REGD. NO. D. L.
REGD. NO. D. L.—33004/99
रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
सं. 2927] नई दिल्ली,
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935
No. 2927] NEW DELHI, MON
, 1935
MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935
कोयला मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013
कार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 3906(अ).-केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) य सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) य सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 9 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत सर तारीख 9 फरवरी, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 300, तारीख 28 जनवरी, 2013 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि के 78 संख्या 300, तारीख 28 जनवरी, 2013 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि के 78.99 का.आ. संख्या 300, तारीख 28 जनवरी, 2013 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि के 78 11 एकड़ (लगभग) में, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी। 11 एकड़ (लगभग) में, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी हेक्टर (लगभग) या 195.11 एकड़ (लगभग) में, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी
केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है।
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 एकड़ (लगभग) माप की भूमि और उक्त भूमि में या .99 हेक्टर (लगभग) या 195.11 एकड़ (लगभग) माप की भूमि और उक्त भूमि में या इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 78. उस पर के सभी अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती
े के अपने आशय की सूचना देती है ।
टिप्पण 1 ः इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/08/2013, तारीख 19 जुल ः इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/08/2013, तारीख 19 जुलाई, 2013 का ः इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/08/2013, तारीख 19 जुल निरीक्षण उपायुक्त, जिला हजारीबाग, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, निरीक्षण उपायुक्त, जिला हजारीबाग, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, निरीक्षण उपायुक्त, जिला हजारीबाग, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, कुजू क्षेत्र, जिला रामगढ,़ झारखण्ड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि कोलकाता-700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, कुजू क्षेत्र, जिला रामगढ,़ झारखण्ड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि कोलकाता-700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, कुजू क्षेत्र, जिला रामगढ,़ झारखण्ड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची-834001 या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रखंड), सेन्ट्रल माइन ील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची-834001 या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रखंड), सेन्ट्रल माइन ील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची-834001 या मुख्य महाप्रबंधक (गवेषण प्रखंड), सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीटयूट लिमिटेड, गोंदवाना पैलेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है। प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीटयूट लिमिटेड, गोंदवाना पैलेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है। प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीटयूट लिमिटेड, गोंदवाना पैलेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।
टिप्पण 2 : उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों क
उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध ह
ी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :-
5477 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अर्जन की बाबत् आपतियां :
8. (1) कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने के तीस दिनों के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीें अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा। स्पष्टीकरण.-इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।
(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपतिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।
टिप्पण 3 : केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 2518, तारीख 27 मई, 1983, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।
अनुसूची
पिंडरा खुली खदान परियोजना
जिला-हजारीबाग (झारखण्ड)
(रेखांक संख्या आरईवी/08/2013, तारीख 19 जुलाई, 2013)
सभी अधिकार :
| क्रम सं. | मौजा/ ग्राम | थाना | थाना स ख्या ं | जिला का नाम | क्षेत्र एकड़ में (लगभग) | टिप्पणियां |
| 1 | पिंडरा | मांडू | 52 | हजारीबाग | 195.11 | भाग |
| कुलः 195.11 एकड़ (लगभग) या 78.99 हेक्टर (लगभग) |
ग्राम पिंडरा में अर्जित किए जाने वाले प्लाटों की संख्याः 6,9, 10, 11, 13, 31, 40, 54, 57, 60, 63, 67, 71, 83, 90, 94, 96, 98, 103, 122, 142, 177, 213(भाग), 214(भाग), 106, 112, 113, 131, 164, 176, 36, 215, 216, 2/220, 15/223, 50, 200, 53, 142, 213 ।
सीमा वर्णनः
क-ख-ग-घ-ड. रेखा बिन्दु 'क' से आरम्भ होती है और सीमरा नदी के मध्य रेखा प्लॉट संख्या 106 से गुजरती है और ग्राम हुआँग और पिण्डरा, पिण्डरा और रबोध, पिण्डरा और डटमा के सम्मिलित सीमा रेखा से गुजरती है और बिन्दु 'ड.' पर मिलती है।
ड.-च-छ रेखा बिन्दु 'ड.' करजवा नदी प्लॉट संख्या 216, 215, 200 के मध्य रेखा से गुजरती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
छ-क रेखा बिन्दु 'छ' दुमुहानी नदी प्लॉट संख्या 164 के मध्य रेखा से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।
[फा. सं. 43015/25/2012-पीआरआईडब्ल्यू-1]
विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव [भाग II—खण्ड 3;iiद्ध] भारत का राजपत्रा : असाधरण
3
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th December, 2013
S. O. 3906(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 300, dated the 28th January, 2013, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th February, 2013, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 78.99 hectares (approximately) or 195.11 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to that notification.
And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land specified in the Schedule appended to this notification.
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 78.99 hectares (approximately) or 195.11 acres (approximately) and all rights in and over the said land as described in the Schedule appended hereto.
Note 1: The plan bearing number Rev/08/2013, dated the 19th July, 2013 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Hazaribagh, Jharkhand or at the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700 001, or at the office of the General Manager, Kuju Area, District Ramgarh, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.
Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows :—
Objections to acquisition:
8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.
Explanation.— It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should be undertaken by the Central Government or by any other person.
(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of right in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceeding held by him, for the decision of that Government.
(3) For the purposes of the section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.
Note 3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700 001 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 2518, dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Pindra Open Cast Project
District - Hazaribagh (Jharkhand)
(Plan bearing number Rev/08/2013, dated the 19th July, 2013)
All rights:
| Sl. No. | Mauja/ Village | Thana | Thana number | Name of District | Area in acres (approxi- mately) | Remarks |
| 1. | Pindra | Mandu | 52 | Hazaribagh | 195.11 | Part |
| Total: 195.11 acres (approximately) or 78.99 hectares (approximately) |
Plot numbers to be acquired in village Pindra: 6, 9, 10, 11, 13, 31, 40, 54, 57, 60, 63, 67, 68, 71, 83, 90, 94, 96, 98, 103, 122, 142, 177, 213(Part),214(Part),106, 112, 113, 131, 164, 176, 36, 215, 216, 2/220,15/223, 50, 200, 53, 142, 213.
Boundary description:
A-B-C-D-E Line start from point 'A' passes through center line of Simra Nadi Plot No.106 and common boundary of village Huwag and Pindra, Pindra and Rabodh, Pindra and Datma and meets at point 'E'.
E-F-G Line passes through point 'E' passes through center line of Karjwa Nadi Plot No. 216, 215, 200 and meets at point 'G'.
G-A Line passes through point 'G' passes through center line of Dumuhani Nadi Plot No. 164 and meets at starting point 'A'.
[F. No. 43015/25/2012- PRIW-I]
VIVEK BHARDWAJ, Jt. Secy.
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