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Extraordinary Gazette of India · Government of India

The Tariff Authority for Major Ports hereby amends the general note to schedule (2) to (5) incorporated in Scale of Rates of Ms.Ras Infra Port Private Limited approved vide Order No.TAMP-35-2008-KPT dated 24 January 2013 notified on 7 February 2013 vide Gazette No. 29 as in the Order appended hereto.

Published 26 November 2013

Ministry
Tariff Authority for Major Ports
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 157167 )
Identifier
in.gazette.central.e.2013-11-26.157167
Languages
English, Hindi
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रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L. REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2013/अग्रहायण 5, 1935

सं. 309] नई दिल्ली,

No. 309] NEW DELHI, TUE

, 1935

TUESDAY, NOVEMBER 26, 2013/ AGRAHAYANA 5, 1935

महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना मुम्बई, 20 नवम्बर, 2013

संसंसंसं.... टीएएमपी/35/2008-केपीटीटीएएमपी/35/2008-केपीटीटीएएमपी/35/2008-केपीटीटीएएमपी/35/2008-केपीटी....—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 24 जनवरी 2013 प्रषुल्क प्राधिकरण एतद्‌द्वारा संलग्न आदेषानुसार, राजपत्र सं. 29 द्वारा 7 फरवरी 2013 को अधिसूचित आदेष सं. टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक प्रषुल्क प्राधिकरण एतद्‌द्वारा संलग्न आदेषानुसार, राजपत्र सं लमिटेड के दरमानों में शामिल अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी में संषोधन करता है। लमिटेड के दरमानों में शामिल अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी में संषोधन करता है। द्वारा अनुमोदित मै. रास इंफ्रापोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के दरमानों में शामिल अनुसूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणी में संषोधन करता है।

महापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरणमहापत्तन प्रषुल्क प्राधिकरण मामला संमामला संमामला संमामला सं.... टीएमपी/35/2008-केपीटीटीएमपी/35/2008-केपीटीटीएमपी/35/2008-केपीटीटीएमपी/35/2008-केपीटी कोरम :कोरम :कोरम :कोरम :

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्‌मण्यम, सदस्य (वित्त) (ii) श्री सी.बी. सिंह, सदस्य (अर्थषास्त्र)

आदेश आदेश आदेश आदेश (नवम्बर 2013 के 15वें दिन पारित) (नवम्बर 2013 के 15वें दिन पारित) (नवम्बर 2013 के 15वें दिन पारित) (नवम्बर 2013 के 15वें दिन पारित)

रास इंफ्रा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) के मामले में दरमान (एसओआर) अनुमोदित उद्‌देषीय कार्गो बर्थ के लिए मै. रास इंफ्रा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आरआईपीएल) के मामले में दरमान (एसओआर) अनुमोदित टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 24 जनवरी 2013 पारित किया था।

8 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अनुवर्ती वर्शों के लिए उक्त आदेष दिनांक 24 जनवरी 2013 में अनुमोदित दरमान में 2008 के दिषानिर्देषों के खंड 2.8 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अनुवर्ती वर्शों के लिए इस प्राधिकरण ने केपीटी में बहुउद्‌देषीय कार्गो बर्थ के लिए मै करते हुए एक आदेष सं. टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 24 जनवरी 2013 पारित 2. उक्त आदेष दिनांक 24 जनवरी 2013 में अनुमोदित दरमान में 2008 के दिषानिर्देषों के खंड 2 प्रषुल्क सीमाओं में स्वतः समायोजन के लिए अनुसूची 6 के नीचे निम्नलिखित सामान् प्रषुल्क सीमाओं में स्वतः समायोजन के लिए अनुसूची 6 के नीचे निम्नलिखित सामान्य टिप्पणी निर्धारित की गई थी : (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः 6. ''''''''उपर्युक्त अनुसउपर्युक्त अनुसउपर्युक्त अनुसउपर्युक्त अनुसूचीूचीूचीूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः वरी 2008 और प्रासंगिक वर्श के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक प्रषुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी परन्तु केवल 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्श के प्रषुल्क सीमाएं मुद्रास्फीति से सूचकांकित की जाएंगी परन्तु केवल 1 जन प्रतिषत की सीमा तक। प्रषुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्श किया जाएगा मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिषत की सीमा तक। प्रषुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्श किया जाएगा मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 और समायोजित प्रषुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्श के 1 अप्रैल से आगामी वर्श के 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी।'' और समायोजित प्रषुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्श के 1 अप्रैल से आगामी वर्श के 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी।''

3. अधिक स्पश्टता लाने के लिए कि आगामी वर्शों के दौरान बीओटी प्रचालक द्व ारा लागू किए जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिषत पर स्वतः वार्शिक अधिक स्पश्टता लाने के लिए कि आगामी वर्शों के दौरान बीओटी प्रचालक द्वारा लागू किए जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 60 प्रतिषत पर स्वतः वार्शिक सूचकांकन कांडला पत्तन न्यास के लिए अधिसूचित मूल अपफ्रंट प्रषुल्क आदेष से संदर्भित होना चाहिए जिसे बोली दस्तावेज में पहले से ही दर्षाया गया है और सूचकांकन कांडला पत्तन न्यास के लिए अधिसूचित मूल अपफ्रंट प्रषुल्क आदेष से संदर्भित होना चाहिए जिसे बोली दस्तावेज में पहले से ही सूचकांकन कांडला पत्तन न्यास के लिए अधिसूचित मूल अपफ्रंट प्रषुल्क आदेष से संदर्भित होना चाहिए जिसे बोली दस्तावेज में पहले से ही आरआईपीएल के नाम में 7 फरवरी 2013 को अधिसूचित सूचकांकित प्रषुल्क के संदर्भ में नहीं, यह प्राधिकरण आदेष सं टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक आरआईपीएल के नाम में 7 फरवरी 2013 को अधिसूचित सूचकांकित प्रषुल्क के संदर्भ में नहीं, यह प्राधिकरण आदेष सं. टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित आरआईपीएल के दरमान में अनुसूची 6 के नीचे निर्धारित अनुसूची (2) से (5) के लिए मौजूदा सामान्य टिप्पणी को निम्नलिखित से 24 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित आरआईपीएल के दरमान में अनुसूची 6 के नीचे निर्धारित अनुसूची (2) से (5) के लिए मौजूदा सामान्य टि 24 जनवरी 2013 द्वारा अनुमोदित आरआईपीएल के दरमान में अनुसूची 6 के नीचे निर्धारित अनुसूची (2) से (5) के लिए मौजूदा सामान्य टि परिवर्तित करता हैः

4996 GI/2013

(1)

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]

6. ''''''''उपर्युक्त अनुसउपर्युक्त अनुसउपर्युक्त अनुसउपर्युक्त अनुसूचीूचीूचीूची (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः (2) से (5) के लिए सामान्य टिप्पणीः

रास इंफ्रा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के दरमान में प्रषुल्क सीमाएं निर्धारित करते समय इस प्राधिकरण द्वारा आदेष सं. टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 14 अक्तूबर 2008 द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रषुल्क पर विचार करते हुए और 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्श के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिषत की सीमा तक सूचकांकन लागू किया गया था। आगामी वर्शों के लिए भी, आदेष सं. टीएएमपी/35/2008-केपीटी दिनांक 14 अक्तूबर 2008 में अनुमोदित अपफ्रंट प्रषुल्क 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्श के 1 जनवरी के बीच आने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60 प्रतिषत की सीमा तक ही मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा। प्रषुल्क सीमाओं का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्श किया जाएगा और समायोजित प्रषुल्क सीमाएं प्रासंगिक वर्श के 1 अप्रैल से आगामी वर्श के 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा।''

टी. एस. बालासुब्रह्‌मण्यम, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन/III/4/असा./143/13]

TARRIF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Mumbai, the 20th November, 2013

NOTIFICATION

No.TAMP/35/2008-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the general note to schedule (2) to (5) incorporated in Scale of Rates of M/s.Ras Infra Port Private Limited approved vide Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 24 January 2013 notified on 7 February 2013 vide Gazette No. 29 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/35/2008-KPT

QUORUM:

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. C.B. Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on 15th day of November, 2013)

This Authority has passed an Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 24 January, 2013 approving the Scale of Rates (SOR) in case of M/s. RAS Infra Port Private Limited (RIPL) for multipurpose cargo berth at KPT. This Order has been notified in the Gazette of India on 7 February, 2013 vide G.No.29.

2. The Scale of Rates approved in the said tariff Order dated 24 January, 2013 prescribes, inter alia, the following General note under Schedule 6 for automatic adjustment in tariff caps for every subsequent years in line with the provisions of clause 2.8. of 2008 guidelines:

6. "GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (5) ABOVE:

The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31st March of the following year."

3. In order to bring in more clarity that the automatic annual indexation at 60% of WPI to be applied by the BOT operator during the subsequent years has to be with reference to the original upfront tariff Order notified for Kandla Port Trust which is already indicated in the bid document and not with reference to the indexed tariff notified on 7 February, 2013 in the name of the RIPL, this Authority replaces the existing General note to Schedule (2) to (5) prescribed under Schedule 6 in the SOR of the RIPL approved vide Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 24 January, 2013 with the following:

6. "GENERAL NOTE TO SCHEDULE (2) TO (5) ABOVE:

The tariff caps prescribed in the Scale of Rates of RAS Infra Port Private Limited takes into consideration the upfront tariff approved by the Authority vide Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 14 October 2008 and applying indexation to the extent of 60% of the variation in Wholesale भारत का राजपत्रा : असाधरण

[भाग III—खण्ड 4]

3

Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year. For the subsequent years as well, upfront tariff approved in the Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 14 October 2008 will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year."

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 26 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2013-11-26.157167/. Archive identifier in.gazette.central.e.2013-11-26.157167.