असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2013/पौष 6, 1935
सं. 2904] नई दिल्ली
No. 2904] NEW DELHI,
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSA 6, 1935
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ubZ fnYyh] 20 fnlEcj] 2013
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उप+म का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम,
dk- vk- 3823¼v½-—भारतीय यूनिट ट्रस्ट धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति , 2002 (2002 का 58) की
शक्तियों का प्रयोग करते #ए, दिनांक 29 अक्तूबर, 2012
में आंशिक संशोधन करते #ए, कें & सरकार 2012 की समसंख्यक अधिसूचना उप+म के प्रबंधन का कार्य करने के कें & सरकार ,rn~}kjk भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनि)दष्ट उप+म के प्रबंधन का कार्य करने के उप+म के प्रशासक को सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए .ी अनूप लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनि)दष्ट उप+म के प्रशासक को सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए .ी अनूप उप+म के प्रशासक को सलाह देने और उनकी सहायता करने के लिए .ी अनूप वधावन के स्थान पर .ी मनोज जोशी, भारतीय प्रशासनिक सेवा
भारतीय प्रशासनिक सेवा (के एल : 89), संयुक्त सचिव,
मंत्रालय को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनि)दष्ट , आLथक कार्य विभाग, वित्त
के विनि)दष्ट उप+म के सलाहकार मंडल में तत्काल प्रभाव से,
करती है।
, अगले आदेशों तक, नियुक्त
गपत्र देने/पद से हटाए जाने, वेतन एवं भत्तों आदि से संबंधित उनकी
2. उनके पद छोM+ने, पद से त्यागपत्र देने तथा निबंधन भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनि)दष्ट आदि से संबंधित उनकी नियुक्ति की शत<
के विनि)दष्ट उप+म (योजनाओं, आस्तियों, निवेश का प्रबंधन
सलाहकारों की नियुक्ति की शत< एवं प्रकीर्ण उपबंध निवेश का प्रबंधन, पदावधि, शुल्क, भत्ते,
की शत< एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 2013 के अनुसार होंगे।
[एफ.सं.5/1111/200
2008888-यूटीआई एवं जेपीसी] सीसीसीसी. . . . केकेकेके . . . . जीजीजीजी. . . . नायरनायरनायरनायर
नायरनायरनायरनायर, सलाहकार सलाहकार सलाहकार सलाहकार ((((पू ंजी बाजारपू ंजी बाजारपू ंजी बाजारपू ंजी बाजार)))) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF FINANCE (Department of Economic Affairs)
(UTI & JPC Section)
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th December, 2013
S.O. 3823(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, (No. 58 of 2002) and in partial modification of Notification of even number dated 29th October, 2012, the Central Government hereby appoints Shri Manoj Joshi, IAS (KL:89) Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on the Board of Advisers of Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI), vice Shri Anup Wadhwan, to advise and assist the Administrator, SUUTI in carrying on the management of SUUTI, with immediate effect, and until further orders.
The terms and conditions of his appointment regarding vacation of office, resignation/removal, salary and allowances etc, shall be as per the Specified Undertaking of the UTI (Management of Schemes, Assets, Investment, Term of Office, Fees, Allowances and conditions of appointment of Advisors and Miscellaneous Provisions) Scheme, 2003.
[F.No. 5/1/2008 – UTI & JPC]
C. K. G. NAIR, Adviser (Capital Markets)
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