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Extraordinary Gazette of India · Government of India

the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.11 in the Stretch of land from Km. 406/587.5 to Km. 406/812 in District of Sikar

Published 13 December 2013

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 157285 )
Identifier
in.gazette.central.e.2013-12-13.157285
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2013/अग्रहायण 22, 1935

सं. 2776] नई दिल्ली,

No. 2776] NEW DELHI, FRI

FRIDAY, DECEMBER 13, 2013/AGRAHAYANA 22

2, 1935

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3665(अ).-केन्द्रीय सरकार,

केन्द्रीय सरकार, राश्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पष्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पष्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप कि राजस्थान राज्य के सीकर जिलें में राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के कि.मी. कि राजस्थान राज्य के सीकर जिलें में राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 क यह समाधान हो जाने के पष्चात्‌्‌ कि राजस्थान राज्य के सीकर जिलें में राश्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 क 406/587.5 से कि.मी. 406/812 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना 406/812 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना 406/812 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीच आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीच अनुसूची में दिया गया है, एतद्‌द्वारा ऐसी भूमि

द्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोशणा करती है।

का अर्जन करने के अपने आषय की घोशणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

को लिखित रूप में किया ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्‌्‌ उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर को लिखित रूप में किया ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्येिक्तगत रूप में जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्येिक्तगत रूप में जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्येिक्तगत रूप में ुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पष्चात्‌ तथा ऐसी और ुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पष्चात या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे आक्षेप की सुनवाई के पष्चात , यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझें, आदेष द्वारा या तो आक्षेप को जांच करने के पष्चात्‌, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझें, आदेष द्वारा या तो आक्षेप को , यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझें, आदेष द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा। अनुज्ञात करेगा या अननुज्ञात करेगा।

धीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उप

अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक एवं अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्व व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। में उपलब्ध है और उनका हितबद्व व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

5217 GI/2013 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची

राजस्थान राज्य के सीकर, जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के कि.मी. 406/587.5 से कि.मी. 406/812 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. स. जिले का नाम तालुक का नाम गाँव का नाम सर्वेक्षण संख्या (खसरा नं.) भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में है)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 सीकर फतेहपुर रोल्साबसर 204/4/3 सरकारी बंजड़ 1.1600
कुल योग 1.1600

[Qk- la- vkjMCy;w@,u,p&37014@3@2011@,u,pMhih&IVA] ek;k Ádk'k] mi&lfpo

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2013

S.O. 3665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.11 in the Stretch of land from Km. 406/587.5 to Km. 406/812 in District of Sikar, in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Fatehpur, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from

No. 11 on the Stretch of land from Km. 406/587.5 to Km. 406/812 of the National Highway No. 11 in District

of Sikar in the State of Rajasthan.

S. No. Name of the district Name of the taluk Name of the village Survey number Type of land Nature of land Area in hectares / Square meters
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Sikar Fatehpur Rolsabsar 204/4/3 Government Banjad 1.1600
Total 1.1600

[F. No. RW/NH-37014/3/2011-NHDP-IVA] MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 13 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2013-12-13.157285/. Archive identifier in.gazette.central.e.2013-12-13.157285.