असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 294] नई दिल्ली,
दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2013/कातक 27, 1935
, 1935
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2013/KARTIKA 27, 1935
No. 294] NEW DELHI,
बड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंकबड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंकबड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंकबड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंक
(प्रधान कार्यालय(प्रधान कार्यालय(प्रधान कार्यालय(प्रधान कार्यालय)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
रायबरेली, 14 नवम्बर, 2013
21) की धारा 30 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंक का निदेषक प्रादेषिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंक का निदेषक प्रादेषिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का मण्डल बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि प्रायोजक बैंक और राश्ट्रीय कृशि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्ष करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा बड़ौदा उार मण्डल बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि प्रायोजक बैंक और राश्ट्रीय कृशि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्ष करके और केन्द्र सरकार की पू मण्डल बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि प्रायोजक बैंक और राश्ट्रीय कृशि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्ष करके और केन्द्र सरकार की पू प्रदेष ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 को संषोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :— प्रदेष ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 को संषोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः प्रदेष ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 को संषोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः
(1) (1) इन विनियमावलियों को बड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा संषोधन विनियमावली, 2013 क हा जायेगा । इन विनियमावलियों को बड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा संषोधन विनियमावली, 2013 कहा जायेगा ।
वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाषन की तारीख से प्रवृा होंगे । (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाषन की तारीख से प्रवृा होंगे । (2) बड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 (जिसे इसके पश्चात
लखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—
उक्त विनियमावली कहा जायेगा) के विनियमन 2 में बड़ौदा उार प्रदेष ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 (जिसे इसके पश्चात्् उक्त विनियमावली कहा जायेगा) के विनियमन 2 में खंड (छ) के लिए उप-विनियम (1) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए (छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है—
(i) स्केल-III, IV और V के अधिकारी के सम्बन्ध में अध्यक्ष
के अधिकारी के सम्बन्ध में अध्यक्ष;
(ii) स्केल-I और II के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक; और के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक; और
(iii) समूह 'ख' कार्यालय सहायक (बहुद्देषीय) और समूह 'ग' कार्यालय परिचारक (बहुद्देषीय) जैसे कर्मचारियों के संबंध में निदेषक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित षीय) और समूह 'ग' कार्यालय परिचारक (बहुद्देषीय) जैसे कर्मचारियों के संबंध में निदेषक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित षीय) और समूह 'ग' कार्यालय परिचारक (बहुद्देषीय) जैसे कर्मचारियों के संबंध में निदेषक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित के स्तर से कम न हो । अधिकारी जो स्केल-IV के स्तर से कम न हो ।
3. उक्त विनियमावली के लिए विनियम 50 में खंड (i) और (
) और (ii) के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :— —
(i) निदेषक मण्डल, जहाँ अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है; अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है;
(ii) अध्यक्ष जहाँ महाप्रबन्धक सक्षम प्राधिकारी है; और ; और
(iii) महाप्रबन्धक, जहाँ सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप-
धकारी का निर्णय विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) के उप-खंड (iii) के अन्तर्गत
निदेषक मण्डल द्वारा किया जाता है।
[ विज्ञापन
के. आर. कनोजिया, अध्यक्ष विज्ञापन III/4/असा./340-I/13] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK (HEAD OFFICE)
NOTIFICATION
Raebareli, the 14th November, 2013
In exercise of powers conferred by Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank after consultation with Bank of Baroda being the Sponsor Bank and National Bank for Agriculture & Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank (Officers & Employees) Service Regulations, 2010, namely:—
1. (1) These regulations may be called Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank Service (Amendment) Regulation, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In Regulation 2 of the Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank (Officers & Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—
(g) "Competent Authority" means,—
"(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV, and V;
(ii) The General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and
(iii) an officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees relating to Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board";
3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii) the following clauses shall be substituted, namely:—
"(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;
(ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and
(iii) The General Manager, where the Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2."
K.R. KANOJIA, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./340-I/13]
Foot Note : The principal Regulations published vide notification No. 234, dated 17th September, 2010.