| 1 THE GAZETTE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] |
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PART II
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
PUBLISHED BY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935
सं. 2600] नई दिल्ली,
No. 2600] NEW DELHI, THUR
THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23
3, 1935
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2013
सं. 51(आर. ई.-2013)/2009-2014
विषय ः- अग्रिम प्राधिकार के तहत तथा ईअयू द्वारा निर्यात हेतु अनुमति के लिए, जिनका निर्यात अग्रिम प्राधिकार के तहत तथा ईअयू द्वारा निर्यात हेतु ऐसी मद के निर्यात की अनुमति के लिए, जिनका निर्यात अन्यथा निषिद्ध है, विदेश व्यापार नीति के पैरा
ै, विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.13 (क) अर 6.2 (क) (i) में संशधन।
।
का. आ. 3441(अ).--विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन)
वदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की
1992 की सं. 22) यथासंशधित, की धारा 5 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति 2009-2014 (संशधित धारा 5 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति 20 धारा 5 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, विदेश व्यापार नीति 20 संस्करण-2012) के पैरा 4.1.13 (क) तथा 6
तथा 6.2 (क) (i) में संशधन करती है।
ाफ निम्न प्रकार पढ़े जाएंगे (सुलभ संदर्भ हेतु पैराग्राफं के अंत में जड़े जा रहे नए शब्
सुलभ संदर्भ हेतु पैराग्राफं के अंत में जड़े जा रहे नए शब्द/वाक्य रेखांकित 2. संशधित पैराग्राफ निम्न प्रकार पढ़े जाएंगे किए जा रहे हैं)।
(1) पैरा 4.1.13 (क)
यदि किसी मद का क्रमशः आयात अ
यदि किसी मद का क्रमशः आयात अथवा निर्यात निषिद्ध है त अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए के अंतर्गत उस मद डीएफआईए के अंतर्गत उस मद धकार के तहत अनुमति दी जा ार्त अनुमेय नहीं हगा। निषिद्ध मदं के निर्यात की अग्रिम प्राधिकार के तहत अनुमति दी जा का आयात अथवा निर्यात अनुमेय सकती है, बशर्ते उसमें दी गई शर्तं के अधीन उसे
उसमें दी गई शर्तं के अधीन उसे इस प्रकार अलग से अधिसूचित किया
इस प्रकार अलग से अधिसूचित किया जाए।
(2) पैरा 6.2 (क) (i)
े ज आईटीसी (एचएस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, सामग्री, उपकर
भी प्रकार की वस्तुअं अर सेवाअं का निर्यात कर सकती है, हैं। विशेष रसायन, जैविक, सामग्री, उपकरण अर का निर्यात आईटीसी (एचएस) में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन हगा। ईअयू के ी करने के अधीन हगा। ईअयू के विचार किया जा सकता है, बशर्ते ईअयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुअं अर सेवाअं ईअयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट स सिवाय उन मदं के ज आईटीसी ( प्रद्यगिकियं (स्कमैट) का मामले में, बीओए द्वारा किसी निषिद्ध मद क निर्यात करने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, बश मामले में, बीओए द्वारा किसी निषिद्ध मद क ऐसे कच्चे माल का आयात किया जाए अर
कच्चे माल का आयात किया जाए अर डीटीए से ऐसे कच्चे माल का कई प्रापण न ह।
डीटीए से ऐसे कच्चे माल का कई प्रापण न ह।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)NOTIFICATION
New Delhi, the 14th November, 2013
No. 51 (RE–2013)/2009-2014
Subject : Amendment of paragraphs 4.1.13(a) and 6.2(a)(i) of FTP to permit export of an item which is otherwise prohibited for export, under Advance Authorisation and by EOUs.
S.O. 3441(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, the Central Government hereby amends paragraphs 4.1.13(a) and 6.2 (a)(i) of the FTP 2009-2014 (RE-2012).
2. The amended paragraphs will read as under (new words/sentence being added at the end of the para are in bold letters for easy reference) :
(i) Para 4.1.13(a) :
No export or import of an item shall be allowed under Advance Authorisation/DFIA if the item is prohibited for exports
or imports respectively. Export of a prohibited item may be allowed under Advance Authorisation provided it is
separately so notified subject to the conditions given therein.
(ii) Para 6.2(a)(i)
An EOU / EHTP/STP/BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC (HS).
Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to
fulfillment of the conditions indicated in ITC (HS). In respect of an EOU, permission to export a prohibited item may
be considered, by BOA, provided such raw materials are imported and there is no procurement of such raw material
from DTA.
Effect of this Notification : Certain items which are prohibited for export may be allowed for export under advance authorization scheme, subject to stipulated conditions. BOA can consider requests for export of a prohibited item from an EOU.
[F. No. 01/ 94/180 /51/AM 14/PC-4)]
ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade