रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2621] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935
No. 2621] NEW DELHI, MON
MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935
, 1935
lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;
vf/klwpuk
नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013
dk-vk- 3462¼v½-&केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पष्चात् धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पष्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप- से 350/450 कि.मी. तक और 350/450 कि आंध्र प्रदेष राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224/360 कि.मी. से 350/450 कि कि आंध्र प्रदेष राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224 ाष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को 216/650 कि.मी. पर जोड़ने वाले भूखण्ड तक (कडापा-कुरनूल सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा ने वाले भूखण्ड तक (कडापा-कुरनूल सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को 216/ मि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भू नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है; नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के
लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्क
धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप योग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा
ीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संंयुक्त कलक्टर, कुरनूल, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेष, को लिखित रूप में किया ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संंयुक्त कलक्टर, कुरनूल, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेष, को लिखित रूप में किया ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संंयुक्त कलक्टर, कुरनूल, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेष, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएं गे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पष्चात्, व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पष्चात्, व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा; यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या त ो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कि
धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा
या गया कोई आदेष अंतिम होगा;
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त काय इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त काय
उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
4957 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ
आंध्र प्रदेष राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224/360 कि.मी. से 350/450 कि.मी. तक और 350/450 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को 216/650 कि.मी. पर जोड़ने वाले भूखण्ड तक (कडापा-कुरनूल सेक्षन) के प्रस्तावित मार्गाधिकार में अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| µÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ | ÉÊVÉãÉä BÉEÉ xÉÉàÉ | तालुक / मण्डल का नाम | गाँव BÉEÉ xÉÉàÉ | ºÉ´ÉæFÉhÉ ºÉÆJªÉÉ | £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® | £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEßÉÊiÉ | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | BÉExÉÇÖãÉ | xÉxnªÉÉãÉ | =nÖàÉãÉ{ÉÖ®àÉ | 70/1 | ÉÊxÉVÉÉÒ (£ÉÚÉÊàÉ सलिग) | शुष्क | 0.37 |
| 70/2A | ÉÊxÉVÉÉÒ | शुष्क | 0.7 | ||||
| 591/2¤ÉÉÒ | ÉÊxÉVÉÉÒ | शुष्क | 0.09 | ||||
| 591/2ºÉÉÒ | ÉÊxÉVÉÉÒ | शुष्क | 0.25 | ||||
| 367/1¤ÉÉÒ | ÉÊxÉVÉÉÒ (£ÉÚÉÊàÉ सलिग) | शुष्क | 0.47 |
[फा. सं. भाराराप्रा/11013/01/2011-एलए/नोटिफ./पीआईयू-नन्दयाल]
माया प्रकाश, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd November, 2013
S.O. 3462(E).—In exercise of the powers conferred by sub–section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 18 on the stretch of land from km. 224/360 to km. 350/450 and from km. 350/450 to joining of NH-7 at km. 216.650 (Kadapa–Kurnool Section) in Kurnool District, in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object the use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Joint Collector, Kurnool, Kurnool District, Andhra Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C the said Act shall be final;
The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the office of the Competent Authority.
[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed right of way (ROW) of National Highway No.18 from km. 224/360 to km. 350/450 and from km. 350/450 to joining of NH-7 at km. 216/650 ( Kadapa-Kurnool Section) in Kurnool District in the State of Andhra Pradesh.
| Serial Number | Name of the district | Name of the taluk / mandal | Name of the Village | Survey Number | Type of land | Nature of land | Area (in acres) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kurnool | Nandyal | Udumalpuram | 70/1 | Private (Land Ceiling) | Dry | 0.37 |
| 70/2A | Private | Dry | 0.70 | ||||
| 591/2B | Private | Dry | 0.09 | ||||
| 591/2C | Private | Dry | 0.25 | ||||
| 367/1B | Private (Land Ceiling) | Dry | 0.47 |
[F. No. NHAI/11013/01/2011-LA/Notif./PIU-Nandyal]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
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