रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935
सं. 2937] नई दिल्ली,
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935
1935
No. 2937] NEW DELHI,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013
का.आ. 3918(अ).—यतः मै. यू पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ने
यू पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम कजेंहरा एवं में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए एक मस्तेमऊ, चक गंजरिया फॉर्म, सुल्तानपुर रोड, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मस्तेमऊ, चक गंजरिया फॉर्म, सुल्तानपुर रोड, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है; अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;
की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 23 अप्रैल, 2013 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 23 अप्रैल, 2013 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 23 अप्रैल, 2013 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;
अतः अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विश ार्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—
तालिका
| क्र. सं. | ग्राम का नाम | सर्वे संख्या | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 1. | मस्तेमऊ | 663 | 0.177 |
| 2. | 692 | 0.202 | |
| 3. | 693 | 0.038 | |
| 4. | 694 | 0.228 |
5499 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 3(ii)]
| 5. | 695 | 0.028 | |
| 6. | 697 | 0.031 | |
| 7. | 698 | 0.126 | |
| 8. | 699 | 0.079 | |
| 9. | 700 | 0.107 | |
| 10. | 701 | 4.729 | |
| 11. | 702 | 0.124 | |
| 12. | 703 | 0.076 | |
| 13. | 704 | 0.263 | |
| 14. | 705 | 0.031 | |
| 15. | 706 | 0.190 | |
| 16. | 707 | 0.183 | |
| 17. | 708 | 0.177 | |
| 18. | 709 | 0.139 | |
| 19. | 710 | 0.031 | |
| 20. | 711 | 0.031 | |
| 21. | 712 | 0.314 | |
| 22. | 713 | 0.089 | |
| 23. | 714 | 0.278 | |
| 24. | 715 | 0.531 | |
| 25. | 716 | 0.051 | |
| 26. | 717 | 0.025 | |
| 27. | 718 | 0.291 | |
| 28. | 722एम | 0.858 | |
| 29. | 723एम | 0.663 | |
| 30. | 725एम | 0.300 | |
| 31. | 727 | 0.177 | |
| 32. | 728 | 0.382 | |
| 33. | 729एम | 0.082 | |
| 34. | 730एम | 0.230 | |
| 35. | 747एम | 0.608 | |
| 36. | 748 | 0.367 | |
| 37. | 749 | 0.484 | |
| 38. | 750एम | 0.310 | |
| 39. | 752एम | 0.320 | |
| 40. | 753 | 5.166 | |
| 41. | 754 | 0.114 | |
| 42. | 756 | 0.347 | |
| 43. | 757 | 0.183 | |
| 44. | 758 | 0.506 | |
| 45. | 759 | 0.076 | |
| 46. | 760 | 0.117 | |
| 47. | 761 | 0.190 | |
| 48. | 762 | 0.250 | |
| 49. | 763 | 0.449 | |
| 50. | 764 | 0.101 | |
| 51. | 765 | 0.124 | |
| 52. | 766 | 0.326 | |
| 53. | 767 | 0.126 | |
| 54. | 768 | 0.212 | |
| 55. | 769 | 0.149 | |
| 56. | 770 | 0.234 | |
| 57. | 771 | 0.430 | |
| 58. | 772 | 0.364 | |
| 59. | 773 | 0.200 | |
| 60. | 774 | 0.139 | |
| 61. | 775 | 0.202 | |
| 62. | 776 | 0.120 | |
| 63. | 777 | 0.086 | |
| 64. | 778 | 0.126 | |
| 65. | 779 | 0.131 | |
| 66. | 780 | 0.051 | |
| 67. | 781 | 0.111 | |
| 68. | 782 | 0.164 | |
| 69. | 783 | 0.149 | |
| 70. | 784 | 0.319 | |
| 71. | 785 | 1.088 | |
| 72. | 786 | 0.228 | |
| 73. | 787 | 0.101 | |
| 74. | 788 | 0.115 | |
| 75. | 790 | 0.100 | |
| 76. | 800 | 0.445 | |
| 77. | 819 | 0.565 | |
| 78. | 820 | 0.243 | |
| 79. | 821 | 0.313 | |
| 80. | 824 | 0.260 | |
| 81. | 825 | 0.344 | |
| 82. | 826 | 0.158 | |
| 83. | 827 | 0.329 | |
| 84. | 831 | 0.185 | |
| 85. | 832एम | 0.210 | |
| 86. | 833 | 0.402 | |
| 87. | 834एम | 0.617 | |
| 88. | 835 | 6.792 | |
| 89. | 836 | 0.790 | |
| 90. | 837 | 0.149 | |
| 91. | 838 | 0.145 | |
| 92. | 839 | 0.272 | |
| 93. | 840 | 0.531 | |
| कुल गाटा - 93 | 38.994 | ||
| 94. | चक-कजेंहरा | 119 | 0.762 |
| 95. | 120 | 0.238 | |
| 96. | 121 | 0.253 | |
| 97. | 122 | 0.023 | |
| 98. | 123/1 | 0.131 | |
| 99. | 124/2 | 0.068 | |
| कुल गाटा - 06 | 1.475 | ||
| महायोग गाटा - 99 | |||
| महायोग एरिया | 40.469 |
और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :-
| 1. | विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. | निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 3. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक | सदस्य, पदेन |
| 4. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 5. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 6. | निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 8. | मै. यू पी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि | विशेष आमंत्रिती |
और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।
[फा. सं. एफ. 1/2/2013-एसईजेड] राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th December, 2013
S. O. 3918(E).—Whereas, M/s U.P. Electronics Corporation Limited has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up an Information Technology and Electronics Special Economic Zone at Village Kajehra and Mastemau, Chuck Gajaria Farm, Sultanpur Road, Lucknow, in the State of Uttar Pradesh;
And, Whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 23rd April, 2013;
Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely :—
TABLE
| S. No. | Village | Khasara No. | Area (in hectares) |
| 1. | Mastemau | 663 | 0.177 |
| 2. | 692 | 0.202 | |
| 3. | 693 | 0.038 | |
| 4. | 694 | 0.228 | |
| 5. | 695 | 0.028 | |
| 6. | 697 | 0.031 | |
| 7. | 698 | 0.126 | |
| 8. | 699 | 0.079 | |
| 9. | 700 | 0.107 | |
| 10. | 701 | 4.729 | |
| 11. | 702 | 0.124 | |
| 12. | 703 | 0.076 | |
| 13. | 704 | 0.263 | |
| 14. | 705 | 0.031 | |
| 15. | 706 | 0.190 | |
| 16. | 707 | 0.183 | |
| 17. | 708 | 0.177 | |
| 18. | 709 | 0.139 | |
| 19. | 710 | 0.031 | |
| 20. | 711 | 0.031 | |
| 21. | 712 | 0.314 | |
| 22. | 713 | 0.089 | |
| 23. | 714 | 0.278 | |
| 24. | 715 | 0.531 | |
| 25. | 716 | 0.051 | |
| 26. | 717 | 0.025 | |
| 27. | 718 | 0.291 | |
| 28. | 722M | 0.858 | |
| 29. | 723M | 0.663 | |
| 30. | 725M | 0.300 | |
| 31. | 727 | 0.177 | |
| 32. | 728 | 0.382 | |
| 33. | 729M | 0.082 | |
| 34. | 730M | 0.230 | |
| 35. | 747M | 0.608 | |
| 36. | 748 | 0.367 | |
| 37. | 749 | 0.484 | |
| 38. | 750M | 0.310 | |
| 39. | 752M | 0.320 | |
| 40. | 753 | 5.166 | |
| 41. | 754 | 0.114 | |
| 42. | 756 | 0.347 | |
| 43. | 757 | 0.183 | |
| 44. | 758 | 0.506 | |
| 45. | 759 | 0.076 | |
| 46. | 760 | 0.117 | |
| 47. | 761 | 0.190 | |
| 48. | 762 | 0.250 | |
| 49. | 763 | 0.449 | |
| 50. | 764 | 0.101 | |
| 51. | 765 | 0.124 | |
| 52. | 766 | 0.326 | |
| 53. | 767 | 0.126 | |
| 54. | 768 | 0.212 | |
| 55. | 769 | 0.149 | |
| 56. | 770 | 0.234 | |
| 57. | 771 | 0.430 | |
| 58. | 772 | 0.364 | |
| 59. | 773 | 0.200 | |
| 60. | 774 | 0.139 | |
| 61. | 775 | 0.202 | |
| 62. | 776 | 0.120 | |
| 63. | 777 | 0.086 | |
| 64. | 778 | 0.126 | |
| 65. | 779 | 0.131 | |
| 66. | 780 | 0.051 | |
| 67. | 781 | 0.111 | |
| 68. | 782 | 0.164 | |
| 69. | 783 | 0.149 | |
| 70. | 784 | 0.319 | |
| 71. | 785 | 1.088 | |
| 72. | 786 | 0.228 | |
| 73. | 787 | 0.101 | |
| 74. | 788 | 0.115 | |
| 75. | 790 | 0.100 | |
| 76. | 800 | 0.445 | |
| 77. | 819 | 0.565 | |
| 78. | 820 | 0.243 | |
| 79. | 821 | 0.313 | |
| 80. | 824 | 0.260 | |
| 81. | 825 | 0.344 | |
| 82. | 826 | 0.158 | |
| 83. | 827 | 0.329 | |
| 84. | 831 | 0.185 | |
| 85. | 832M | 0.210 | |
| 86. | 833 | 0.402 | |
| 87. | 834M | 0.617 | |
| 88. | 835 | 6.792 | |
| 89. | 836 | 0.790 | |
| 90. | 837 | 0.149 | |
| 91. | 838 | 0.145 | |
| 92. | 839 | 0.272 | |
| 93. | 840 | 0.531 | |
| Total Gata – 93 | 38.994 | ||
| 94. | Chack-Kanjehara | 119 | 0.762 |
| 95. | 120 | 0.238 | |
| 96. | 121 | 0.253 | |
| 97. | 122 | 0.023 | |
| 98. | 123/1 | 0.131 | |
| 99. | 124/2 | 0.068 | |
| Total Gata - 06 | 1.475 | ||
| Grand Total Gata – 99 | |||
| Grand Total area | 40.469 |
And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:—
| 1. | Development Commissioner of the Special Economic Zone | Chairperson ex officio; |
| 2. | Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India | Member ex officio; |
| 3. | Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone | Member ex officio; |
| 4. | Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member ex officio; |
| 5. | Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member ex officio; |
| 6. | Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India | Member ex officio; |
| 7. | Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government | Member ex officio; |
| 8. | Representative of the Developer of the zone | Special Invitee |
And, Therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 26th December, 2013 as the date from which the above Special Economic Zone, shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
[F. No. F. 1/2/2013-SEZ]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.
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