असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2013/अग्रहायण 12, 1935
सं. 284] नई दिल्ली,
No. 284] NEW DELHI, TUES
TUESDAY, DECEMBER 3, 2013/AGRAHAYANA
12, 1935
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2013
सं. 42 (आर.ई.-2013)/2009-2014
विषय : आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैन्डर्स लकड़ी के मूल्
ः आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैन्डर्स लकड़ी के मूल्य संवर्धित उत्पादं के निर्यात की
य संवर्धित उत्पादं के निर्यात की प्रक्रिया।
01/91/180/1380/एएम 12/निर्यात सेल.—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2
14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत 2013 की अधिसूचना सं. 54 के अनुसार लाल फा.सं. 01/91/180/1380/एएम प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार दिनांक 3-12-2013 की अधिसूचना सं प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, सैन्डर्स लकड़ी के मूल्य संवर्धित उत्पादं के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
सैन्डर्स लकड़ी के मूल्य संवर्धित उत्पादं के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।
2. (i) आन्ध्र प्रदेश सरकार क एतद्द्वारा स्वयं अथवा इस प्र
त किसी संस्था/संस्थाअं के आन्ध्र प्रदेश सरकार क एतद्द्वारा स्वयं अथवा इस प्रयजन के लिए स्वयं द्वारा प्राधिकृत माध्यम से लाल सैन्डर्स लकड़ी के 1998
र् लकड़ी के 1998.5917 मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादं के निर्यात की अनुमति दी गई है।
मूल्य संवर्धित उत्पादं के निर्यात की अनुमति दी गई है।
(ii) ऐसी संस्था/संस्थाअं अथवा आन्ध्र प्रदेश सरकार, जैस ऐसी संस्था/संस्थाअं अथवा आन्ध्र प्रदेश सरकार, जैसा भी मामला ह, क आन्ध्र प्रदेश सरकार से मात्रात्मक आबंटन सरकार से मात्रात्मक आबंटन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात प्राधिकार प्रदान किया व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात प्राधिकार प्रदान किया पत्र प्रस्तुत करने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के जाएगा।
3. सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :
की अधिसूचना सं. 54 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैन्डर्स लकड़ी के 1998
54 के अनुसार आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल सैन्डर्स लकड़ी के 1998.5917 दिनांक 3-12-2013 की अधिसूचना सं मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादं के निर्यात की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई है। मीट्रिक टन मूल्य संवर्धित उत्पादं के निर्यात की प्रक्रिया अधिसूचित कर दी गई है।
अनुप के. पूजारी
पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE )
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 3rd December, 2013
No. 42 (RE-2013)/2009-2014
Sub : Procedure for export of Value Added products of Red Sanders wood by Government
of Andhra Pradesh.
F. No. 01/91/180/1380/AM 12/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, Director General of Foreign Trade prescribes the following procedure for export of value added products of Red Sanders wood in terms of Notification No. 54 dated 3-12-2013.
2. (i) Government of Andhra Pradesh is hereby permitted to export 1998.5917 MTs of value added products of Red Sanders wood, either by itself or through any entity/entities so authorized by them for the purpose.
(ii) Such entity/entities or Government of Andhra Pradesh, as the case may be, shall be granted export authorization by the concerned Regional Authority of DGFT upon production of quantity allocation letter from Government of Andhra Pradesh.
3. Effect of this Public Notice :
Procedure for export of 1998.5917 MTs of value added products of Red Sanders wood by Government of Andhra Pradesh in terms of Notification No. 54 of 3-12-2013 has been notified.
ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade