रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935
सं. 2928] नई दिल्ली,
No. 2928] NEW DELHI,
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935
, 1935
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नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013
dk-vk- 3907¼v½-& केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन
1372 (अ), तारीख 27 मई, 2013, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड
और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 27 मई, अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1372 (अ), तारीख 27 मई, 2013 2013 में प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 158 21 हेक्टेयर (लगभग) या 390.95 एकड़ (लगभग) माप वाली 2013 में प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 158.21 हेक्टेयर (लगभग) या 390 भूमि के परिक्षेत्र की उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी; भूमि के परिक्षेत्र की उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी; भूमि के परिक्षेत्र की उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;
म प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; म प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;
और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह 95 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अुनुसूची में यथा वर्णित 158.21 हेक्टेयर (लगभग) या 390.95 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अुनुसूची में यथ् में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए। में या उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए।
धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा 95 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी ससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 158.21 हेक्टेयर (लगभग) या 390.95 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 158 अधिकार अर्जित की जाती है।
ण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-
तारीख 16 अगस्त, 2013 का निरीक्षण इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/09/2013, तारीख 16 अगस्त, 2013 का निरीक्षण इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आरईवी/09/2013, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 के कार्यालय में या उपायुक्त, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, महाप्रबंधक, एन. के. क्षेत्र, डाकघर डकरा, जिला रांची (झारखण्ड) या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, क्षेत्र, डाकघर डकरा, जिला रांची (झारखण्ड) या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, क्षेत्र, डाकघर डकरा, जिला रांची (झारखण्ड) या महाप्रबंधक (भूमि और राजस्व), सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, (खोज खण्ड), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना दरभंगा हाउस, रांची, झारखण्ड या मुख्य महाप्रब ंची, झारखण्ड या मुख्य महाप्रबंधक (खोज खण्ड), केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है। प्लेस, कांके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।
5478 GI/2013
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
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के.डी.एच. विस्तार ब्लॉक
जिला-रांची (झारखण्ड)
(रेखांक संख्या आरईवी/09/2013, तारीख 16 अगस्त, 2013)
सभी अधिकारः
| ब्लॉक | मौजा/ग्राम | थाना | थाना संख्या | जिला का नाम | क्षेत्र एकड़ में (लगभग) | टिप्पणियां |
| ए | बिश्रामपुर | बुढ़मू | 15 | रांची | 197.83 | भाग |
| करकट्टा | बुढ़मू | 06 | रांची | 180.87 | भाग | |
| बी | बिश्रामपुर | बुढ़मू | 15 | रांची | 12.25 | भाग |
| कुल : 390.95 एकड़ (लगभग) या 158.21 हेक्टर (लगभग) |
ग्राम करकट्टा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्याः
158 (भाग), 161 (भाग), 184, 347 (भाग), 204 (भाग).
ग्राम बिश्रामपुर में अर्जित किए जाने वाले प्लॉटों की संख्याः
366 (भाग), 372 (भाग), 375 (भाग), 376 (भाग), 377 से 400, 402 (भाग), 403 से 473, 474 (भाग), 492 (भाग), 493 से 495, 496 (भाग), 498, 516 (भाग), 517 से 519, 520 (भाग), 521 (भाग), 553.
सीमा वर्णनः
ब्लॉक - ए
क-ख रेखा बिन्दु 'क' से आरम्भ होकर ग्राम करकट्टा के प्लॉट संख्या 158, 184, 204, 184 से गुजरती हुई बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
ख-ग रेखा बिन्दु 'ख' ग्राम करकट्टा के प्लॉट संख्या 204, 184, 347, और ग्राम करकट्टा और बिश्रामपुर के सामान्य सीमा रेखा से गुजरती हुई ग्राम बिश्रामपुर के प्लॉट संख्या 516, 474, 492, 496, 516 से गुजरती हर्इु बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
ग-घ रेखा बिन्दु 'ग' ग्राम बिश्रामपुर के प्लॉट संख्या 516 से गुजरती हुई बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
घ-ड. रेखा बिन्दु 'घ' ग्राम बिश्रामपुर के प्लॉट संख्या 516, 520, 521, 376, 375, 372, 399 से गुजरती हुई बिन्दु 'ड.' पर मिलती है।
ड.-क रेखा बिन्दु 'ड.' ग्राम बिश्रामपुर के प्लॉट संख्या 399, 402 और ग्राम करकट्टा के प्लॉट संख्या 161, 158 से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।
ब्लाक-बी
ड.-च रेखा बिन्दु 'ड.' से आरम्भ होकर ग्राम बिश्रामपुर के प्लॉट संख्या 366, 553, 576, 577 से गुजरती हई बिन्दु 'च' पर मिलती है।
च-छ रेखा बिन्दु 'च' ग्राम बिश्रामपुर के प्लॉट संख्या 577, 553, 366 से गुजरती हुई बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
छ-च रेखा बिन्दु 'छ' ग्राम बिश्रामपुर के प्लॉट संख्या 366 से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु 'च' पर मिलती है।
[फा.सं. 43015/12/2012- पीआरआईडब्ल्यू-I]
विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th December, 2013
S.O. 3907(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1372 (E), dated the 27th May, 2013, issued under sub-section (1) of Section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th May, 2013, the Central Government gave notice of its intention to acquire the land measuring 158.21 hectares (approximately) or 390.95 acres (approximately) and all rights in or over the said land in the locality specified in the Schedule appended to that notification;
And whereas, the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act has made his report of the Central Government;
3
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3;iiद्ध]
And whereas, the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand, is satisfied that the land measuring 158.21 hectares (approximately) or 390.95 acres (approximately) and all rights in and over said land as described in Schedule appended hereto should be acquired.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the land measuring 158.21 hectares (approximately) or 390.95 acres (approximately) and all rights in and over said land described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.
The plan bearing number REV/09/2013, dated the 16th August, 2013, of the areas covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Ranchi, Jharkhand or at the office of Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata -700001 or at the office of the of General Manager, N.K. Area, Post Office Dakra, District Ranchi, Jharkhand or General Manager (Land & Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, Jharkhand or Chief General Manager (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.
SCHEDULE
K.D.H. Extension Block
District - Ranchi (Jharkhand)
(Plan bearing number Rev/09/2013, dated the 16th August, 2013)
| Block | Mauja/ Village | Thana | Thana number | Name of District | Area in acres (approximately) | Remarks |
| A | Bishrampur | Burmu | 15 | Ranchi | 197.83 | Part |
| Karkatta | Burmu | 6 | Ranchi | 180.87 | Part | |
| B | Bishrampur | Burmu | 15 | Ranchi | 12.25 | Part |
| Total: 390.95 acres (approximately) or 158.21 hectares (approximately) |
Plot numbers to be acquired in village - Karkatta : 158 (P), 161 (P), 184, 347 (P), 204 (P). Plot numbers to be acquired in village - Bishrampur : 366 (P), 372 (P), 375 (P), 376 (P), 377 to 400, 402 (P), 403 to 473, 474 (P), 492 (P), 493 to 495, 496 (P), 498, 516 (P), 517 to 519, 520 (P), 521 (P), 553. Boundary description:
Block-A
A-B Line Start from point 'A' through plot nos. 158, 184, 204, 184 in village Karkatta and meets at point 'B'. B- C Line passes from point 'B' through plot nos. 204, 184, 347 in village Karkatta and passes through common village boundary of Karkatta and Bishrampur through plot nos. 516, 474, 492, 496, 516 in village Bisrampur and meets at point 'C'.
C-D Line passes from point 'C' through plot nos. 516, in village Bishrampur and meets at point 'D'. D-E Line passes from point 'D' through Plot nos. 516, 520, 521, 376, 375, 372 399 in village Bihsrampur and meets at point 'E'.
E-A Line passes from point 'E' through plot nos. 399, 402 in village Bishrampur and plot nos. 161, 158 in village Karkatta and meets at starting point 'A'.
Block -B
F-G Line start from point 'F' plot nos. 366, 553, 576, 577 in village Bishrampur and meets at point 'G'. G-H Line start from point 'G' Plot nos. 577, 553, 366 in village Bishrampur and meets at point 'H'. H-F Line start from point 'H', plot nos. 366 in village Bishrampur and meets at starting point 'F'.
[F. No. 43015/12/2012- PRIW-I]
VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.
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