Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from km. 82.000 to km. 124.000 (Raebareilly-Allahabad Section) on the NH No. 24B in the state of Uttar Pradesh.

Published 20 December 2013

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 157439 )
Identifier
in.gazette.central.e.2013-12-20.157439
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

सं. 2857] नई दिल्ली,

No. 2857] NEW DELHI, FRI

FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29

9, 1935

सड़क परिवहन अर राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3747(अ).-केन्द्रीय सरकार,

केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 रायबरेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24(बी) के 82.000 कि के पश्चात्‌ कि उत्तर प्रदेष राज्य के रायबरेली 000 कि.मी. से 124.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (रायबरेली - इलाहाबाद सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के के भूखण्ड (रायबरेली - इलाहाबाद सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के के भूखण्ड (रायबरेली - इलाहाबाद सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी अपने आषय की घोषणा करती है;

धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विषेष भूमि अर्जन अधिकारी (संयुक्त संगठन), ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिका

अधिकारी (संयुक्त संगठन), रायबरेली, को लिखित रुप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप में या किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप में या किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप में या रने के पश्चात्‌ तथा ऐसी और जांच विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपाें की सुनवाई करने के पश्चात्‌ तथा ऐसी और जां किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपाें की सुनवाई क के पश्चात्‌, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपाें को अनुज्ञात कर सकेगा या करने के पश्चात्‌, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपाें को अनुज्ञात कर सकेगा या के पश्चात्‌, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपाें को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

धनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा; धनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण्

और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

5340 GI/2013

(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

अनुसूची उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संंख्या 24बी के 82.000 कि.मी. से 124.000 कि.मी. तक (रायबरेली-इलाहाबाद सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या जिले का नाम तालुक का नाम गांव का नाम सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति क्षेत्रफल
(वर्ग मीटर में) (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 रायबरेली रायबरेली (1) जहानपुर कोडर 109 निजी कृषि 228 0.0228
110 निजी कृषि 1520 0.1520
111 निजी कृषि 728 0.0728
(2) दरियापुर 135 निजी कृषि 1562 0.1562
130 निजी कृषि 500 0.0500
कुल योग 4538 0.4538

[फा. सं. भाराराप्रा/11013/एलए/नोटिफ/2013/पीआईयू-रायबरेली]

माया प्रकाश,उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2013

S.O. 3747(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 24B, on the stretch of land from km. 82.000 to 124.000 (Raebareilly – Allahabad Section) in district Raebareilly in the state of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer (Joint Organization), Raebareilly, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by-order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3Cof the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

3 [भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]

भारत का राजपत्रा : असाधरण

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from

km. 82.000 to km. 124.000 (Raebareilly – Allahabad Section) on the National Highway No. 24B in the state of

Uttar Pradesh

Serial Number Name of the district Name of the Taluk Name of the Village Survey Number Type of Land Nature of Land Area
(in Square Meters) (in Hectare)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Raebareilly Raebareilly (1) Jahanpur Kodar 109 Private Agriculture 228 0.0228
110 Private Agriculture 1520 0.1520
111 Private Agriculture 728 0.0728
(2) Dariyapur 135 Private Agriculture 1562 0.1562
130 Private Agriculture 500 0.0500
Grand Total 4538 0.4538

[F. No. NHAI/11013/LA/3(A)-Notif/2013/PIU-Raebareilly]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 20 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2013-12-20.157439/. Archive identifier in.gazette.central.e.2013-12-20.157439.