असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 01, 2014/पौष 11, 1935
सं. 01] नई दिल्ली
No. 01] NEW DELHI, WEDNES
, 1935
WEDNESDAY, JANUARY 01, 2014/PAUSHA 11, 1935
दिल्ली विकास प्राध्किरण
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013
अध्सिूचना संख्या का.आ. 1199;अद्ध, दिनांक 10 मई, 2013 द्वारा प्रकाश्ि
दिनांक 10 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्रा
ात कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्रा (एल डी आर ए)
नीति में पफर्म हाउसों के संबंध्
ें के संबंध् में अतिरिक्त तल क्षेत्रापफल अनुपात का लाभ उठाने के लिए प्रभार ।
ल अनुपात का लाभ उठाने के लिए प्रभार ।
दिल्ली विकास अध्निियम, 1957 ;1957 का 61द्ध की धरा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
रा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 01¼v½.—दिल्ली विकास अध्ि
और अध्सिूचना संख्या का.आ. 1199;अद्ध क्रम संख्या 3 द्वारा अध्ि
क्रम संख्या 3 द्वारा अध्सिूचित संशोध्नों के अनुपालन में दिल्ली विकास प्राध्ि
े अनुपालन में दिल्ली विकास प्राध्किरण केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्रा में पफार्म हाउसों के संबंध् में अतिरिक्त तल क्षेत्रापफ के अनुमोदन के अनुसार कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र
में अतिरिक्त तल क्षेत्रापफल अनुपात ;एपफ ए आरद्ध का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रभारों को एतद्द्वारा अध्ि
खित प्रभारों को एतद्द्वारा अध्सिूचित करता है।
श्रेणी 1 क्षेत्रा अर्थात्् दक्षिणी दिल्ली, मध्
दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली और द्वारका में अवस्थित, के अंतर्गत कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र
य दिल्ली और द्वारका में अवस्थित, के अंतर्गत कम सघनता वाले रिहायशी क्षेत्रा में पफार्म में देय प्रभारों में दो घटक शामिल होंगे ।
630 रु. प्रति वर्ग मीटर
हाउसों के संबंध् में देय प्रभारों में दो घटक शामिल 1. उपयोग परिवर्तन प्रभार : 630 2. अतिरिक्त निर्माण के लिए प्रभार : अतिरिक्त निर्माण के लिए प्रभार : 20 से अध्कि और 25 एपफ ए आर तक अतिरिक्त
ए आर तक अतिरिक्त निर्माण के लिए प्रभार 16000 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से वस
प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूले जायेंगे ।
हालांकि 25 से अध्कि और 30 एपफ ए आर तक के मामले में 20
ए आर तक के मामले में 20 एपफ ए आर से अध्कि के पूरे क्षेत्रा के लिए 18000
के लिए 18000 रु. प्रति वर्ग मी. की दर से वसूल किये जायेंगे
एल.डी.आर.ए. में पफार्म हाउसों के नियमन के लिए समेकित दरें
ार्म हाउसों के नियमन के लिए समेकित दरें
उपरोक्त दरों को अपनाते हुए, उदाहरण के रूप में 0.4 हेक्टेयर ;4000 वर्ग मीटरद्ध के लिए एल उपरोक्त दरों को अपनाते हुए, उदाहरण के रूप में 0
एल.डी.आर.ए. में पफार्म हाउसों के मामले में देय प्रभार की दरें निम्नलिखित हाेंगी । मामले में देय प्रभार की दरें निम्नलिखित हाेंगी ।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]| उपयोग किया गया एपफ. ए. आर | 20 से अध्कि अतिरिक्त एपफ. ए. आर. | वर्ग मीटर में परिवर्तित | श्रेणी-I क्षेत्रा के अंतर्गत पफार्म हाउस ;प्रभार लाख रु. मेंद्ध |
| 20 | 0 | 0 | 25.20 |
| 25 | 5 | 200 | 57.20 |
| 30 | 10 | 400 | 97.20 |
श्रेणी-I अर्थात दक्षिणी दिल्ली, मध्य दिल्ली और द्वारका के बाहर अवस्थित पफार्म हाउसों के लिए 25 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जाएगी ।
दिनांक 10-5-2013 की अध्सिूचना की अन्य निबंध्न एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।
ये प्रभार भारत सरकार द्वारा आगे संशोध्न तथा अध्सिूचना जारी करने तक लागू रहेंगे ।
[पफा. सं. एपफ. 6;18द्ध2012/ए ओ ;पीद्ध]
असमा मंजर, आयुक्त एवं सचिव
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st December, 2013
Charges for availing additional Floor Area Ratio in respect of Farmhouses in the Low Density Residential Area
(LDRA) policy published vide Notification No. S.O. 1199(E), dated 10th May, 2013.
S.O. 01(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), and in pursuance to the modifications notified vide Sl. No. 3 of Notification No. S.O. 1199(E), dated 10-5-2013, Delhi Development Authority as per the approval of the Central Government hereby notifies the following charges for availing additional FAR in respect of Farmhouses in the Low Density Residential Area.
The charges payable in respect of farm houses in Low Density Residential Area under category–I i.e. located in South Delhi, Central Delhi and Dwarka will consist of the following two components.
1. Use Conversion charges : Rs. 630 per sq. mtr.
2. Charges for excess construction:
The charges for excess construction beyond 20 and upto 25 FAR would be recovered @ Rs. 16,000 per sq.mtrs. However in case of FAR beyond 25 and upto 30, the charges would be recovered @ Rs. 18,000 per sq. mtr. for entire area beyond 20 FAR.
Consolidated Rates for Regularization of Farm Houses in LDRA.
By adopting the aforesaid rates, the following would be the illustrative rates of charges payable on Farm Houses in LDRA for 0.4 hectare (4000 Sqm).
| FAR Utilized | Excess FAR over 20 | Converted into Sq. Mtr. | Farm Houses under Category-I area (Charges in Lakhs of Rs.) |
| 20 | 0 | 0 | 25.20 |
| 25 | 5 | 200 | 57.20 |
| 30 | 10 | 400 | 97.20 |
A rebate of 25% will be allowed for Farm Houses located outside Category-I areas i.e. South Delhi, Central Delhi and Dwarka.
The other terms and conditions of Notification dated 10.05.2013 will remain unchanged. These charges will remain in force till further modification and notification by the Govt. of India.
[F. No. F. 6(18)2012/AO (P)] ASMA MANZAR, Commissioner-cum-Secy.