रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iiद्ध
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2014/पौष 23, 1935
सं. 83] नई दिल्ली,
No. 83] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2014/PAUSHA 23, 1935
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नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2014
dk-vk- 83¼v½- & यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष् ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1937(अ), धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख् धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख् ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के 61.800 दिनांक 9 अगस्त, 2010 द्वारा मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख् दिनांक 9 अगस्त, 2010 द्वारा मेघालय राज् या-44) (षिलांग बाइपास खण्ड) तक का या-40) से 34.850 किलोमीटर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44) (षिलांग बाइपास खण्ड) तक का किलोमीटर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-40) से 34 खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्
कया गया है) को सौंपा है;
ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
838, (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए 15 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2011 और सा.का.नि. 756 950 (अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 2011 और सा और यतः, केन्द्रीय सरकार न,े राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत् और यतः, केन्द्रीय सरकार न,े राष् के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण सा.का.नि. 838, (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष् हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा (अ) दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 द्वारा संषोधन किए हैं
अक्तूबर, 2011 द्वारा संषोधन किए हैं;
या-40 के 61.800 किलोमीटर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 के 34
क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, समय-समय पर ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, समय-समय पर अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल् चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष् यथासंषोधित, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष् त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा मेघालय राज्य में विषेष त्वरित अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा मेघालय राज्य में विषेष त्वरित अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत् सड़क विकास कार्यक्रम उत्तर-पूर्व एसएआरडीपी-एनई के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी उत्तर-पूर्व एसएआरडीपी-एनई के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी उत्तर-पूर्व एसएआरडीपी-एनई के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी वार्षिकी) प(ति दर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-40 के 61 या-44 के 34.850 किलोमीटर तक या-44 को जोड़नेवाली षिलांग बाइपास के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 को जोड़नेवाली षिलांग बाइपास के उपयोग के लिए नीचे सारणी-1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-40 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख् ं पर 2 लेन के उपयोग हेतु बाइपास की निवल लम्बाई 47.060 किलोमीटर के लिए के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 2 लेन के उपयोग हेतु बाइपास की निवल लम्बाई 47 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनो ट आधार दर के 90% पर (अर्थात् 60% की आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से) शुल्क की आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से) शुल्क सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 90 अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्ः-
147 GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] lkj.kh 1
| वाहन का प्रकार | आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में) |
| (1) | (2) |
| कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन | 0.65 |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस | 1.05 |
| बस या ट्रक (दो धुरी वाले) | 2.20 |
| तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन | 2.40 |
| भारी संनिर्माण मशीनरी (भ्ांा.संं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45 |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले) | 4.20 |
1. नीचे उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः
| टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | ल बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क ं संदेय है | दर जिस पर शुल्क संदेय है |
| ईस्ट खासी हिल्स जिले में डीन्गपसोह गांव के पास रारा-44 पर 24.700 किलोमीटर | 47.060 | ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90% (अर्थात् 60% की आधार दर का 1.5 गुना) |
2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजी—त हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रुपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।
3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्ः
| संदेय राशि | अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि |
| एकतरफा यात्रा के शुल्क का डेढ़ गुना | दो | संदाय के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास | संदाय की तारीख से एक मास |
4 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजी—त वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।
5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।
8. उपरोक्त सारणी-1 में यथाउल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग परियोजना की लम्बाई के पूर्ण कर लिए गए भाग के लिए की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा एवं उसे तदनुसार, अंग्रे्रजी एवं स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।
भारत का राजपत्रा : असाधरण 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)]
9.. परियोजना की अनुमानित पूंजी लागत 251.00 करोड़ रुपये है। पूंजी लागत में अन्तर हो सकता है, चूंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, वृक्ष काटने आदि की गतिविधियां अभी पूरी की जानी हैं। अंतिम पूंजी लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का ब्यौरा रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के उपरांत लगाए जानेवाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा, तथा तत्पष्चात् उक्त नियमों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।
[ फा. सं. भाराराप्रा/13013/7333/सीओ/11-12/जीसी-षिलांग बाइपास (61.80 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-40
और 34.85 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44] अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th January, 2014
S.O. 83 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1937 (E), dated the 9th August, 2010, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 61.800 (NH- 40) to kilometer 34.850 (NH-44) (Shillong Bypass Section) of National Highway No. 40 and National Highways No. 44 in the State of Meghalaya to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");
And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates a Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, and G.S.R. 756(E) dated 12th October, 2011 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 90% of the base rate (i.e. 1.5 times of 60% of the base rate) specified in column (2) of the Table 1 for net bypass length of 47.060 Km for use of the Two laning on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, for the use of Shillong Bypass connecting NH-40 and NH-44 from Km. 61.800 of NH-40 to Km. 34.850 of NH-44 in State of Meghalaya on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT Annuity) Pattern under SARDP-NE on Build, Operate and Transfer (Annuity) Basis and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—
| Type of vehicle | Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) |
| (1) | (2) |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle | 0.65 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus | 1.05 |
| Bus or Truck (Two Axles) | 2.20 |
| Three-axle commercial vehicles | 2.40 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles) | 4.20 |
1 The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net bypass length specified for such Toll Plaza:
| Location of Toll Plaza (chainage) | Length (in km) for which Fee is payable | Rate at which fee is payable |
| Km 24.700 on NH-44 near village Diengpasoh in East Khasi Hills District | 47.060 | 90% of the base rates ((i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above |
2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.
3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.
| Amount Payable | Maximum number of one way journeys allowed | Period of validity |
| One and half times of the fee for one way journey | Two | Twenty four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys | Fifty | One month from date of payment |
4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.
7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rule.
8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.
9. The estimated capital cost of the project is Rupees 251.00 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.
[F. No. NHAI/13013/7333/CO/11-12/GC- Shillong Bypass (61.80 NH-40 & 34.85 NH-44)] ALKESH SHARMA, Jt. Secy.
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