असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iiद्ध
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PART II
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
PUBLISHED BY
सं. 192] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4, 1935
No. 192] NEW DELHI, FRI
FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935
दिल्ली विकास प्राधिकरण (भूमि लागत निर्धारण शाखा) अधिसूचना नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2014
यः-शैक्षणिक संस्थानों/ट्रस्टों, स्वास्थ्य-देखभाल और अन्य समाज कल्याण सोसाइटियों आदि,
विषयः-शैक्षणिक संस्थानों/ट्रस्टों, स्वास्थ्य-देखभाल औ अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट मिली हुई है, के
का.आ. 240 (अ).-दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली
II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.
र अन्य समाज कल्याण सोसाइटियों आदि, जिन्हें आयकर प्रभारों में छूट देना । आयकर से छूट मिली हुई है, के संबंध में अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों में छूट देना । विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 57 दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सोसाइटियों/ स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों, जिन्हें आयकर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सोसाइटियों/ स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों, जिन्हें आयकर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सोसाइटियों/ स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियों, जिन्हें आयकर में छूट प्राप्त है, के सांस्थानिक प्लॉटों के अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों पर लागू होने वाली दरों के निर्धारण के संबंध में दिनांक े वाली दरों के निर्धारण के संबंध में दिनांक में छूट प्राप्त है, के सांस्थानिक प्लॉटों के अतिरिक्त एफ 17-07-2012 को भारत के राजपत्र, भाग-II .आ. 1606(अ) में केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता है : सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता है :
| मद | मौजूदा प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
| सांस्थानिक प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर आर. प्रभार अधिसूचना संख्या का.आ. 2955 (अ) का 6 (जी) दिनांक 23.12.2008 | शौक्षणिक सोसाइटियों/ स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियो , जिन्हें आयकर से छूट ं प्राप्त है, उनसे कोई अतिरिक्त एफ.ए. आर. प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे। | शैक्षणिक सोसाइटियों सोसाइटियों/ट्रस्टों, स्वास्थ्य-देखभाल, समाज कल्याण सोसाइटियो , जिन्हें आयकर ं , जिन्हें आयकर अधिनियम ं 1961 के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है, उनसे कोई अतिरिक्त एफ प्राप्त है, उनसे कोई अतिरिक्त एफ.ए. आर. प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे । प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे । |
अधिसूचना जारी करने तक प्रभारों में छूट भारत सरकार द्वारा भविष्य में संशोधन करने और अधिसूचना जारी करने तक अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों में छूट भारत सरकार द्वारा भविष्य में संशोधन करने और लागू रहेगी ।
[फा. सं.-एफ 2(163)07/ए
-एफ 2(163)07/ए.ओ.(पी.)पार्ट-II] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY (LAND COSTING WING)
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th January, 2014
Subject :- Exempting additional FAR charges in respect of Educational institutions/Trusts, Health-care and
other Social Welfare Societies etc. having exemption from income- tax under Income Tax Act, 1961.
S.O. 240 (E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following further modification to Notification No. S. O. 1606 (E), published on 17.07.2012 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) with regard to fixation of rates to be applied for additional FAR charges for Institutional plots for Educational Societies/Health-care, Social Welfare Societies having Income Tax Exemption.
| Item | Existing Provision | Modified Provision |
| Additional FAR charges for Institutional plots 6(g) of notification No. S.O. 2955(E) dated 23.12.2008 | No additional FAR charges to be recovered from Educational Societies/Health-care, Social Welfare Societies having Income Tax Exemption. | No additional FAR charges to be recovered from Educational Societies/Trusts, Health-care, Social Welfare Societies having Income Tax Exemption under Income Tax Act, 1961. |
The other contents of the notification No. S.O. 2955(E) dated 23.12.2008 will remain unchanged.
The exemption of additional FAR charges will remain in force till further modification and notification by the Government of India.
[F. No. F2 (163)07/AO(P)Pt.-II]
D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.
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