रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 55] नई दिल्ली
नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935
No. 55] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935
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नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014
dk-vk- 55¼v½-& केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क 2574 (अ), तारीख 23 अगस्त, 2013, जो भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2574 (अ), तारीख 23 अगस्त, 2013, जो भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( ) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेष राज्य के वरन्गल जिले में , खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेष राज्य के वरन्गल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-163) के 76/800 कि.मी. 150/000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-163) के 76/800 कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-163) के 76/800 कि करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध (यादगिरि-वरन्गल सेक्षन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध (यादगिरि-वरन्गल सेक्षन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 1 सितम्बर, और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 1 सितम् और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 1 सितम् 2013 को ''दि हिन्दू (अंग्रेजी)'' और "आन्ध्र ज्योति (तेलगु दैनिक)'' दोनों में प्रकाषित किया गया था; 2013 को ''दि हिन्दू (अंग्रेजी)'' और "आन्ध्र ज्योति (तेलगु दैनिक)'' दोनों में प्रकाषित किया गया था 2013 को ''दि हिन्दू (अंग्रेजी)'' और "आन्ध्र ज्योति (तेलगु दैनिक)'' दोनों में प्रकाषित किया गया था
और सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(ग) के अनुसार कोई आक्षेप प्राप्त नहीं और सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(ग) के अनुसार कोई आक्षेप प्राप्त नहीं और सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(ग) के अनुसार कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधि नियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
101 GI/2014
(1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
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| क्रम संख्या | जिले का नाम | मण्डल का नाम | गांॅव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | हितबद्व व्याक्ति का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| १ | व्रन्ग्ल् | लिंगाल घनपूर | नागारम | १८०/२ | निजी | शुष्क | १२१४.१० | बारल कोमुसय्य, मन्डा मल्लय्य |
| १८०/३ | निजी | शुष्क | ४०४.७० | रोड | ||||
| १८०/४ | निजी | शुष्क | ९७३४.२३ | बन्डा रामुलु पुत्र यादगिरी, नन्दा श्रीशैलम, नन्दा वेंकटेश, नन्दा वीरय्या, नन्दा अइलय्या, नन्दा रामुलु, देवर आन्डालु पत्नी लेट अन्जय्य, बन्डा लक्ष्मी पत्नी रामुलु, चुक्का भारतम्मा पत्नी मल्लय्य, मन्गा शंकर पुत्र सोमय्य, ऐनुगु कोमुरय्य पुत्र शिवय्य, दोड्डबोइन पुत्र यादगिरी | ||||
| १८१/२ | निजी | शुष्क | ५८५७.९६ | दोड्डबोइन अन्जय्य पुत्र यादगिरी, मोटे देवेन्दर पुत्र वैकुन्टम, दय्याल सोमय्य पुत्र कोमुरय्य |
[फा. ºÉÆ. £ÉɮɮÉ|ÉÉ/11021/AãÉA/xÉÉäÉÊ]{ÉE.3bÉÒ/®É®É-202/{ÉÉÒ+ÉÉ<ǪÉÝ-cèn®É¤ÉÉn//A{ÉÉÒ/2013]
माया प्रकाष, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th January, 2014
S.O. 55(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2574(E), dated the 23rd August, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government decleared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 202 (New NH-163) on the stretch of land from Km.76/800 to Km.150.000 (Yadgiri-Warangal Section) in Warangal District in the State of Andhra Pradesh;
And whereas the substance of the said notification has been published in "The Hindu (English)" and "Andhra Jyothi (Telugu Daily)", both dated the 1st September, 2013 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas no objections are received by the Competent Authority as per Section 3(c) of National Highways Act, 1956;
भारत का राजपत्रा : असाधरण
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)]
And whereas in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby delcares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absotutely in the Central Government, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.76/800 to Km.150/000 (Yadgiri – Warangal Section) of the National Highway No. 202 (new NH No.163) in the State of Andhra Pradesh.
| Serial number | Name of the district | Name of the taluk/ mandal | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in square metres) | Name of the land owners / Interested Person |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Warangal | Lingala Ghanapur | Nagaram | 180/2 | Private | Dry | 1214.1 | Barla Komusaiah, Manda Mallaiah |
| 180/3 | Private | Dry | 404.7 | Road | ||||
| 180/4 | Private | Dry | 9734.23 | Banda Ramulu S/o Yadagiri, Nanda Srisailam, Nanda Venkatesh, Nanda Veeraiah, Nanda Ilaiah, Nanda Ramulu, Devara Aandalu W/o Late Anajaiah, Banda Laxmi W/o Ramulu, Chukka Bharatamma W/o Mallaiah, Manga Shanker S/o Somaiah, Enugu Komuraiah S/o Sivaiah, Doddaboina S/o Yadagiri | ||||
| 181/2 | Private | Dry | 5857.96 | Doddaboina Anjaiah S/o Yadagiri, Mote Devender S/o Vykuntam, Dayyala Somaiah S/o Komuraiah |
[F. No. NHAI/11021/LA/Notif. 3D/NH-202/PIU-Hyd./AP/2013]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
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