रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19,1935
DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935
सं. 6] नई दिल्ली,
No. 6] NEW DELHI,
पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) अधिसूचना नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2014
सा.का.नि. 7 (अ).- महापत्तन न्यास अधिनियम
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग)
, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के ), दिनांक 12 मार्च 2012 की अधिसूचना और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं. सा.क.नि. 134 (अ), दिनांक 12 मार्च 2012 की अधिसूचना अनुसरण में और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) सं र्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में द 2016 तक की अवधि के लिए कोच्चिन पोर्ट के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए कोच्चिन पोर्ट के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में 2016 तक की अवधि के लिए कोच्चिन पोर्ट के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती हैः दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती हैः
| क्रम सं. | हित | नियुक्त के लिए व्यक्तियों की संख्या नियुक्त के |
| 1. | पत्तन में नियोजित श्रमिक | 2 |
| 2. | समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि | 1 |
| 3. | सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि | 1 |
| 4. | क्ेरल सरकार के प्रतिनिधी | 1 |
| 5. | पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि | 1 |
| 6. | रक्षा सेवा के प्रतिनिधि | 1 |
| 7. | भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि | 1 |
| 8. | तट रक्षक के प्रतिनिधि | 1 |
| 9. | एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)( हित | 4 |
| 10. | एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)( हित | 4 |
| कुल | 17 |
[फा. सं
सं. एलबी-11013/6/2013-एल] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव 96 GI/2014
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
MINISTRY OF SHIPPING
(PORTS WING)
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th January, 2014
G.S.R. 7 (E).— In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing), No. G.S.R. 134(E), dated 12th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Cochin for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016:
| Sl. No. | Interests | No. of Persons to be appointed |
| 1. | Labour employed in the Port | 2 |
| 2. | Rep. of Mercantile Marine Deptt. | 1 |
| 3. | Rep. of Department of Customs | 1 |
| 4. | Rep. of State Govt. of Kerala | 1 |
| 5. | Rep. of Ministry of Shipping | 1 |
| 6. | Rep. of Defence Services | 1 |
| 7. | Rep. of Indian Railways | 1 |
| 8. | Rep. of Coast Guard | 1 |
| 9. | Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963 | 4 |
| 10. | Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963 | 4 |
| Total | 17 |
[F.No. LB-11013/6/2013-L]
N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2014
सा.का.नि. 8(अ).- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसरण मेें और भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध), सं. सा.क.नि. 135 (अ), दिनांक 12 मार्च, 2012 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 01.04.2014 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए मुरगांव पत्तन के बोर्ड न्यासी के रूप में कथित तालिका के कॉलम (2) में दर्शाए गए हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती हैः तालिका
| क्रम सं. | हित | नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या |
| 1. | पत्तन में नियोजित श्रमिक | 2 |
| 2. | समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि | 1 |
| 3. | सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि | 1 |
| 4. | गोवा राज्य के प्रतिनिधि/सचिव (पत्तन) गोवा सरकार | 1 |
| 5. | पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि | 1 |
| 6. | रक्षा सेवा के प्रतिनिधि | 1 |
| 7. | भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि | 1 |
| 8. | तट रक्षक के प्रतिनिधि | 1 |
| 9. | एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित | 4 |
| 10. | एमपीटी अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित | 4 |
| कुल | 17 |
[फा. सं. एलबी-11013/7/2013-एल] एन. मुरूगानन्दम, संयुक्त सचिव [भाग II—खण्ड 3;iद्ध] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th January, 2014
G.S.R. 8(E).— In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing), No. G.S.R. 135(E), dated 12th March, 2012, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Mormugao for the period from 01.4.2014 to 31.03.2016:
TABLE
| S l. No. | Interests | No. of Persons to be appointed |
| 1. | Labour employed in the Port | 2 |
| 2. | Rep. of Mercantile Marine Deptt. | 1 |
| 3. | Rep. of Department of Customs | 1 |
| 4. | Rep. of State Govt. of Goa/Secretary(Ports), Govt. of Goa | 1 |
| 5. | Rep. of Ministry of Shipping | 1 |
| 6. | Rep. of Defence Services | 1 |
| 7. | Rep. of Indian Railways | 1 |
| 8. | Rep. of Coast Guard | 1 |
| 9. | Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963 | 4 |
| 10. | Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963 | 4 |
| Total | 17 |
[F.No. LB-11013/7/2013-L]
N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.
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