असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PART II
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2013/अग्रहायण 22, 1935
सं. 2777] नई दिल्ली,
No. 2777] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2013/AGRAHAYANA 22, 1935
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नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2013
dk-vk- 3666¼v½-—केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो
केन्द्रीय सरकार के संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, -खंड (vi) के उपबंधों के (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड ( 13.06.2013 द्वारा लोहा एवं अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 7 में इस्पात उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 2013 से छः मास की कालावधि के लिए ाामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 15.06.2013 से छः मास की कालावधि के लिए षामिल है को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों, के लिए दिनांक 15 लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था; लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;
में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित
लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;
अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (
(1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खंड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त धनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15.12..2013 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा 2013 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15 घोषित करती है।
[फा. संख्या एस-11017/7/2011-आइ
संख्या एस-11017/7/2011-आई.आर. (पी.एल.)]
ए.सी. पाण्डे, संयुक्त सचिव ए
5219 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION
New Delhi, the 13th December, 2013
S.O. 3666(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment, dated 13.06.2013 the services in the Iron and Steel which is covered by item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months with effect from 15th June, 2013.
And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months with effect from 15th December, 2013.
[F. No. S-11017/7/2011–IR(PL)]
A.C. PANDEY, Jt. Secy.