रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2879] नई दिल्ली
नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/ पौष 3, 1935
No. 2879] NEW DELHI,
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSA 3, 1935
सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2013
केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमे नियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत
जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या
1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियाें का प्रयोग ान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के राजकोट जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या न) का निर्माण (चौड़ा करने/चार और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका 900 कि.मी. तक के भूखण्ड (राजकोट सेक्शन) का निर्माण (चौड , प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है का.आ. 3797(अ).- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की करते हुए, यह समाधान हो जाने के प 8 डी के 0.000 कि.मी. से 12.900 कि लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबं संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया
े दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की
ाय की घोषणा करती है;
त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपध
की उपधारा (1) के अधीन के प्रकाशन की तारीख से कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि म पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र मे इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा
त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन ीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विशेष भूमि अर्जन अधिकारी,
कलक्टरी, राजकोट, को ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राि जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या , यदि कोई हो, जिसे सक्षम चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम आक्षेपाें की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपा
ा द्वारा या तो आक्षेपाें को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
े को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदे
कारी द्वारा किया गया कोई आदेश उक्त अधिनियम की धारा 3ग अंतिम होगा;
सूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त सूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्ष
और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है
ण किया जा सकता है।
5383 GI/2013
(1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूची
गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8्रडी के 0.000 कि.मी. से 12.900 कि.मी. (राजकोट़ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल हेक्टेयर में |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | राजकट | जेतपुर | (1) नवागढ | 85/1 | निजी | खेती | 0.2427 |
| 85/1 | निजी | बिनखेती | 0.5405 | ||||
| 80 | निजी | खेती | 0.6000 | ||||
| 110/P4 | निजी | खेती | 0.1920 | ||||
| (2) जेतलसर | 422 | निजी | खेती | 1.3188 | |||
| 310 | निजी | बिनखेती | 0.0998 | ||||
| 291 | निजी | खेती | 1.1328 | ||||
| Gamtal | निजी | बिनखेती | 1.5000 | ||||
| 593 | सरकारी टावॅस | बिनखेती | 1.0000 | ||||
| (2) पेढला | 247 | निजी | खेती | 0.1500 | |||
| जोड़ | 6.7766 |
[फा. सं. 11011/भाराराप्रा/गुजरात/राजकोट/एलए]
माया प्रकाश, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th December, 2013
S.O. 3797(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8D, in the stretch of land from km.0.000 to km.12.900 (Rajkot-section) in the district of Rajkot in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer, Collector office, Rajkot in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]
3
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 12.900 (Rajkot- section) of the National Highway No. 8D in the State of Gujarat.
| Serial number | Name of the district | Name of the Taluka | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in hectares) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Rajkot | Jetpur | (1) Nawagadh | 85/1 | Private | Agricultural | 0.2427 |
| 85/1 | Private | Non-Agricultural | 0.5405 | ||||
| 80 | Private | Agricultural | 0.6000 | ||||
| 110/P4 | Private | Agricultural | 0.1920 | ||||
| (2) Jetalsar | 422 | Private | Agricultural | 1.3188 | |||
| 310 | Private | Non-Agricultural | 0.0998 | ||||
| 291 | Private | Agricultural | 1.1328 | ||||
| Gamtal | Private | Non-Agricultural | 1.5000 | ||||
| 593 | Govt. Towers | Non-Agricultural | 1.0000 | ||||
| (3) Pedhla | 247 | Private | Agricultural | 0.1500 | |||
| Total | 6.7766 |
[F. No. 11011/NHAI/Gujarat/Rajkot/LA]
MAYA PARKASH, Dy. Secy.
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