रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2728] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2013/अग्रहायण 18, 1935
No. 2728] NEW DELHI, MON
MONDAY, DECEMBER 9, 2013/AGRAHAYANA 1
18, 1935
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नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2013
dk-vk- 3601¼v½-—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात संख्या का. आ. 1479(अ) तारीख 4 जून जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रा 7 जून, 2013, में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में ाारत के असाधारण राजपत्र तारीख 7 जून, 2013, में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तर प्रदेष) तक पेट्रोलियम उत्पाद क विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तर प्रदेष) तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तर प्रदेष) तक पेट्रोलियम उत्पाद क हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी ;
और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18.8.2013 तक उपलब्ध करा दी और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18 13 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है ;
ै, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती बछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन ि जाए ;
5143 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3 (ii)] और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेष देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड में निहित होगा।
पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेषन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
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| तहसील : भरतपुर जिला : भरतपुर राज्य राजस्थान | |||||
| क्रम सं. | गॉंव का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेयर | एयर | वर्ग मीटर | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | धौरमुई | 305 | 00 | 06 | 82 |
| 304 | 00 | 02 | 40 | ||
| 272 | 00 | 03 | 60 | ||
| 303 | 00 | 02 | 88 | ||
| 275 | 00 | 01 | 49 | ||
| 302 | 00 | 02 | 24 | ||
| 295 | 00 | 18 | 56 | ||
| 300 | 00 | 03 | 71 | ||
| 293 | 00 | 00 | 60 | ||
| 294 | 00 | 01 | 20 | ||
| 299 | 00 | 03 | 20 | ||
| 296 | 00 | 01 | 60 | ||
| 342 | 00 | 09 | 00 | ||
| 523 | 00 | 04 | 40 | ||
| 519 | 00 | 10 | 00 | ||
| 445 | 00 | 00 | 60 | ||
| 522 | 00 | 05 | 32 | ||
| 521 | 00 | 05 | 21 | ||
| 520 | 00 | 03 | 92 | ||
| 518 | 00 | 10 | 08 | ||
| 516 | 00 | 03 | 08 | ||
| 517 | 00 | 05 | 04 | ||
| 515 | 00 | 02 | 48 | ||
| 539 | 00 | 03 | 60 |
3
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3 (ii)]
| 1 | धौरमुई (जारी....) | 540 | 00 | 03 | 60 | |
| 556 | 00 | 01 | 60 | |||
| 555 | 00 | 08 | 70 | |||
| 554 | 00 | 08 | 10 | |||
| 553 | 00 | 04 | 12 | |||
| 594 | 00 | 00 | 63 |
[फा. सं. आर-31015/33/2012-ओआर-II]
पवन कुमार, अवर सचिव
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th December, 2013
S.O. 3601 (E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1479(E) dated the 4th June, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 7th June, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Product from Rewari in the State of Haryana to Kanpur in the State of Uttar Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited;
And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 18.8.2013;
And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;
And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited, free from all encumbrances.
Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3 (ii)]SCHEDULE
| Taluka : Bharatpur District : Bharatpur State : Rajasthan | |||||
| Sr. No. | Name of Village | Khasara No. | Area | ||
| Hectare | Are | Square meter | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dhaurmui | 305 | 00 | 06 | 82 |
| 304 | 00 | 02 | 40 | ||
| 272 | 00 | 03 | 60 | ||
| 303 | 00 | 02 | 88 | ||
| 275 | 00 | 01 | 49 | ||
| 302 | 00 | 02 | 24 | ||
| 295 | 00 | 18 | 56 | ||
| 300 | 00 | 03 | 71 | ||
| 293 | 00 | 00 | 60 | ||
| 294 | 00 | 01 | 20 | ||
| 299 | 00 | 03 | 20 | ||
| 296 | 00 | 01 | 60 | ||
| 342 | 00 | 09 | 00 | ||
| 523 | 00 | 04 | 40 | ||
| 519 | 00 | 10 | 00 | ||
| 445 | 00 | 00 | 60 | ||
| 522 | 00 | 05 | 32 | ||
| 521 | 00 | 05 | 21 | ||
| 520 | 00 | 03 | 92 | ||
| 518 | 00 | 10 | 08 | ||
| 516 | 00 | 03 | 08 | ||
| 517 | 00 | 05 | 04 | ||
| 515 | 00 | 02 | 48 | ||
| 539 | 00 | 03 | 60 | ||
| 540 | 00 | 03 | 60 | ||
| 556 | 00 | 01 | 60 | ||
| 555 | 00 | 08 | 70 | ||
| 554 | 00 | 08 | 10 | ||
| 553 | 00 | 04 | 12 | ||
| 594 | 00 | 00 | 63 |
[ F. No. R- 31015 / 33 /2012- OR-II) ]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
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