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935
No. 2592] NEW DELHI,
, 1935
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नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2013
dk-vk- 3432¼v½-& केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय
केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने ीय राजमार्ग-53) के 141.028 कि.मी. के पष्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-53) के 141 के पष्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्र से 177.750 कि.मी. तक के भूखण्ड (आरंग-सरायपाली सेक्षन) का बाइपासों सहित निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, तक के भूखण्ड (आरंग-सरायपाली सेक्षन) का बाइपासों सहित निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, तक के भूखण्ड (आरंग-सरायपाली सेक्षन) का बाइपासों सहित निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसू आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसू गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है
अपने आषय की घोषणा करती है;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप ीस दिन के भीतर आक्षेप कर के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की सकेगा;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा, जिला ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा, जिला ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्ष् महासमुंद, छत्तीसगढ, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी महासमुंद, छत्तीसगढ, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्ष् आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या करने के पष्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या करने के पष्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा
ात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप
या गया कोई आदेष अंतिम होगा;
रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू
उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है
ं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
4733 GI/2013
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
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| छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-53) के 141.028 कि.मी. से 177.750 कि.मी. तक बाइपासों सहित (आरंग-सरायपाली सेक्षन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । | |||||||
| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक / तहसील का नाम | गांव का नाम | खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | महासमुन्द | पिथौरा | सांकरा | 526 | निजी | पड़त | 100 |
| 527 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 1500 | ||||
| 468 /11 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 4500 | ||||
| 468 /12 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 1300 | ||||
| 472 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 56 | ||||
| 474 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 274 | ||||
| 494 /1 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 88 | ||||
| 494 /4 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 100 | ||||
| 528 /29 | निजी | पड़त | 400 | ||||
| 595 | निजी | पड़त | 1000 | ||||
| लोहरिनडोंगरी | 2 /4 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 200 | |||
| 3 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 400 | ||||
| 6 /2 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 100 | ||||
| 6 /33 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 800 | ||||
| 7 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 100 | ||||
| 63 | निजी | कृषि योग्य भूमि | 500 | ||||
[फा.सं. भाराराप्रा/भू.अ/11013/01/नोटिफ-सी.जी./रायपुर]
माया प्रकाष, उप-सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th November, 2013
S.O. 3432 (E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 6 (New – NH-53), on the stretch of land from km. 141.028 to km. 177.750 with bypasses (Aurang Saraipali Section) in District Mahasamund in the State of Chhattishgarh, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose of sub-section (1) of Section 3C of the said Act;
Every such objection shall be made to the concerned Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Pithora, District- Mahasamund, Chhattishgarh, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the concerned competent authority.
3 [भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]
भारत का राजपत्रा : असाधरण
SCHEDULE
| Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 141.028 to Km 177.750 (Aurang - Saraipali Section) including bypasses of National Highway No. 06 (New NH-53) in the State of Chhattisgarh. | |||||||
| Serial number | Name of the district | Name of the taluk / tehsil | Name of the village | Khasra kumber | Type of land | Nature of land | Area (in square meters) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mahasamund | Pithora | Sankara | 526 | Private | Padat | 100 |
| 527 | Private | Land under Cultivation | 1500 | ||||
| 468 /11 | Private | Land under Cultivation | 4500 | ||||
| 468 /12 | Private | Land under Cultivation | 1300 | ||||
| 472 | Private | Land under Cultivation | 56 | ||||
| 474 | Private | Land under Cultivation | 274 | ||||
| 494 /1 | Private | Land under Cultivation | 88 | ||||
| 494 /4 | Private | Land under Cultivation | 100 | ||||
| 528 /29 | Private | Padat | 400 | ||||
| 595 | Private | Padat | 1000 | ||||
| Loharindogari | 2/4 | Private | Land under Cultivation | 200 | |||
| 3 | Private | Land under Cultivation | 400 | ||||
| 6/2 | Private | Land under Cultivation | 100 | ||||
| 6/33 | Private | Land under Cultivation | 800 | ||||
| 7 | Private | Land under Cultivation | 100 | ||||
| 63 | Private | Land under Cultivation | 500 | ||||
[F. No. NHAI/LA/11013/01/Notif.-C.G./Raipur]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
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