रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935
सं. 56] नई दिल्ली
No. 56] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014
का.आ. 56(अ).-केन्द्रीय सरकार, रा
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3
केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान
381.600 कि.मी. से 459.350 हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 381.600 हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के ठाणे कि.मी. तक के भू-खण्ड (अच्छाड - ढेकाले सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, खण्ड (अच्छाड - ढेकाले सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, खण्ड (अच्छाड - ढेकाले सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घो
आशय की घोषणा करती हैं;
धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप विभागीय अधिकारी डहाणु, डहाणु प्रभाग, ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अथ उप विभागीय अधिकारी डहाणु, डहाणु प्रभाग, महाराष्ट्र को जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित कि व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवस आक्षेपों की सुनवाई करने के व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा; तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;
रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के
में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा
102 GI/2014
(1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के 381.600 कि.मी. से 459.350 कि.मी. तक (अच्छाड - ढेकाले सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्रम संख्या म संख्या क्र क्र | जिले का नाम | तालुक का नाम | गांॅव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ठाणे | पालघर (1) पालघर | हलोली (1) हलोली | गट नं. 341 स. नं. 134/ W60P | निजी | कृषि | 39 |
| गट नं. 341 स. नं. 134/ W/61 | निजी | कृषि | 460 | ||||
| गट नं. 341 स. नं. 134/ W/62 | निजी | कृषि | 175 | ||||
| गट नं. 341 स. नं. 134/ W/67 | निजी | कृषि | 210 | ||||
| गट नं. 385 स. नं. 132/ W/68 | निजी | कृषि | 800 | ||||
| गट नं. 385 स. नं. 132/ W/69 | निजी | कृषि | 636 | ||||
| गट नं. 385 स. नं. 132/ W/70 | निजी | कृषि | 133 | ||||
| गट नं. 385 स. नं. 132/ W/72 | निजी | कृषि | 291 | ||||
| गट नं. 385 स. नं. 132/ W/81 | निजी | कृषि | 435 |
[फा.सं. एनएचएआई/सुरत/एस.डी.एम./एल.ए.]
माया प्रकाष, उप सचिव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th January, 2014
S.O. 56(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six laning etc.) maintenance management & operation of National Highway No. 8, on the stretch of land from km. 381.600 to km. 459.350 (Acchad – Dhekale Section ) in Distict Thane, in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, objects to the use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of Section 3C of the said Act;
भारत का राजपत्रा : असाधरण
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)]
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Dahanu, Dahanu Division, Maharashtra, in writing , and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act, shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person, at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 381.600 to km. 459.350 (Acchad – Dhekale Section) of National Highway No. 8 in the State of Maharashtra.
| Serial number | Name of the District | Name of the Taluka | Name of village | Block/ Survey number | Type of Land | Nature of land | Area (Square meters) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Thane | (1) Palghar 13) Haloli | Gat No. 341 S. N. 134/ W60P | Private | Agriculture | 39 | |
| Gat No. 341 S. N. 134/ W/61 | Private | Agriculture | 460 | ||||
| Gat No. 341 S. N. 134/ W/62 | Private | Agriculture | 175 | ||||
| Gat No. 341 S. N. 134/ W/67 | Private | Agriculture | 210 | ||||
| Gat No. 385 S. N. 132/ W/68 | Private | Agriculture | 800 | ||||
| Gat No. 385 S. N. 132/ W/69 | Private | Agriculture | 636 | ||||
| Gat No. 385 S. N. 132/ W/70 | Private | Agriculture | 133 | ||||
| Gat No. 385 S. N. 132/ W/72 | Private | Agriculture | 291 | ||||
| Gat No. 181 S. N. 134/ W/81 | Private | Agriculture | 435 |
[F. No. NHAI/SUR/SDM/LA]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.