असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PART II
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
PUBLISHED BY
सं. 172] नई दिल्ली,
, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2014/माघ 3, 1935
No.172] NEW DELHI, THURS
THURSDAY, JANUARY 23, 2014/MAGHA 3 , 1935
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(º´ÉɺlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
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नई दिल्ली, २० जनवरी, २०१४
BÉEÉ.+ÉÉ. 216(+É).—केन्द्रीय सरकार, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम १९९४ (१९९४ का ४२) की धारा ९ द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय सरकार, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम १९९४ (१९९४ का ४२) की धारा ९ द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय सरकार, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम १९९४ (१९९४ का ४२) की धारा ९ द्वारा प्रदत्त , खंड ३, उप-खंड (ii) में ८२(अ) तारीख ४ फरवरी, १९९५ का और संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्यांक का.आ. ८२(अ) तारीख ४ फरवरी, १९९५ का और संशोधन करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३, उप शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, की भारत क प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली" के अधीन, "मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल से संबंधित क्रम संख्यांक १० के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टयों को रखा जाएगा,
ख्यांक और प्रविष्टयों को रखा जाएगा, उक्त अधिसूचना में शीर्षक I, "राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली साकेत, नई दिल्ली" से संबंधित क्रम संख्यांक १० के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं अर्थात् :—
"१०. मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल साकेत, नई दिल्ली
१०. मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल साकेत, नई दिल्ली"
—अध्यक्ष पैशलिटी अस्पताल साकेत, नई दिल्ली
—सदस्य डा.पंकज दुग्गल, निदेशक और चिकित्सा सलाहकार केन्द्रीय चिकित्सा सेवाएं, मैक्स (१) डा.पंकज दुग्गल, निदेशक और चिकित्सा सलाहकार केन्द्रीय चिकित्सा सेवाएं, मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल साकेत, नई दिल्ली डा.कमल कुमार फोतेदार, निदेशक, निश्चेतताशास्त्र, मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल (२) डा.कमल कुमार फोतेदार, निदेशक, निश्चेतताशास्त्र, मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल साकेत, नई दिल्ली दिल्ली
प्रयोगशाला आयुर्विज्ञान संस्थान, मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल (३) डा.पूनम दास, निदेशक, प्रयोगशाला आयुर्विज्ञान संस्थान, मैक्स सुपर स्पैशलिटी अस्पताल
—सदस्य साकेत, नई दिल्ली
गुप्ता, पूर्व आचार्य और विभागाध्यक्ष, भेषजगुण विज्ञान, अखिल भारतीय (४) डा. एस.के. गुप्ता, पूर्व आचार्य और विभागाध्यक्ष, भेषजगुण विज्ञान, अखिल भारतीय
—सदस्य आयुर्विज्ञान संस्थान
(५) डा. निमिषा कुमार, नैदानिक मनोचिकित्सा विज्ञान, (सामाजिक वैज्ञानिक)
निमिषा कुमार, नैदानिक मनोचिकित्सा विज्ञान, (सामाजिक वैज्ञानिक)
—सदस्य (६) सचिव (स्वास्थ्य) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार य्
सचिव (स्वास्थ्य) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार या उसके नामनिर्देशिती
—सदस्य (७) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार य
—सदस्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार या उसके नामनिर्देशिती 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ÉÊ]{{ÉhÉ :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्या का.आ. ८२(अ), तारीख ४ फरवरी, १९९५ द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात््वर्ती संशोधन संख्या का.आ. १२७(अ), तारीख १५ फरवरी, १९९६; का.आ.३१५४ तारीख २७ अक्तूबर, १९९७, का.आ. २२७(अ), तारीख ९ फरवरी, १९९८; का.आ. १४२०(अ), तारीख १७ मई, २००३; का.आ. २८५८(अ), तारीख २९ जुलाई, २००६; का.आ. ४२९२, तारीख ११ नव(cid:4)बर, २००६; का.आ. ३१५४, तारीख २७ अक्तूबर, २००७ और का.आ. ९१९(अ), तारीख २३ अप्रैल, २००८; का.आ. २१९५(अ), तारीख २८ अगस्त, २००९; का.आ. २५२७(अ), तारीख ५ अक्तूबर, २००९ , काआ. ७४, तारीख २२ अप्रैल, २०१०, का.आ. ३०५६(अ), तारीख २८ दिस्म्बर, २०१०, का.आ. २२(अ), तारीख ७ जनवरी, २०११, का.आ. ४७७(अ), तारीख ४ मार्च, २००१, का.आ. ११२(अ), तारीख १९ मई, २०११ और का.आ. २३५८(अ), तारीख १३ अक्तूबर, २०११, का.आ. ११२७(अ) तार(cid:13)ख १६ मई, २०१२ और का.आ. १४३२(अ) तार(cid:13)ख २७ जून, २०१२, का.आ. 2336(अ) तार(cid:13)ख 27 िसत(cid:4)बर,
2012, 2337(अ) तार(cid:13)ख 27 िसत(cid:4)बर, 2012, 2338(अ) तार(cid:13)ख 27 िसत(cid:4)बर, 2012, और का.आ. 2712, तार(cid:13)ख
6 नव(cid:4)बर, 2012 का.आ. २६५५(अ), तार(cid:13)ख २२ अगस्त, 201३, का.आ. ३०९६(अ), तारीख ७ अक्तूबर, २०१३ और का.आ. ३२३५(अ), तारीख १८ अक्तूबर, २०१३ के द्वारा उसका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया ।
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th January, 2014
S.O. 216(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) of section 9 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.82(E), dated the 4th February, 1995, namely :—
In the said notification, under the heading I, "National Capital Territory of Delhi", for serial number 10 relating to "Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi" and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—
"10. Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi"
(1) Dr.Pankaj Dougall, Medical Advisor and Director- Nuclear Medicine Services, Max Super Chairman Speciality Hospital, Saket, New Delhi
(2) Dr. Kamal Kumar Fotedar, Director-Anesthesiology,
Member Max Super Specialty Hospital, Saket, New Delhi
(3) Dr. Poonam Das, Director, Institute of Laboratory Medicine,
Member Max Super Specialty Hospital, Saket, New Delhi
(4) Dr. S.K. Gupta, Ex-Professor and Head, Department of Pharmacology, AIIMS Member (5) Dr. Nimisha Kumar, Clinical Psychology (Social Scientist) Member (6) Secretary(Health) Government of National Capital Territory of Delhi or nominee Member (7) Director, Health Services, Government of National Capital Territory of Delhi or nominee Member
[F. No. S-12011/14/2010-MS] ARUN CHOWDHARY, Under Secy. Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 82(E), dated the 4th February, 1995 and subsequently was amended vide notification numbers S.O. 127(E), dated the 15th February, 1996; S.O. 3154 dated 27th October, 1997; S.O. 227(E), dated the 9th February, 1998; S.O. 1420, dated the 17th May, 2003; S.O. 2858, dated the 29th July, 2006; S.O. 4292, dated the 11th November, 2006; S.O. 3154 dated 27th October, 2007; S.O. 919(E), dated the 23 April, 2008; SO. 2195(E) dated the 28th August, 2009; S.O. 2527 (E), dated the 5th October, 2009; S.O. 74 dated the 22nd April, 2010; S.O. 3056(E), dated the 28th December, 2010; S.O. 22(E), dated the 7th January, 2011; S.O. 477(E), dated the 4th March, 2011; S.O. 1112(E), dated the 19th May, 2011; S.O. 2358(E), dated the 13th October, 2011; S.O. 1127(E), dated the 16th May, 2012; S.O. 1432 (E), dated the 27th June, 2012; S.O. 2336(E), dated the 27th September, 2012; S.O. 2337 (E), dated the 27th September, 2012; S.O. 2338(E), dated the 27th September, 2012, S.O. 2712(E), dated the 6th November, 2012, S.O. 2655(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 3096(E) dated the 07th October, 2013 and S.O. 3235(E) dated the 18th October, 2013.