असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935
सं. 2761] नई दिल्ली,
No. 2761] NEW DELHI, THUR
HURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA
, 2013/AGRAHAYANA 21, 1935
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2013
dk-vk- 3649¼v½-&केन्द्रीय सरकार, रा
् कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के कि.मी. 362/200 से कि
सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् क्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त 200 से कि.मी. 362/300 तक के पष्चात् कि राजस्थान राज्य के सीकर जिले के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्डषोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन ोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन ोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन ारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, एतद्द्वारा ऐसी भूमि का अर्ज के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीच अपने आषय की घोषणा करती है।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन ख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप ासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर षासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारी कर सकेगा।
को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्् उपखण्ड अधिकारी, सीकर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात क्तगत रूप में या विधि व्यवसायी के माध्यम से उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या विधि व्यवसायी के उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्ष सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पष्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पष्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पष्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझें, आदेष द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा। सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझें, आदेष द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा। सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझें, आदेष द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा।
रा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धा
होगा।
और इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में और इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में और इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्व व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
और उनका हितबद्व व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीराजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के कि.मी. 362/200 से कि.मी. 362/300, तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्र. स. | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं.) | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सीकर | सीकर | रसीदपुर | 210 | सरकारी | चरागाह | 0.1400 |
| 881/789 | सरकारी | चरागाह | 0.7300 | ||||
| कुल योग | 0.8700 |
[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37014/3/2011/एनएचडीपी-IVA] माया प्रकाष, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th December, 2013
S.O. 3649(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11 in the Stretch of land from km. 362/200 to km. 362/300 in District of Sikar, in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Sikar, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from
No. 11 on the Stretch of land from km. 362/200 to km. 362/300, of the National Highway No. 11 in District
of Sikar in the State of Rajasthan.
| S. No. | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area in hectares/ Square meters |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sikar | Sikar | Rasidpur | 210 | Government | Charagaha | 0.1400 |
| 881/789 | Government | Charagaha | 0.7300 | ||||
| Total | 0.8700 |
[F. No. RW/NH-37014/3/2011-NHDP-IVA]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.