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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Draft Rules. These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2013.

Published 26 December 2013

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 157517 )
Identifier
in.gazette.central.e.2013-12-26.157517
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 621] नई दिल्ली

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2013/ पौष 5, 1935

No. 621] NEW DELHI,

, 1935

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2013/PAUSA 5, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

सासासासा....काकाकाका....निनिनिनि.... 798798798798(अ(अ(अ(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संषोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 और केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संषोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 और धारा 64 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों को धारा 64 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) क धारा 64 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यि ारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में सूचना के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाषित करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में सूचना के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाषित करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस त ःःःः यथा प्रकाषित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पष्चात्‌ विचार किया जाएगा :ःःः यथा प्रकाषित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अव

कोई आपेक्ष या सुझाव जो किसी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;;;; कोई आपेक्ष या सुझाव जो किसी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सर 2. कोई आपेक्ष या सुझाव जो किसी व्यक्ति से उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सर

3. आपेक्ष या सुझाव, यदि कोई है, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को भेजे जा सकेंगे। आपेक्ष या सुझाव, यदि कोई है, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियमप्रारूप नियम

इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संषोधन) नियम, 2013 है। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संषोधन) नियम, 2013 है।

ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाषन की तारीख को प्रवृत होंगे। (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाषन की तारीख को प्रवृत होंगे।

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 50 में, उपनियम (3) में, पहले परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 50 में, उपनियम (3) में, पहले परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अ 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 50 में, उपनियम (3) में, पहले परंतुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अ

ए पर्याप्त स्थान नहीं है, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का ''परंतु यह और कि 200 मि मी ग 100 मि मी आकार वाली प्लेट में जिसके पास उक्त रीति में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दर्षित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का ''परंतु यह और कि 200 मि मी ग 100 मि मी आकार वाली प्लेट में जिसके पास उक्त रीति में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह दर्षित करने के लि अल्फा न्यूमेरिक निम्नलिखित रीति में नियम 51 के अनुसार सभी विमाओं को रखते हुए और प्लेट में सुरक्षा गुणों में व्यवधान के बिना दर्षित किया जाएगा- अल्फा न्यूमेरिक निम्नलिखित रीति में नियम 51 के अनुसार सभी विमाओं को रखते हुए और प्लेट में सुरक्षा गुणों में व्यवधान के ि बना दर्षित किया जाएगा- कि जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में अल्फा न्यूमेरिक चिन्हो कि जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में अल्फा न्यूमेरिक चिन्हो संख्या सम है तब, प्रत्येक पंक्ति में अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह के बराबर संख्या; और ं की कुल संख्या सम है तब, प्रत्येक पंक्ति में अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह के बराबर संख्या; और ं की कुल

को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा कि जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों की कुल संख्या विषम हो तब वहां अतिरिक्त अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा को दूसरी पंक्ति में दर्षित किया जाएगा कि जहां रजिस्ट्रीकरण चिन्ह में अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों की कुल संख्या विषम हो तब वहां अतिरिक्त अल्फा न्यूमेरिक चिन्हों

[फाफाफाफा.... संसंसंसं.... आरटी-11028/07/2012-एमआरटी-11028/07/2012-एमआरटी-11028/07/2012-एमआरटी-11028/07/2012-एम

आरटी-11028/07/2012-एमआरटी-11028/07/2012-एमआरटी-11028/07/2012-एमआरटी-11028/07/2012-एमवीएल,वीएल,वीएल,वीएल, ]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 664(अ) तारीख 27

664(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2013 fVIi.k& मूल नियम सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशि द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

5414 GI/2013

(1)

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2013

G.S.R. 798(E).–The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 41 and 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government;

3. Objection or suggestion, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110 001.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 50, in sub-rule (3), after the first proviso, following clause shall be inserted, namely:-

"Provided that in 200mm x 100mm size plate not having sufficient space to exhibit the registration mark in the above manner, the alpha numeric of the registration mark shall be displayed in the following manner-

That where the total number of alpha numeric characters in the registration mark is even, then, equal number of alpha numeric characters in each line ; and

Where the total number of alpha numeric characters in the registration mark is odd, then any extra alpha numeric characters shall be exhibited on the second line,

"Keeping all dimensions as per rule 51 and without disturbing security features in the plate:"

[F. No. RT-11028/07/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published vide number G.S.R. 590 (E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R. 664(E), dated 27th September, 2013Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 26 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2013-12-26.157517/. Archive identifier in.gazette.central.e.2013-12-26.157517.