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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Advance Authorization for export of an item which is otherwise prohibited for export.

Published 14 November 2013

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
Directorate General of Foreign Trade
Gazetteid
NOT available ( 156994 )
Identifier
in.gazette.central.e.2013-11-14.156994
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗
1 THE GAZETTE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1]
रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935

सं. 263] नई दिल्ली,

No. 263] NEW DELHI, THURS

THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23

3, 1935

वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2013

सं. 37 (आर.ई. 2013)/2009-2014

विषय : उन मदं के निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार ज अन्यथा निर्यात हेतु निषिद्ध है। विषय : उन मदं के निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार ज अन्यथा निर्यात हेतु निषिद्ध है।

01/94/180/51/एएम 14/पीसी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदा 2009-14 के पैरा 4.4.1 में फा.सं. 01/94/180/51/एएम 14 शक्तियं का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्‌द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I शक्तियं का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्‌द्वारा, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड- निम्नलिखित संशधन करते हैं:

1. मौजूदा पैरा 4.4.1 को मजूदा पैरा 4

1 को मजूदा पैरा 4.4.1(क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया है।

2. उप पैरा (ख) क पैरा 4.4.1 के बाद निम्नानुसार जड़ा गया हैः

1 के बाद निम्नानुसार जड़ा गया हैः

उन मदं के लिए प्राधिकार ज अन्यथा निर्यात हेतु निषिद्ध हैं उन मदं के लिए प्राधिकार ज अन्यथा निर्यात हेतु निष्ि

आईटीसी (एचएस) अनुसूची 2 के अध्याय 7 अर अध्याय 15 के तहत शामिल मदें ज निर्यात के लिए निषिद्ध हैं, अनुसूची 2 के अध्याय 7 अर अध्याय 15 के तहत शामिल मदें ज निर्यात के लिए निषिद्ध हैं, अनुसूची 2 के अध्याय 7 अर अध्याय 15 के तहत शामिल मदें ज निर्यात के लिए निषिद्ध हैं, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत निर्यात हेतु अनुमत हंगी। प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड- I के पैरा 4.4.2 के अनुसार अधिसूचित सिऑन 2 के अनुसार अधिसूचित सिऑन अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत निर्यात हेतु अनुमत हंगी। प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड- ारा पूर्व निर्धारित मानदण्डं के अधीन निर्यात की अनुमति हगी। आयात/निर्यात की के तहत आयात-पूर्व शर्त मानदण्ड समिति द्व के तहत आयात-पूर्व शर्त मानदण्ड समिति द्वारा पूर्व निर्धारित मानदण्डं के अधीन निर्यात की अनुमति हगी। आयात/निर्यात की अनुमति केवल ईडीआई समर्थित पानं के माध्यम से हगी। अनुमति केवल ईडीआई समर्थित पानं के माध्यम से हगी।

इन मदं के लिए जारी अग्रिम प्राधिकारं की निर्यात दायित्व अवधि (ईअपी) आयात खेप की निकासी की तारीख से 90 आयात खेप की निकासी की तारीख से 90 इन मदं के लिए जारी अग्रिम प्राधिकारं की निर्यात दायित्व अवधि दिनं की हगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि बढायी नहीं जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयक्ता शर्त के अधीन हगा अर ार्त दायित्व की अवधि बढायी नहीं जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयक्ता शर्त के अधीन हगा अर ार्त दायित्व की अवधि बढायी नहीं जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयक्ता शर्त के अधीन हगा अर किसी प्रयजनार्थ जॉब कार्य सहित आयातित कच्चे माल, के अंतरण की अनुमति नहीं हगी। निर्यात दायित्व के पूरा नहीं किसी प्रयजनार्थ जॉब कार्य सहित आयातित कच्चे माल, के अंतरण की अनुमति नहीं हगी। निर्यात दायित्व के पूरा नहीं किसी प्रयजनार्थ जॉब कार्य सहित आयातित कच्चे माल, के अंतरण की अनुमति नहीं हगी। निर्यात दायित्व के पूरा नहीं त दायित्व में कमी के तदनुरूप, लागू शुल्क अर ब्याज के हने/निर्धारित मूल्य परिवर्धन के प्राप्त नहीं हने की स्थिति में, निर्यात दायित्व में कमी के तदनुरूप, लागू शुल्क अर ब्याज के हने/निर्धारित मूल्य परिवर्धन के प्राप्त नहीं हने की स्थिति में, निर्या अलावा आयातित सामग्री के सीआईएफ मूल्य के पाँच गुना के बराबर दंड लगाए जाएंगे। इस मामले में प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड- I अलावा आयातित सामग्री के सीआईएफ मूल्य के पाँच गुना के बराबर दंड लगाए जाएंगे। इस मामले में प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड- अलावा आयातित सामग्री के सीआईएफ मूल्य के पाँच गुना के बराबर दंड लगाए जाएंगे। इस मामले में प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड- के पैरा 4.28 के प्रावधान लागू नहीं हंगे।

ए लागू शर्तं के साथ विनिर्दिष्ट किया गया है ज निर्यात उन मदं क ऐसे निर्यात के लिए लागू शर्तं के साथ विनिर्दिष्ट किया गया है ज निर्यात इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः-उन मदं क ऐसे निर्यात के लि हेतु अन्यथा निषिद्ध हैं किन्तु अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत निर्यात हेतु अनुमत किया गया है। हेतु अन्यथा निषिद्ध हैं किन्तु अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत निर्यात हेतु अनुमत किया गया है।

अनुप के. पूजारी पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 4753 GI/2013 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th November, 2013

No. 37 (RE- 2013)/2009-2014

Subject : Advance Authorization for export of an item which is otherwise prohibited for export.

F. No. 01/ 94 / 180 /51 / AM14 / PC-4.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in paragraph 4.4.1 of the Handbook of Procedures Vol. I, 2009-14 (RE 2012) :

1. Existing para 4.4.1 is re-numbered as para 4.4.1 (a)

2. Sub-para (b) is added after para 4.4.1(a) as under:

Authorization for items which are otherwise prohibited for export

Items covered under Chapter 7 and Chapter 15 of ITC (HS) Schedule 2, which are prohibited for export,

shall be allowed to be exported under the advance authorization scheme. Export shall be allowed subject to

pre-import condition under notified SION/prior fixation of norms by Norms Committee in terms of Para

4.4.2 of HBP Vol.1. Import/Export would be permitted only through EDI enabled ports.

The Export obligation period (EOP) of advance authorizations issued for such items will be 90 days from the

date of clearance of import consignment and no extension in EOP shall be allowed. Such import shall be

subject to actual user condition and no transfer of imported raw material, for any purpose, including job

work, shall be permitted. In case of non-fulfilment of EO/ non-achievement of stipulated value addition, a

penalty equal to five times of the CIF value of the imported material, corresponding to the shortfall in EO,

shall be imposed in addition to the applicable duty and interest. Provisions of Para 4.28 of HBP vol.1 shall

not be applicable in this case.

Effect of this Public Notice: Items which are otherwise prohibited for exports but which have been permitted for export under the advance authorization scheme have been specified alongwith conditions applicable for such exports.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign TradePrinted by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 14 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2013-11-14.156994/. Archive identifier in.gazette.central.e.2013-11-14.156994.