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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 70.700 to Km. 179.285 of the NH No.73 in the state of Haryana.

Published 27 November 2013

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 157163 )
Identifier
in.gazette.central.e.2013-11-27.157163
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654] नई दिल्ली,

नई दिल्ली, बुध्वार, नवम्बर 27, 2013/अग्रहायण 6, 1935

No. 2654] NEW DELHI, WEDNES

WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2013/AGRAHAYANA

AGRAHAYANA 6, 1935

lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky; vf/klwpuk नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2013

dk-vk- 3500¼v½-—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्री य राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, पष्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, पष्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 70.700 यह समाधान हो जाने के पष्चात्‌ कि हरियाणा राज्य यह समाधान हो जाने के पष्चात्‌ कि हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कि.मी. से 179.285 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ; ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घ

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्‌ भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकुला को लिखित रूप में किया ेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्‌ भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकुला को लिखित रूप में किया ेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्‌ भूमि अर्जन अधिकारी, पंचकुला को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या की सुनवाई करने के पष्चात्‌ तथा किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात्‌ तथा किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों ऐसी और जाँच करने के पष्चात्‌, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों ऐसी और जाँच करने के पष्चात्‌, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों ऐसी और जाँच करने के पष्चात्‌, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ; को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया

अंतिम होगा ;

रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू

कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

5007 GI/2013

(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3 (ii)]

vuqlwph हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 70.700 कि.मी. से 179.285 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम स . ं जिला का नाम तालुक का नाम गांव का नाम सवे क्षण र् स ख्या ं भूमि का प्रकार भूमि की प्र—ति क्षेत्रफल कनाल-मारला में (के. एम)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 ¼1½ ;equkuxj ¼1½ txk/kjh ¼1½ dykukSj g-c- u- 136 43//25 सरकारी/निजी गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही 0-15
54//5 सरकारी/निजी गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही 0-18
55//1 सरकारी/निजी गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही 2-8
9 सरकारी/निजी गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही 0-5
10 सरकारी/निजी गैर मु. दरख्तान सफेदा/चाही 6
11 निजी चाही 2-5
12 निजी चाही 3-1
18 निजी चाही 1-3
19 निजी चाही 4-11
20 निजी चाही 0-1
22 निजी चाही 0-4
23 निजी चाही 3-17
24 निजी चाही 1-5
188 सरकारी गैर मु. रास्ता 0-15
Path सरकारी गैर मु. रास्ता 0-1
58//3 निजी ग ै र मु. चौ. 0-5
4 निजी ग र मु. चौ. ै 5-1
5 सरकारी शमशान भूमि 3-0
7 सरकारी गैर मु. शमशान भूमि 0-8
;ksx 36-3

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/एलए/पीआईयू-डीडीएन/2012]

माया प्रकाष, उप सचिव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2013

S.O. 3500(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway No. 73 on the stretch of land Km. 70.700 to Km. 179.285, in District Yamuna Nagar in the state of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Land Acquisition Officer, Panchkula, Haryana, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by orders, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

भारत का राजपत्रा : असाधरण

3 [भाग II—खण्ड 3 (ii)]

SCHEDULE Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 70.700 to Km. 179.285 of the National Highway No.73 in the state of Haryana.

Serial number Name of district Name of taluk Name of village Survey number Type of land Nature of land Area in Kanal-Marla (in K-M)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Yamuna Nagar (1) Jagadhari (1) Kalanaur H.B. No. 136 43//25 Government/Private Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi 0-15
54//5 Government/Private Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi 0-18
55//1 Government/Private Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi 2-8
9 Government/Private Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi 0-5
10 Government/Private Gair Mu. Darakhtan Safeda/Chahi 6
11 Private Chahi 2-5
12 Private Chahi 3-1
18 Private Chahi 1-3
19 Private Chahi 4-11
20 Private Chahi 0-1
22 Private Chahi 0-4
23 Private Chahi 3-17
24 Private Chahi 1-5
188 Government Path 0-15
Path Government Path 0-1
58//3 Private Gair Mu. Chau. 0-5
4 Private Gair Mu. Chau. 5-1
5 Government Shamshan Bhumi 3-0
7 Government Gair Mu. Shamshan Bhumi 0-8
Total 36-3

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 27 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2013-11-27.157163/. Archive identifier in.gazette.central.e.2013-11-27.157163.