रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुध्वार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935
, 1935
सं. 2666] No. 2666] NEW DELHI,
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA
AGRAHAYANA 6, 1935
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नई दिल्ली, २७ नवम्बर, २०१३
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केन्द्रीय सरकार, आय-कर नियम, १९६२ के नियम, ६घघघ के उप
BÉEÉ.+ÉÉ. 3513(+É).—केन्द्रीय सरकार, आय कर नियम, १९६२ के नियम, ६घघघ के उप:नियम (४) के साथ पठित आय-कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा ४३ के खंड (५) के परंतुक के खंड (ङ) के स्पष्टीकरण २ के खंड (iii) कर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा ४३ के खंड (५) के परंतुक के खंड (ङ) के स्पष्टीकरण २ के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के खंड (५) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए us'kuy dekfMVh द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के खंड (५) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के खंड (५) के परंतुक के खंड (ङ) के प्रयोजना MsjhosfVol ,Dlpsat लिमिटेड, मुंबई को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मान्यताप्राप्त संगम के रूप में लिमिटेड, मुंबई को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मान्यताप्राप्त संगम के रूप में अधिसूचित करती है ।
२. केन्द्रीय सरकार us'kuy dekfMVh MsjhosfVol ,Dlpsat
us'kuy dekfMVh MsjhosfVol ,Dlpsat लिमिटेड, मुंबई की मान्यता को आय
लिमिटेड, मुंबई की मान्यता को आय-कर नियम, १९६२ के नियम, ६घघग में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी अतिक्रमण किए जाने की दशा में वापस ले सकेगी । नियम, ६घघग में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी अतिक्रमण किए जाने की दशा में वापस ल नियम, ६घघग में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी का भी अतिक्रमण किए जाने की दशा में वापस ले सकेगी ।
३. यह अधिसूचना तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वायदा बाजार आयोग द्वारा अनुदत्त अनुमोदन को वापस नहीं ३. यह अधिसूचना तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वायदा बाजार आयोग द्वारा अन ३. यह अधिसूचना तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वायदा बाजार आयोग द्वारा अन ले लिया जाता अथवा उसका अवसान नहीं हो जाता या जब तक कि अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर नियम, ले लिया जाता अथवा उसका अवसान नहीं हो जाता या जब तक कि अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्व ले लिया जाता अथवा उसका अवसान नहीं हो जाता या जब तक कि अधिसूचना को केन्द्रीय सरकार द्व १९६२ के नियम ६घघघ के उपनियम (५) के अधीन विखंडित नहीं कर दिया जाता है । १९६२ के नियम ६घघघ के उपनियम (५) के अधीन विख
[अधिसूचना सं. 90 /२०१३ /फा.सं.१४२/३१/२०१३
१४२/३१/२०१३-टीपीएल ;भाग- Iद्ध]
आशीष मोहन्ती, अवर सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th November, 2013
INCOME-TAX
S.O. 3513(E).─In exercise of the powers conferred by clause (iii) of the Explanation 2 of clause (e) of the proviso to clause (5) of Section 43 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rule (4) of rule 6DDD of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the National Commodity and Derivatives Exchange Limited, Mumbai as a recognised association for the purposes of clause (e) of the proviso to clause (5) of the said section, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
2. The Central Government may withdraw the recognition of National Commodity and Derivatives Exchange Limited, Mumbai if any of the conditions specified in rule 6DDC of the Income –tax Rules, 1962, is violated.
3. This notification shall remain in force until the approval granted by the Forward Markets Commission is withdrawn or expires, or the notification is rescinded by the Central Government under sub-rule (5) of rule 6DDD of the Income-tax Rules, 1962.
[Notification No. 90/2013/F. No. 142/31/2013-TPL (Pt.-I)]
ASHIS MOHANTY, Under Secy.