असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2877] नई दिल्ली
नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2013/ पौष 2, 1935
No. 2877] NEW DELHI,
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2013/PAUSA 2, 1935
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2013
सं. 60 (आर.ई.-2013)/2009-2014
विषय : भूटान क लकड़ी के कयले के निर्यात की नीति में छूट।
भूटान क लकड़ी के कयले के निर्यात की नीति में छूट।
का.आ. 3795(अ).-विदेश व्यापार नीति, 2009-
3 के साथ पठित, यथा संशधित विदेश व्यापार विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 1.3 के साथ पठित, यथा संशधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निर्यात अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निर्यात अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निर्यात एवं आयात मदं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 की क्रम सं वर्गीकरण की अनुसूची-2 की क्रम सं. 179 में निम्नलिखित संशधन करती हैः
179 में निम्नलिखित संशधन करती हैः
निर्यात एवं आयात मदं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के अध्याय-44 की क्रम सं
अध्याय-44 की क्रम सं.179 लकड़ी "निर्यात एवं आयात मदं के आईटीसी के कयले के निर्यात पर रोक लगाती है। यह रक भूटान के लिए लागू नहीं हगी। के कयले के निर्यात पर रोक लगाती है। यह रक भूटान के लिए लागू नहीं हगी।"
2. इस अधिसूचना का प्रभाव
इस अधिसूचना का प्रभाव :
भूटान क लकड़ी के कयले के निर्यात पर कई रोक नहीं हगी। भूटान क लकड़ी के कयले के निर्यात पर कई रोक नहीं हगी।
[फा. सं. 01/91/171/56/एएम09/निर्यात प्रकष्ठ/पार्ट
01/91/171/56/एएम09/निर्यात प्रकष्ठ/पार्ट ] पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
अनुप के. पूजारी 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE )
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd December, 2013
No. 60 (RE-2013 )/2009-2014
Subject : Relaxation in policy for export of Wood Charcoal to Bhutan.
S.O. 3795(E)—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act,1992, as amended, read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 the Central Government hereby makes the following amendments in respect of Sl. No. 179 of Schedule 2 of ITC(HS) Classifications of Export and Import Items as under :
"Sl. No.179 of Chapter 44 of Schedule 2 of the ITC(HS) Classifications of Export and Import Items prohibits export of wood charcoal. This prohibition will not apply to Bhutan".
2. Effect of this notification :
There will be no prohibition on export of wood charcoal to Bhutan.
[F. No. 01/91/171/56/AM09/Export Cell/Pt.]
ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade