असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I— खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2014/पौष 20, 1935
सं. 12] नई दिल्ली
No. 12] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2014/PAUSA 20, 1935
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014
सं. 48 (आर.ई. 2013)/2009-2014
सं
विषयः प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I, 2009
2009-14 के पैरा 5.3.1 मेंं संशोधन।
फा0सं0 01/36/218/159/एएम-14/ईपीसीजी-I.—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के फा0सं0 01/36/218/159/एएम-14/ईपीसीजी 4 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 4 के तहत प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I, 2009-14 के पैरा 5.3.1 के उप पैरा
1 के उप पैरा (क) मेंं निम्नलिखित संशधन करते हैंः
2. पैरा 5.3.1 के मजूदा उप पैरा
1 के मजूदा उप पैरा (क) क प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा संशधित उप पैरा क प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा संशधित उप पैरा निम्नानुसार पढ़ा जाएगा (पैरा के अंत में नया वाक्य जड़ा जा रहा है जिसे सुलभ संदर्भ हेतु मटे अक्षरं में पैरा के अंत में नया वाक्य जड़ा जा रहा है जिसे सुलभ संदर्भ हेतु मटे अक्षरं में पैरा के अंत में नया वाक्य जड़ा जा रहा है जिसे सुलभ संदर्भ हेतु मटे अक्षरं में दिखाया गया है)ः
"(क) प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण क क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण क क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण क क्षेत्राधिकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राधिकार-पत्र धारक अथवा उसके से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राधिकार-पत्र ध् प्राधिकरण से प्राप्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें प्राधिकार-पत्र ध् निर्माताअं/विक्रेताअं की फैक्ट्री/परिसर में पूंजीगत माल का आयात पूरा हने की निर्माताअं/विक्रेताअं की फैक्ट्री/परिसर में पूंजीगत माल का सहायक निर्माताअं/विक्रेताअं की फैक्ट्री/परिसर में पूंजीगत माल का मास के भीतर संस्थापना करने की पुष्टि की गयी ह। तथापि, संबंधित क्षेत्रीय मास के भीतर संस्थापना करने की पुष्टि की गयी ह। तिथि से छह मास के भीतर संस्थापना करने की पुष्टि की गयी ह।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] प्राधिकरण द्वारा आयात पूरा हने की तिथि से पूंजीगत माल के संस्थापन करने की समयावधि क अधिकतम 18 मास तक बढ़ाने के लिए विचार कर सकता है।"इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः पूंजीगत माल के संस्थापन हेतु समयावधि बढ़ाने की शक्ति
क्षेत्रीय प्राधिकरणं क प्रत्यायजित की जा रही है।
अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 10th January, 2014
No. 48/2009-2014 (RE- 2013)
Subject : Amendment in Para 5.3.1 of Handbook of Procedure Vol.I, 2009-2014.
File No. 01/36/218/159/AM-14/EPCG-I.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in sub-para (a) of para 5.3.1 of the Handbook of Procedure Vol.I, 2009-2014 :
2. Existing sub-para (a) of para 5.3.1 shall be replaced and the amended sub-para shall read as under (new sentence being added at the end of the para is in bold letters for easy reference):
"(a) Authorization holder shall produce to the concerned RA a certificate from the Jurisdictional Central Excise Authority, confirming installation of Capital Goods at factory/ premises of authorization holder or his supporting manu- facturer(s)/vendor(s) within six months from date of completion of import. However, extension in time for Installation of Capital Goods upto a maximum period of 18 months from the date of completion of import may be considered by the concerned RA."
Effect of this Public Notice: Power for extension in time for installation of Capital Goods is being delegated to regional authorities.
ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade