रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुध्वार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935
, 1935
सं. 2658] No. 2658] NEW DELHI,
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA
AGRAHAYANA 6, 1935
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013
का. आ. 3504 (अ).--केन्द्रीय सरकार
अपने आषय की घोषणा की थी ;
हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाषित किया गया था ;
ेजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;
ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 18 मार्च, 2013 जो भारत के राजपत्र, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 759(अ), तारीख 18 मार्च, 2013 जो भारत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचन में प्रकाषित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेष राज्य भोपाल जिले में राष्ट्रीय खण्ड (ii) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेष राज्य भोपाल जिले में राष्ट्रीय असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड ( (भोपाल से साँची सेक्षन) तक के भूखण्ड का बाइपासों 000 कि.मी. से 6.500 कि.मी. (भोपाल से साँची सेक्षन) तक के भूखण्ड का बाइपासों राजमार्ग संख्या 86 एक्सटेंषन के 0.000 कि करने ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सहित, निर्माण (चौड़ा करने ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि करने ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 6 अप्रैल, और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 6 अप्रैल, और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 6 अप्रैल, 2013 को "दैनिक भास्कर" और "हिन्दुस्तान टाइ और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और अ और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और अ दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट दे दी हैं ; अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती हैं कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती हैं कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती हैं कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए और कब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती हैं और कब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती हैं और कब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी। रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।
5011 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्सटेंशन के डिजाइन चैनेज 0.000 कि.मी. से 6.500 कि.मी. तक (भोपाल-साँची सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक/तहसील का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति के नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | भोपाल | हुजूर | (1) आदमपुर छावनी | 52/1/1/1 | निजी | सिंचित | 0.141 | बेगम बी वेवा अब्दुल रहमान खां निवासी भोपाल |
| (2) सगोनी कलाँ | 44 | निजी | सिंचित | 0.032 | डॉ. अरूण कुमार, डॉ. माधवेन्द्र आ. राधेलाल रिछारिया, श्रीमती अनुराधा पत्नि पी.डी. शर्मा, श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नि ओमप्रकाश शर्मा, श्रीमती सुरेखा मिश्रा पत्नि डा.ॅ अरूण मिश्रा, डॉ. कु.पूर्णिमा, कु. उत्पला आ. डॉ राधेलाल रिछारिया निवासी बी-1 पंजाबीबाग भोपाल | |||
| 199 | निजी | सिंचित | 0.090 | श्रीमती सुमन पाण्डे पत्नि सुभाषचन्द पाण्डे निवासी भोपाल | ||||
| 82 | सरकारी | रास्ता | 0.018 | शासकीय म.प्र. शासन | ||||
| (3) कौलुवा खुर्द | 166 | निजी | सिंचित | 0.070 | कोमल बाई पत्नि पर्वत सिंह ठाकुर निवासी कौलुवा खुर्द | |||
| 37/2 | निजी | सिंचित | 0.040 | गोविन्द सिंह आ. रामकिशन ठाकुर निवासी कौलुवा खुर्द | ||||
| 39 | निजी असिंचित | 0.003 | रामकली बाई वेवा कालूराम ठाकुर निवासी भोपाल | |||||
| 41 | निजी | सिंचित | 0.039 | रामकली बाई वेवा कालूराम ठाकुर निवासी भोपाल | ||||
| 96 | सरकारी चरोखर | 0.016 | शासकीय म.प्र. शासन | |||||
| 70 | सरकारी | नाला | 0.017 | शासकीय म.प्र. शासन | ||||
| 65 | निजी | सिंचित | 0.161 | भीकम सिंह आ. नेमसिंह | ||||
| (4) नरोन्हा सांकल | 118 | निजी असिंचित | 0.035 | अब्दुल रशीद खां आ. हमीद खां | ||||
| 123/1/1 | निजी असिंचित | 0.078 | गोविन्द तोमर आ. दुलीचन्द तोमर, बाबर खान आ. हमीद खान | |||||
| 123/1/3 | निजी असिंचित | देवेन्द्र शर्मा आ. बी.के. शर्मा | ||||||
| 123/2/1 | निजी असिंचित | देवेन्द्र शर्मा आ. बी.के. शर्मा |
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3;iiद्ध] भारत का राजपत्रा : असाधरण
| 123/2/2 | निजी असिंचित | देवेन्द्र शर्मा आ. बी.के. शर्मा | ||||||
| 155 | निजी | सिंचित | 0.150 | अशोक आ. गोपीलाल अग्रवाल | ||||
| 0.890 |
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi the 27th November, 2013
S.O. 3504 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways, number S.O. 759 (E) dated the 18th March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening), maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext., including construction of bypasses on the stretchy of land from km. 0.000 to km. 6.500 (Bhopal to Sanchi Section) in District Bhopal, in the State of Madhya Pradesh;
And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Hindustan Times" both dated the 6th April, 2013, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;
And whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on of publication of this notification in the official Gazette the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in Central Government, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without strucrure, falling within the stretch of land from Design Chainage km 0.000 to km 6.500 from Bhopal to Sanchi Section of the National Highway No. 86 Ext. in the District Bhopal in the State of Madhya Pradesh.
| Serial number | Name of the District | Name of taluk/tehsil | Name of the Village | Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Hectare) | Name of land owner/ Interested person |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Bhopal | Hazoor | (1) Adampur Chawni | 52/1/1/1 | Private | Irrigated | 0.141 | Begum bee Widow Abdul Rahman khan Residance Bhopal |
| (2) Sagonikala | 44 | Private | Irrigated | 0.032 | Dr. Arun Kumar, Dr. Madhvendra S/o Radhelal Richhariya, Smt. Anuradha W/o P.D. Sharma, Smt. Kalpana Sharma W/o Omprakash Sharma, Smt. Surekha Mishra W/o Dr. Arun Mishra, Dr. Ku. Purnima, Ku. Utpala D/o Dr. Radhelal Richhariya Residance B-1 Panjabeebag Bhopal | |||
| 199 | Private | Irrigated | 0.090 | Smt. Suman Pandey W/o Subhashchand Pandey Residance Bhopal | ||||
| 82 | Govt. | Road | 0.018 | M.P. Government | ||||
| (3) Koluwa khurd | 166 | Private | Irrigated | 0.070 | Komal Bai W/o Parvat Singh Thakur Residance of Koluwa khurd | |||
| 37/2 | Private | Irrigated | 0.040 | Govind Singh S/o Ramkishan Thakur Residance of Koluwa khurd | ||||
| 39 | Private | Unirrigated | 0.003 | Ramkali Bai Widow Kaluram Thakur Residance Bhopal | ||||
| 41 | Private | Irrigated | 0.039 | Ramkali Bai Widow Kaluram Thakur Residance Bhopal | ||||
| 96 | Govt. | Grazing land | 0.016 | M.P. Government | ||||
| 70 | Govt. | Nalah | 0.017 | M.P. Government | ||||
| 65 | Private | Irrigated | 0.161 | Bhikam singh S/o Naim Singh | ||||
| (4) Naronha Sankal | 118 | Private | Unirrigated | 0.035 | A. Rashid khan S/o Hamid Khan | |||
| 123/1/1 | Private | Unirrigated | 0.078 | Govind Singh Tomar S/o Dulichandra Tomar, Babbar Khan S/o Hamid Khan | ||||
| 123/1/3 | Private | Unirrigated | Devendra Sharma S/o B.K. Sharma | |||||
| 123/2/1 | Private | Unirrigated | Devendra Sharma S/o B.K. Sharma | |||||
| 123/2/2 | Private | Unirrigated | Devendra Sharma S/o B.K. Sharma | |||||
| 155 | Private | Irrigated | 0.150 | Ashok S/o Gopilal Agarwal | ||||
| 0.890 |
[ F. No. NHAI/BOT/DBFO/11012/14/2007/LA ] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
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