रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2013/अग्रहायण 21, 1935
सं. 2764] नई दिल्ली,
No. 2764] NEW DELHI, THURS
THURSDAY, DECEMBER 12, 2013/AGRAHAYANA 21
21, 1935
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2013
का.आ. 3652 (अ).-केन्द्रीय सरकार ने
केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग अधिनियम कहा गया हैै) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के अधिनियम कहा गया हैै) की धारा 3क की उप त के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, 1966(अ). तारीख 2 जुलाई, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1966(अ) , में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के किमी. 406/587.5 , में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के किमी उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के किमी से किमी. 406/812 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रब 406/812 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक 406/812 तक के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रब प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 28 ज और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप धारा (3) के अधीन तारीख 28 जुलाई, 2013 को कुंज (दैनिक)'' समाचार पत्र (सीकर) मेेंं ''मॉर्निंग न्यूज (दैनिक)'' समाचार पत्र (सीकर) और तारीख 30 जुलाई, 2013 को ''प्रकाश कुंज (दैनिक)'' समाचार पत्र (सीकर) मेेंं ''मॉर्निंग न्यूज (दैनिक)'' समाचार पत्र (सीकर) और तारीख 30 जुलाई प्रकाशित किया गया था;
और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं; और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट ी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की ते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;
और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय े प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक् सरकार में निहित हो जायेगी।
5201 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के किमी. 406/587.5 से किमी. 406/812 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्र. सं. | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | खसरा नम्बर | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (हैक्टर) | हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | सीकर | फतेहपुर | रोल्साबसर | 200/1 | निजी | बारानी | 0.9000 | अयुब अली पुत्र असगरखां रोशनी पत्नी असगरखां हि. 1/6 निशारखां याकुब अली प ु त्र अलादीन खां हि. 2/3 अहमद अली खां पुत्र अलादीन खां हि. 1/6 जाति कायमखानी नि. साहबसर |
| 202 | निजी | बारानी | 0.2400 | जवाहरखां पुत्र गोहर अली खां जाति कायमखानी सा. साहबसर | ||||
| कुल योग | 1.1400 |
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th December, 2013
S.O. 3652(E). —Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1966(E), dated 2nd July, 2013, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11 on the Stretch of land from km. 406/587.5 to km. 406/812 in District of Sikar, in the State of Rajasthan;
And whereas the substance of the said notification has been published in "Morning News (Dainik)" News Paper (Sikar), dated 28th July, 2013 and "Prakash Kunj (Dainik)" News Paper (Sikar), dated 30th July, 2013; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;
And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
3 [भाग II—खण्ड 3;iiद्ध] भारत का राजपत्रा : असाधरणSCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from km. 406/587.5 to km. 406/812 of National Highway No. 11 in District of Sikar, in the State of Rajasthan.
| S. No. | Name of the District | Name of the Taluk | Name of the Village | Khasra/ Survey No. | Type of Land | Nature of Land | Area (Ha.) | Name of persons interested |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sikar | Fatehpur | Rolsabsar | 200/1 | Private | Barani | 0.9000 Ayub Ali | S/o Asagarkhan Roshani W/o Asagarkhan Hi. 1/6 Nisharkhan Yakub Ali S/o Aladeen Khan Hi. 2/3 Ahamad Ali Khan S/o Aladeen Khan Hi. 1/6 Caste Kayamkhani R/o Sahabsar |
| 202 | Private | Barani | 0.2400 | Jawaharkhan S/o Gohar Ali Khan Caste Kayamkhani Sa. Sahabsar | ||||
| Grand Total 1.1400 |
[F. No. RW/NH-37014/3/2011-NHDP-IVA]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
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