रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कातक 23, 1935
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23, 1935
सं. 2602] नई दिल्ली,
No. 2602] NEW DELHI,
, 1935
lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky; vf/klwpuk नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2013
dk-+vk ++3443¼v½-&यतः, केन्द्रीय सरकार
प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 93.000 कि. सेक्शन) तथा 0.000 कि.मी. से 334.000 कि.मी. तक (पुराना
न) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित
ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ), धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख् धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख् .मी से 479.000 कि.मी. तक तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा उत्तर प्रदे तक (पुराना चैनेज, कानपुर से वाराणसी (हरियाणा/उत्तर प्रदेश सीमा से कानपुर सेक् चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश् सौंपा है; क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष् और यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष् त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार की अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार की अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत् ा द्वारा खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर निम्नानुसार शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को अधिसूचना द्वारा खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर निम्नानुसार शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को ा द्वारा खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर निम्नानुसार शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था;
(i) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर 508
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर 508.877 कि.मी. से 564.897 कि.मी. तक (नया चैनेज) के खण्ड हेतु
तक (नया चैनेज) के खण्ड हेतु
का. आ. संख्या 250(अ), तारीख 8 फरवरी, 2012 द्वारा ।
(अ), तारीख 8 फरवरी, 2012 द्वारा ।
(ii) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर 457
तक (नया चैनेज) के खण्ड तथा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर 457.377 कि.मी. से 508.877 कि.मी. तक (नया चैनेज) के खण्ड तथा तक (नया चैनेज) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर केवल 25.190 कि.मी, 483.687 कि.मी. से 508.877 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर केवल 25 ी छः लेन की परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तारीख सीओडी की घोषणा के बाद छः लेन की इटावा-चकेरी छः लेन की परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तारीख सीओडी की घोषणा के बाद छः लेन की ी छः लेन की परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तारीख सीओडी की घोषणा के बाद छः लेन की वाणिज्यिक परिचालन की तारीख 13.03.2013 को घोषित की गयी थी। वाणिज्यिक परिचालन की तारीख 13
क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838 (अ), तारीख
ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथ
950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), चात् "उक्त नियम" कहा गया है) की धारा 3 के ोधन किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) की धारा 3 के त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा (अ), तारीख 08-02-2012 का. अधिक्रमण करते हुए और
अधिक्रमण करते हुए और सं. का.आ. 288(अ), तारीख 2013 का आंषिक रूप से अधिक्रमण करते हुए, जहां तक 483.687 कि.मी. से 508.877 कि
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (चकेरी से उसरैना खण्ड) पर 483.687 कि
अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जो सा ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जो सा 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाषित किया गया था और जिसमें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाषित किया गया था और जिसमें सा तारीख 12 जनवरी, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था (जिसे इसमें इसके पश् साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत् अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 250(अ), तारीख 08 29-01-2013 का आंषिक रूप से अधिक्रमण करते हुए, 877 कि.मी. (नया चैनेज) तक के खण्ड का संबंध है, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं अथवा करने से लोप करा दी गयी हैं, केन्द्र खण्ड का संबंध है, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं अथवा करने से लोप करा दी गयी हैं, खण्ड का संबंध है, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी हैं अथवा करने से लोप करा दी गयी हैं, 687 कि.मी. से 564.897 कि.मी. सरकार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (चकेरी से उसरैना खण्ड) प 21 कि.मी. की निवल लम्बाई तक (नया चैनेज) के खण्ड के उपयोग हेतु चार और अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, 81.21 कि तक (नया चैनेज) के खण्ड के उपयोग हेतु चार और अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु, ं इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित सारणी-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश् वाले सड़क खण्ड के लिए सारणी-1 के स् और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क किया गया है) शुल्क लगाती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधि—त करती है, अर्थातः-
त करती है, अर्थातः-
4762 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] lkj.kh 1
| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में) |
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी संनिर्माण मशीन (भ्ां.संं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले) | 4.20 |
1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः
| टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है |
| 527.275 किमी पर (नया चैनेज, फतेहपुर जिले में बदौरी गांव के पास) | 81.21 |
2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजी—त हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात् :
| संदेय राशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
| एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास | संदाय की तारीख से एक मास |
4 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजी—त वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 38. जैसा कि सारणी-1 में उल्लेख किया गया है, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी । उसे अंगे्रजी और स्थानीय भाषा में कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा, और इसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और उसे तदनुसार, अंगे्रजी और स्थानीय भाषा में, कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। .
9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 544.273 करोड़ रुपये है और जिसमें से 31.03.2013 तक उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण के माध्यम से 111.752 करोड़ रुपये की राशि की वसूली पहले ही कर ली गयी है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली के माध्यम से पूंजीगत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद, लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा, तथा उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोेधन किया जाएगा।
10. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन अथवा वास्तविक कार्यान्वयन की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी।
[फा. सं. भाराराप्रा/सीओ/13-14/पीआईयू कानपुर/बदौरी]
रोहित कुमार सिंह, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th November, 2013
S.O. 3443(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 78 (E), dated the 4th February 1999, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 93.000 to kilometer 479.000 (Haryana/ Uttar Pradesh Border to Kanpur section) and from kilometer 0.000 to kilometer 334.000 (old chainage, Kanpur to Varanasi section) of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");
And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows :
(i) Vide S.O. No. 250 (E), dated 8th February, 2012 for the stretch from km. 508.877 to km. 564.897 (new chainage) on NH-2 in the State of Uttar Pradesh.
(ii) Vide S.O. No. 288 (E) dated 29th January, 2013 for the stretch from km. 457.377 to km. 508.877 (new chainage) on NH-2 and after declaration of COD of Etawah-Chakeri Six lanning project, for 25.190 km. only from km. 483.687 to km. 508.877 (new chainage) on NH-2 in the State of Uttar Pradesh. The COD of six lanning project was declared on 13.03.2013.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E), dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E), dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated 12th January, 2011 (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in suppression of the notification number S.O. No. 250(E), dated 08-02-2012 and in partial suppression of S.O. No. 288(E), dated 29-01-2013 insofar as the stretch from km. 483.687 to km. 508.877 (new Chainage) is concerned, except as respect things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 81.21 km. (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections, for the use of the section from kilometer 483.687 to kilometer 564.897 (new chainage) on the National Highway No. 2 (Chakeri to Usraina section) in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :—
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]TABLE 1
| Type of vehicle | Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees) |
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |
1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza :
| Location of Toll Plaza (chainage) | Length (in km.) for which Fee is payable | |
| At km. 527.275 (new chainage, near Badauri Village in Fatehpur district) | 81.21 |
2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:
| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys | Fifty | One month from date of payment |
4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 57. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.
8. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
9. The estimated capital cost of the project is Rupees 544.273 crores and out of which an amount of Rs. 111.752 crores has already been realised through user fee collection till 31.03.2013. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.
10. This notification shall come into effect from the date of its publication or actual implementation, whichever later.
[F. No. NHAI/CO/13-14/PIU Kanpur/Badauri]
ROHIT KUMAR SINGH, Jt. Secy.
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