असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुध्वार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935
सं. 2668] नई दिल्ली,
No. 2668] NEW DELHI, WEDNES
WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA
AGRAHAYANA 6, 1935
जल संसाधन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013
का.आ. 3515(अ).-अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का
, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके न अधिसूचना संख्यांक का.आ. 451(अ), तारीख पश्चात्् उक्त अधिनियम कहा गया है 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का 2 अप्रैल, 2004 द्वारा कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का ौर उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया ौर उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया गठन, अन्तरराज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;
और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप
अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 30 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत कर दी थी
2010 को प्रस्तुत कर दी थी;
य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा उनसे संबंधित संदर्भों को और, केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा उनसे संबंधित संदर्भों को और, केन्द्रीय सरकार और पक्षकार राज्
उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को निर्दे
धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण को निर्देश करना था
करना था;
और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट 2011 से एक वर्ष या उस तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था; 2011 से एक वर्ष या उस तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था; तारीख 29 मार्च, 2011 से एक वर्ष या उस तारीख से पहले केन्द्रीय सरकार को भेजना अपेक्षित था;
धारा (3) के अधीन अतिरिक्त और उक्त अधिकरण के अनुरोध पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अतिरिक्त और उक्त अधिकरण के अनुरोध पर उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप (अ), तारीख 29 मार्च, 2012 2013, का.आ. 2939(अ), तारीख रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 653(अ), तारीख 29 मा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर अधिसूचना (अ), तारीख 28 सितंबर, 2012, का.आ. 916(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2013, का का.आ. 2339(अ), तारीख 28 सितंबर, 2012, का 27 सितंबर, 2013 द्वारा 30 नवंबर, 2013 तक
2013 तक बढ़ाई गई थी;
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (3) के अधीन अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि, जिसे वह आवश्यक समझे, और अवधि के लिए बढा सकेगी; की अवधि, जिसे वह आवश्यक समझे, और अवधि के लिए बढा सकेगी
धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप
प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 31 जनवरी 2014, तक प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 31 ज प्रयोग करते हुए, उक्त अधिकरण द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को तारीख 31 ज कीे अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाती है। कीे अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाती है।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF WATER RESOURCES NOTIFICATIONNew Delhi, the 27th November, 2013
S.O. 3515(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) was constituted on the 2nd April, 2004 vide notification number S.O. 451(E), dated the 2nd April, 2004, under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Krishna and river valley thereof;
And whereas, the said Tribunal has submitted its report and decision under sub-section (2) of Section 5 of the said Act on the 30th December, 2010;
And whereas, the Central Government and the Party States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have preferred their respective references, to the said Tribunal under sub-section (3) of Section 5 of the said Act on 29th March, 2011;
And whereas, the said Tribunal was required to forward to the Central Government a further report under sub- section (3) of Section 5 of the said Act on or before one year from 29th March, 2011;
And whereas, on the request of the said Tribunal, the period of submission of further report under sub-section (3) of Section 5 of the said Act was extended from time to time vide notifications number S.O. 653(E), dated the 29th March, 2012, S.O. 2339(E), dated the 28th September, 2012, S.O. 916(E), dated the 2nd April, 2013 and S.O. 2939(E), dated the 27th September, 2013 up to the 30th November, 2013;
And whereas, under sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Central Government has power to extend the period of submission of further report for such further period as it considers necessary;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period up to 31st January, 2014.
[F. N. 17/1/2007-BM]
URVILLA KHATI, Jt. Secy. (PP)
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