रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2013/अग्रहायण 5, 1935
सं. 2639] नई दिल्ली,
No. 2639] NEW DELHI, TUES
TUESDAY, NOVEMBER 26, 2013/AGRAHAYANA
5, 1935
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2013
सरकार को लोकहित में यह आवष्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए काकाकाका....आआआआ.... 3480(अ)3480(अ)3480(अ)3480(अ)....—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवष्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए सरकार को लोकहित में यह आवष्यक प्रतीत होता है कि एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा मंगलूर-हासन-मैसुर-सोलूर पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा मंगलूर-हासन-मैसुर-सा ेलूर पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;
और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन हुन्सूर तालूका, मैसुर जिला, कर्नाटक राज्य में बिछाने के प्रयोजन के और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन हुन्सूर तालूका, मैसुर जिला, कर्नाटक राज्य और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन हुन्सूर तालूका, मैसुर जिला, कर्नाटक राज्य
लिए यह आवष्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त ेता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए; पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपय
ाूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भ्
धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप
में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है; में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के
भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित
, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है
पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी और विषष भूमि पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी
सोलूर पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड, भारत अधिग्रहण अधिकारी, मंगलूर-हासन-मैसुर-सोलूर पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड, भारत अधिग्रहण अधिकारी, मंगलूर-हासन-मैसुर- एस. नाइडू नगर, कसरे III स्टेज, मैसुर-570 007, कर्नाटक को लिखित रूप में 007, कर्नाटक को लिखित रूप में सरकार का उपक्रम, नं-250, आर.एस
आक्षेप भेज सकेगा।
4986 GI/2013
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3 (ii)]
| तलुका : जिला : मैसूर राज्य : कर्नाटक तलुका : हुन्हुन्हुन्हुन्सूरसूरसूरसूर तलुका : तलुका : | ||||
| क्रम सं. | गॉंव का नाम | सर्वे संख्या | क्षेत्रफल | |
| एकड़ | गुन्टा | |||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. जाबगेरे | 215/2 | 0 | 05 |
| 2. | 41/9 | 0 | 10 | |
| 3. | 2. माचबायनहल्ली | 111/2 | 0 | 08 |
| 4. | 3. कृृष्णापुरा | 63/1ए | 0 | 07 |
| 5. | 120/3बी | 0 | 03 | |
| 6. | 376/1बी | 0 | 13 | |
| 7. | 374/3बी | 0 | 06 | |
| 8. | 281/2 | 0 | 11 | |
| 9. | 4 ़ हुसेनपुरदनाला | 116/1 | 0 | 01 |
| 10. | 5. हुसेनपुरा | 103/2ए | 0 | 29 |
| 11. | 6. गेरेसनहल्ली | 134/1 | 0 | 03 |
| 12. | 137/2 | 0 | 03 | |
| 13. | 138/3 | 0 | 01 | |
| 14. | 142/1 | 0 | 02 | |
| 15. | 142/3 | 0 | 15 |
[फा. सं. आर-31015/22/2013-ओआर-II] पवन कुमार, अवर सचिव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 25th November, 2013
S.O. 3480(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Mangalore-Hassan-Mysore-Solur Pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid at Hunsur Taluk, Mysore District in Karnataka State, which is described in the Schedule annexed to this notification;
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;
Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in 3
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3 (ii)]
writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to The Competent Authority & SLAO, Mangalore-Hassan-Mysore-Solur LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Government of India Enterprises, No. 250, R.S. Naidu Nagar, Kesare III Stage, Mysore - 570 007, Karnataka.
| SCHEDULE | ||||
| Taluka : Hunsur District : Mysore State : Karnataka | ||||
| Sl. No. | Name of Village | Survey No. | Area | |
| Acres | Guntas | |||
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. Jabagere | 215/2 | 0 | 05 |
| 2. | 41/9 | 0 | 10 | |
| 3. | 2. Machabayanahalli | 111/2 | 0 | 08 |
| 4. | 3. Krishnapura | 63/1A | 0 | 07 |
| 5. | 120/3B | 0 | 03 | |
| 6. | 376/1B | 0 | 13 | |
| 7. | 374/3B | 0 | 06 | |
| 8. | 281/2 | 0 | 11 | |
| 9. | 4. Husenpuradanala | 116/1 | 0 | 01 |
| 10. | 5. Husenpura | 103/2A | 0 | 29 |
| 11. | 6. Gerasanahalli | 134/1 | 0 | 03 |
| 12. | 137/2 | 0 | 03 | |
| 13. | 138/3 | 0 | 01 | |
| 14. | 142/1 | 0 | 02 | |
| 15. | 142/3 | 0 | 15 |
[F. No. R-31015/22/2013-OR-II]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
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