असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 2013/अग्रहायण 28, 1935
सं. 2836] नई दिल्ली,
No. 2836] NEW DELHI, THURS
THURSDAY, DECEMBER 19, 2013/AGRAHAYANA 28
28, 1935
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नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2013
dk-vk- 3726¼v½-—केन्द्रीय सरकार,
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 को 27/8 कि.
ीय राजमार्ग संख्या 4 को 13/8 कि.मी. पर जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्य करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलन चेन्नई बाईपास (चरण-I) के मी. पर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को 13/8 कि निर्माण/चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया निर्माण/चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया निर्माण/चौड़ा करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है; गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध हैै, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध हैै, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध हैै, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम
प्राधिकारी, अर्थात् विषेष जिला राजस्व अधिकारी (भू
जिला राजस्व अधिकारी (भूमि-अर्जन), जिला काँचीपुरम और तिरुवल्लूर तमिलनाडु, रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित तमिलनाडु, क लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सु किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सु के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश उक्त अधिनियम की धारा 3ग की
अंतिम होगा;
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिय द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] vuqlwphतमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 को 27/8 कि.मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को 13/8 कि.मी. पर जोड़ने वाले भूखण्ड पर चेन्नई बाईपास (चरण-I) के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्रम संख्या | जिला का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | कांचीपुरम | अलंदुर | पम्मल | 147 भाग | निजी | नम | 182 |
[फा. सं. भाराराप्रा-एचक्यू/11013/01/2011-एलए/नोटिफ./पीआईयू-चेन्नई]
माया प्रकाष, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 19th December, 2013
S.O. 3726(E).—In exercise of powers conferred by sub–section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction/widening of Chennai Bypass (Phase-I) connecting National Highway No. 45 at km 27/8 and National Highway No. 4 at km 13/8 in the District of Kancheepuram in the State of Tamil Nadu hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, object to the use of said land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section of 3C of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer (LA), Kancheepuram and Thiruvallur Districts, Tamil Nadu, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land for construction of Chennai Bypass (Phase-I), connecting NH-45 at km. 27/8 and NH-4 at km. 13/8 in the State of Tamil Nadu.
| Serial number | Name of the District | Name of the Taluk | Name of the Village | Survey Number | Type of land | Nature of land | Area (in Square Metres) |
| 1 | Kancheepuram | Alanthur | Pammal | 147 Part | Private | Wet | 182 |
[F. No. NHAI-HQ/11013/01/2011-LA/Notif./PIU-Chennai]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.