असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935
सं. 2758] नई दिल्ली,
No. 2758] NEW DELHI, THURS
THURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA
, 2013/AGRAHAYANA 21, 1935
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नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2013
dk-vk- 3646¼v½--केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो
(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (
ोग, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूच -केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, के उपखंड (vi) के उपबंधों के जगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13-6-2013 द्वारा लोह (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की 6-2013 से छः मास की उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 18-6
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रो अयस्क खनन उद्योग, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 प्रविष्टि 16 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 18 कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था; कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड(vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त वधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18.12.2013 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 18 घोषित करती है।
[फा. सं. एस-11017/13/97-आइ
/97-आइ.आर.(पी.एल.)]
ए. सी
सी. पाण्डे, संयुक्त सचिव 5195 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, 12th December, 2013
S.O. 3646(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, dated 13.06.2013 the service in the Iron Ore Mining Industry which is covered by item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 18th June, 2013.
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th December, 2013.
[F. No. S-11017/13/97–IR (PL)]
A. C. PANDEY, Jt. Secy.