असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 106] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 15, 2014/पौष 25, 1935
No. 106] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2014/PAUSHA 25, 1935
शहरी विकास मंत्राालय
;दिल्ली प्रभागद्ध
शु(ि पत्रा
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2014
का.आ. 110(अ).—दिनांक 29 मई, 2013 के शहरी विकास मंत्राालय के असाधरण राजपत्रा अध्सिूचना सं. का.आ. 1455;अद्ध के संबंध में निम्नलिखित शु(ि पत्रा तत्काल प्रभाव से अध्सिूचित किया जाता है :
फ्एमपीडी-2021 के अनुसार भूमि उपयोगय् शीर्षक के अंतर्गत तालिका के कॉलम 4 में फ्आवासीय ;डिस्ट्रिक पार्कद्धय् शब्द फ्मनोरंजनात्मक ;डिस्ट्रिक पार्कद्धय् के रूप में पढ़ा जाए । दिनांक 29-5-2013 के का.आ. 1455;अद्ध के तहत अध्सिूचित मुख्य अधिसूचना ।
[पफा. सं. के-13011/1/2013-डीडी- I]
सुनील वुफमार, अवर सचिव MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(DELHI DIVISION)
CORRIGENDUM
New Delhi, the 15th January, 2014
S.O. 110(E).—The following corrigenda is notified with immediate effect in respect of Ministry of Urban Development Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 1455 (E), dated 29th May, 2013:
The word "Residential (District Park)" in column 4 of the Table, under heading "Land use as per MPD-2021" shall read as "Recreational (District Park)". The principal Notification was notified vide S.O. 1455(E), dated 29-5-2013.
[F. No. K-13011/1/2013-DD-I]
SUNIL KUMAR, Under Secy.