रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2740] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 11, 2013/अग्रहायण 20, 1935
No. 2740] NEW DELHI, WEDNES
WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013/AGRAHAYANA
AGRAHAYANA 20, 1935
स्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्य औरऔरऔरऔर परिवारपरिवारपरिवारपरिवार कल्याणकल्याणकल्याणकल्याण मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
[आयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)द, , , , योगयोगयोगयोग वववव प्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिक
प्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिक चिकित्साचिकित्साचिकित्साचिकित्सा, , , , यूनानीयूनानीयूनानीयूनानी, , , , सि#सि#सि#सि# एवंएवंएवंएवं होम्योपैथीहोम्योपैथीहोम्योपैथीहोम्योपैथी ((((आयुषआयुषआयुषआयुष
आयुषआयुषआयुषआयुष) ) ) ) विभागविभागविभागविभाग]
अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013
जबकि भारतीय चिकित्सा कें <ीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970
, 1970 (1970 का 48) (इसके काकाकाका....आआआआ. 3615 (. 3615 (. 3615 (. 3615 (अअअअ))))....—जबकि
प(cid:6)ात् उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित
उल्लिखित) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के
के अनुसरण में, उन राज्यों से, जिनमें भारतीय चिकित्सा राज्य पंजिका
पंजिका का रख-रखाव किया जाता है, आयुव%द, सि& एवं
एवं यूनानी चिकित्सा प(cid:27)तियों के सदस्य आयुव%द, सि& एवं यूनानी
चिकित्सा?यासियों के रूप में उस पंजिका में दर्ज
(cid:29)क्तियों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किए गए हैं।
अब, अतएव, उक्त अधिनियम
यम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
शक्तियों का प्रयोग करते %ए, कें & सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना
सं.का.आ. 3259(अ) तारीख 21 अगस्त, 1971 में निम्नांकित और
संशोधन करती है, अर्थात् :—
धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड
खंड (क) के अंतर्गत निर्वाचित :—
5171 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3 (ii)] तािलकातािलकातािलकातािलका
| ....संसंसंसं.... | राज् य का नाम | का िववरण सदसदसदसदस् यों स् यों का िववरण स् यों स् यों | चिकित्सा चिकित्सा चिकित्सा चिकित्सा पति | निर्वाचन की निर्वाचन की निर्वाचन की निर्वाचन की तारीख | सदस् यता की विधिमान् य सदस् य ता की विधिमान् य अविध सदस् य सदस् य ता की विधिमान् य ता की विधिमान् य अविध |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | असम | डा. गजेन् भराली, पवित्र कु टीर, देविगरी पथ, मकान नं.-10, पी.ओ. खारिघल, ग ुवाहाटी-781004 (असम) | आयुवद | 5.11.2013 | उनके चुनाव की तारीख से पांच वर्ष अविध तक या स ंबंिधत भारतीय चिकित् सा राज् य प ंजिका में उनके प ंजीकरण के स् थगन पर, इनमें से जो भी पहले हो। |
[फा. सं. ए.11019/48/2012-ईसी/सीसीआईएम निर्वाचन(असम)]
राज प्रताप सिह, संयुक्त सिचव
पादपादपादपाद टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण:::: मूल अिधसूचना का.आ.सं. 3259(अ) तारीख 21 अगस्त, 1971 द्वारा जारी की गई थी और उसमें
िपछली बार संशोधन का.आ. सं.2078 (अ) तारीख 13 सितम्बर, 2011 द्वारा किया गया।
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
[Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy]
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th December, 2013
S.O. 3615 (E).—Whereas in pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) (hereinafter referred to as the said Act) Members for Ayurveda, Siddha and Unani Systems of medicine from the State in which the State Register of Indian Medicine is maintained, have been elected from amongst themselves by persons enrolled on that Register as practitioners of Ayurveda, Siddha and Unani.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare S.O. number 3259 (E), dated the 21st August,1971, namely:—
Elected under clause (a) of sub-section (1) of section 3:—
| S.No. | Name of the State | Particulars of the members | System of medicine | Date of election | Valid Term of membership |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Assam | Dr. Gajendra Bharali Pabitra Kutir, Devagiri Path, House No.10, P.O. Kharghli, Guwahati- 781004 (Assam) | Ayurveda | 5.11.2013 | Term of five years from the date of his election or till he ceases to be enrolled on the concerned State Register of Indian Medicine whichever is earlier. |
[ No. A. 11019/48/2012-EC/CCIM Election (Assam)] RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.
Foot Note : The principal notification was issued vide number S.O. 3259 (E), dated the 21st August, 1971 and lastly amended vide No. S.O. 2078(E), dated the 13th September, 2011.