असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2618] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 2013/अग्रहायण 1, 1935
No. 2618] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 22, 2013/ AGRAHAYANA 1, 1935
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
रसायन और उर्वरक मंत्राालय
(Department of Pharmaceuticals)
;औषध् विभागद्ध
;राष्ट्रीय औषध् मूल्य निर्धरण प्राध्किरणद्ध
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)
शु(ि-पत्रा आदेश
CORRIGENDUM ORDER
New Delhi, the 22nd November, 2013 नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013
S.O. 3459(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. S.O. 3338(E), dated the 5th November, 2013 (relating to the ceiling price fixation of का.आ. 3459(अ).—राष्ट्रीय औषध् मूल्य निर्धरण प्राधिकरण के आदेश सं. का.आ. 3338;अद्ध, तारीख 5 नवम्बर, 2013 ;पेक्लिटेक्सेल इन्जेक्शन, 30 मिग्रा./5 मिलि के अध्कितम मूल्य निर्धारण से सम्बन्ध्तिद्ध, भारत के राजपत्रा, असाधरण में प्रकाशित अंग्रेजी रुपांतर और हिन्दी रुपांतर में सारणी के ईकाई कॉलम संख्या 4 की प्रविष्टि 1 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :
Paclitaxel Injection, 30mg/5ml), published in the Gazette of India, Extraordinary, of the Entry at Sl. No. 1 in the Unit column No. (4) of the table, both in Hindi & English version be read as follows :
के स्थान पर
Instead of
फ्प्रति पैकय्
"Each Pack"
पढ़ा जाए
Read as
फ्1 मिलिय्
"1 ml"
[PN/141/9/2013/F/F. No. 8(9)/2013/D.P./NPPA-Div.-II]
MANISH GOSWAMI, Dy. Director [कां. सं. /141/9/2013/वि/पफा. सं. 8;9द्ध/2013/ डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II] मनीष गोस्वामी, उप-निदेशक