असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I— खण्ड 1
PART I—section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 09] नई दिल्ली
No. 09] NEW DELHI, WEDNES
दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 08, 2014/पौष 18, 1935
, 1935
WEDNESDAY, JANUARY 08, 2014/PAUSHA 18, 1935
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2014
सं. 46 (आर.ई. 2013)/2009-2014
सं
विषयः- अन्य पक्ष निर्यातं के संबंध में लाभं का दावा करने हेतु ईडीआई प्रक्रिया। विषयः- अन्य पक्ष निर्यातं के संबंध में लाभं का दावा करने हेतु ईडीआई प्रक्रिया। विषयः- अन्य पक्ष निर्यातं के संबंध में लाभं का दावा करने हेतु ईडीआई प्रक्रिया।
01/93/180/40/एएम 14/पीसी 2(ख).- विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ फा.सं. 01/93/180/40/एएम 14/पीसी 2(ख) विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से, 4 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से, 4 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से, ईडीआई प्रणाली के तहत अन्य पक्ष निर्यातं के लाभ का दावा करने हेतु एवं मुद्राअं क अमेरिकी डालर में डीआई प्रणाली के तहत अन्य पक्ष निर्यातं के लाभ का दावा करने हेतु एवं मुद्राअं क अमेरिकी डालर में डीआई प्रणाली के तहत अन्य पक्ष निर्यातं के लाभ का दावा करने हेतु एवं मुद्राअं क अमेरिकी डालर में 2009-14 में निम्न प्रकार से द नए पैराग्राफ 9.14 अर 9.15 परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I 2009-14 में निम्न प्रकार से द नए पैराग्राफ 9 परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक खण्ड- शामिल करते हैं:
2. ये द नए पैराग्राफ 9.14 अर 9.15 निम्न प्रकार हंगे
15 निम्न प्रकार हंगेः
"9.14 अन्य पक्ष निर्यातं के संबंध में ईडीआई प्रणाली के
अन्य पक्ष निर्यातं के संबंध में ईडीआई प्रणाली के तहत लाभं का दावा करने के
तहत लाभं का दावा करने के लिए, प्रथम पक्ष द्वारा प्रक्रिया आंरभ की जाएगी ज शिपिंग बिलं तथा बीआरसी क भंडार से जड़ेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा प्रक्रिया आंरभ की जाएगी ज शिपिंग बिलं तथा बीआरसी क भंडार से जड़ेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा प्रक्रिया आंरभ की जाएगी ज शिपिंग बिलं तथा बीआरसी क भंडार से जड़ेगा। यदि प्रथम पक्ष किसी विशेष शिपिंग बिल मद/मदं के लिए लाभ का दावा न करने का फैसला करत किसी विशेष शिपिंग बिल मद/मदं के लिए लाभ का दावा न करने का फैसला करता है त वह किसी विशेष शिपिंग बिल मद/मदं के लिए लाभ का दावा न करने का फैसला करत ऐसे शिपिंग बिल की मद/मदं के लिए लाभ का दावा करने हेतु अन्य पक्ष क प्राधिकृत कर सकता ऐसे शिपिंग बिल की मद/मदं के लिए लाभ का दावा करने हेतु अन्य पक्ष क प्राधिकृत कर सकता ऐसे शिपिंग बिल की मद/मदं के लिए लाभ का दावा करने हेतु अन्य पक्ष क प्राधिकृत कर सकता पश्चात अन्य पक्ष शिपिंग बिल की मद/मदं है। प्रथम पक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किए जाने के पश्चात अन्य पक्ष शिपिंग बिल की मद/ है। प्रथम पक्ष द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किए जाने के का उपयग कर सकेगा।" 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. I] "9.15 (क) मुद्राएं, जिनके मामले में सीबीईसी द्वारा विनिमय दरें अधिसूचित की जाती हैं प्राप्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा (जैसा कि बैंक द्वारा ई-बी आर सी में उल्लेख किया गया ह) क सीबीईसी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक विनिमय दरं का प्रयग करते हुए भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता है।
(ख) मुद्राएं, जिनके मामले में सीबीईसी द्वारा विनिमय दरें अधिसूचित नहीं की जाती हैं
ऐसे मामलं में, भारतीय रुपये में प्राप्त किए गए कुल मूल्य (जैसा कि बैंक द्वारा ईबीआरसी में उल्लेख किया गया ह) क प्राप्त किए जाने की तारीख पर मजूदा अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये की विनिमय दर ज सीबीईसी द्वारा प्रकाशित की गई ह, का प्रयग करते हुए अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा।"
इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः-ईडीआई प्रणाली के तहत अन्य पक्ष निर्यातं के संबंध में लाभं का दावा करने की प्रक्रिया अर मुद्राअं क परिवर्तित करने हेतु दिशानिर्दश प्रकाशित किए जा रहे हैं।
अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 8th January, 2014
No. 46 (RE- 2013)/2009-2014
Subject: EDI Procedure for claiming benefits in respect of Third Party exports.
F.No.01/93/180/40/AM-14/PC-2(B).—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby introduces two new Paragraphs 9.14 & 9.15 in the Handbook of Procedures (Vol. I) 2009-14 for claiming benefit of Third Party exports under EDI system and for conversion of currencies into US $ with immediate effect as under:
2. These two new Paras 9.14 & 9.15 would read as under:
"9.14 For claiming benefits under EDI system in respect of Third Party exports the process will
be initiated by the First Party who will link shipping bills and BRCs to repository. If the
First Party chooses not to claim benefit for a particular shipping bill item/s, it may
authorize Third Party to claim benefit for such shipping bill item/s. After such
authorization by First party, Third Party will be able to utilize the shipping bill item/s in
its application".
"9.15 (a) Currencies, where Exchange rates are notified by CBEC
The foreign exchange realized (as mentioned by bank in the eBRC) is converted to Indian
Rupee (INR) using the monthly exchange rates published by CBEC.
(b) Currencies, where Exchange rates are not notified by CBEC
In such cases, total realized value in INR (as mentioned by bank in the eBRC), will be
converted into US $ by using the US $ /INR exchange rate prevailing on the date of
realization as published by CBEC."
Effect of the Public Notice: A procedure for claiming of benefits in respect of Third Party exports under EDI system and a guideline for conversion of currencies are being published.
ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade