असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 01, 2014/पौष 11, 1935
सं. 03] नई दिल्ली
No. 03] NEW DELHI, WEDNES
, 1935
WEDNESDAY, JANUARY 01, 2014/PAUSHA 11, 1935
दिल्ली विकास प्राध्किरण
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2013
(दिल्ल
दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण हेतु विनियम दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण हेतु विनियम विषय :-दिल्ली में फार्म हाउसों के नियमितीकरण हेतु विनियम (दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)
57 के अंतर्गत)
का.आ. 03(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोेदन से दिल्ली में फार्म हाउसों, जिन्हें अधिसूचना कानूनी आदेश हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोेदन से दिल्ली में फार्म हाउसों, जिन्हें अधिसूचना कानूनी आदेश हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोेदन से दिल्ली में फार्म हाउसों, जिन्हें अधिसूचना कानूनी आदेश सं. 2622(अ), दिनांक 30-10-2012 द्वारा अधिसूचित किया ग
द्वारा अधिसूचित किया गया था, के नियमन हेतु विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है।
या था, के नियमन हेतु विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है।
संशोधन
खण्ड 1.1 (i) एवं (ii) निम्न प्रकार संशोधित किए गए हैं
निम्न प्रकार संशोधित किए गए हैं :-
(i) क्षेत्रीय पार्कों में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए
अलग अधिसूचित वन अथवा में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए फार्म हाउसों से अलग संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की शर्त के त्र में आने वाले फार्म हाउस इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की शर्त के क्षेत्रीय पार्क क्षेत्र में आने वाले फार्म हाउस इस अधीन ।
(ii) क्षेत्रीय विकास योजनाओं में अनुमोदित एवं
तावित रेलवे लाइन/मुख्य योजना सड़कों, प्रमुख बड़ी जलापूर्ति एवं सीवेज लाइनोंं (यदि विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है)
अधिसूचित आधारिक संरचना के मार्गाधिकार के क्षेत्र में जैसे बड़ी जलापूर्ति एवं सीवेज लाइनों, उच्च अनुरूप नहीं है), परिवहन एवं माल-भाड़ा क्षेत्रीय विकास योजनाओं में अनुमोदित एवं अधिसूचित आधारिक संरचना के विद्यमान/प्रस्तावित रेलवे लाइन/मुख्य योजना वोल्टता (एच टी) लाइनोंं कॉरिडोर और अन्य आवश्यक आधारिक-संरचना । कॉरिडोर और अन्य आवश्यक आधारिक-संरचना ।
[पफा.
. सं. एपफ. 3;103द्ध96-एम.पी.]
असमा मंजर, आयुक्त एवं सचिव असमा मंजर, आयुक्त एवं सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION
New Delhi, the 31st December, 2013
Sub : Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi
(Under Section 57 of DD Act, 1957)
S.O. 03(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in Regulations for Regularization of Farm Houses in Delhi which were notified vide Notification No. S.O. 2622(E), dated 30-10-2012.
AMENDMENTS
Clause 1.1 (i) & (ii) is amended as follows :—
(i) Farm houses falling in the notified forest or in the Regional Park area other than farm houses built on privately owned land in Regional Park subject to orders of the Supreme Court of India in this regard.
(ii) In area of right of way of infrastructure approved and notified in the Zonal Development Plans such as existing/proposed railway line/Master Plan Roads, major trunk water supply and sewage lines, HT lines (If not conforming to provisions of Electricity Act), transport and freight corridor and other essential infrastructure.
[F. No. F. 3(103)96-MP]
ASMA MANZAR, Commissioner-cum-Secy.