असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935
सं. 2816] नई दिल्ली,
No. 2816] NEW DELHI, WEDNES
WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA
NA 27, 1935
lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky; lM+d ifjogu vkSj jktekxZ ea=ky;
vf/klwpuk
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013
, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 27 फरवरी, 2007, को
dk-vk- 3705¼v½.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 षक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क षक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड की अधिसूचना संख्या का.आ. 294(अ), तारीख 14 फरवरी 2007, जो भारत के 294(अ), तारीख 14 फरवरी 2007, जो भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रकाषित की गई थी, में राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप एतद्द्वारा निम्नलिखित संषोधन करती है, अर्थात् :- एतद्द्वारा निम्नलिखित संषोधन करती है, अर्थात्
— उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना मेें,—
कडों के स्थान पर "उप कलक्टर भूमि "विषेष भूमि अर्जन अधिकारी संख्या 5, सोलाप अर्जन अधिकारी, सं. 11, (कृष्णा खोरे), सोलापु
विषेष भूमि अर्जन अधिकारी संख्या 5, सोलापुर" शब्दों और आंकडों के स्थान पर खोरे), सोलापुर" शब्द और आंंकडे प्रतिस्थापित किए जाएंगे
जाएंगे;
[फा. सं. भाराराप्रा/11012/पीआईयू-
पीआईयू-सोलापुर/2012]
माया प्रकाष, उप-सचिव
आ. 294 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, ारा भारत के राजपत्र असाधारण, , खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 27 फरवरी, 2007 में प्रकाषित की गई थी जिसे में प्रकाषित की गई थी जिसे द्वारा संषोधित किया गया ikn fVIi.kh % मूल अधिसूचना का.आ भाग II, खण्ड 3, उप बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 1084(अ), तारीख 5 मई, 2008 द्वारा संषोि बाद में अधिसूचना संख्या का था।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATIONNew Delhi, the 18th December, 2013
S.O. 3705(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 294(E), dated the 14th February 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 27th February 2007, namely:—
In the Preamble to the said notification—
For the words and figures "Special Land Acquisition Officer No. 5, Solapur", the words, figures and "Deputy Collector Land Acquisition No. 11 (Krishna Khore), Solapur", shall be substituted.
[F. No. NHAI/11012/PIU-Solapur/2012]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
Footnote : The principal notification was published vide S.O. 294(E) dated the 14th February 2007, in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 27th February 2007, and amendment subsequently vide Notification No. S.O. 1084(E) dated 5th May, 2008.