रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935
सं. 205] नई दिल्ली
No. 205] NEW DELHI,
, 1935
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014
का.आ. 254(अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त हुए, यह समाधान हो जाने के अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) से 102.000 कि.मी. तक के भूखण्ड पष्चात् की कर्नाटक राज्य के बिजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 30.340 कि.मी. से 102 पष्चात् की कर्नाटक राज्य के बिजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमा (सोलापुर-बिजापुर सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन र सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन र सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन ै, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया ह की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वाेक्त प्रयोजन व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्व है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वाेक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सहायक आयुक्त, बिजापुर, उप-खण्ड, बिजापुर, जिला बिजापु ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिका
ारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात्, तथा ऐसी और जांँ
र, जिला बिजापुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत के पष्चात्, तथा ऐसी और जांँच किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने ारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प अननुज्ञात कर सकेगा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी रा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा ।
के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय उपलब्ध हैं और उनका हितबद्व व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । उपलब्ध हैं और उनका हितबद्व व्यक्तियों द्वा
371 GI/2014
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूची कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के 30.340 कि. मी. से 102.000 कि. मी. (सोलापूर बीजापूर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | (1) बीजापूर | (1) इंडी | (1) ऐलगी | 51 | निजी | कृषि (शुष्क) | 0.50 |
| कुल | 0.50 | ||||||
| (2) झलकी | 83 | निजी | कृषि (सिंचन) | 0.20 | |||
| कुल | 0.20 | ||||||
| (3) कपानिम्बारगी | 79/2 इ | निजी | कृषि (शुष्क) | 52.00 | |||
| कुल | 52.00 | ||||||
| (4) होर्ती | 408 | निजी | कृषि (शुष्क) | 195.00 | |||
| 455 | निजी | कृषि (शुष्क) | 1856.00 | ||||
| 461 | निजी | कृषि (शुष्क) | 5422.00 | ||||
| 471/1 | निजी | कृषि (शुष्क) | 13.00 | ||||
| 472 ब/7 | निजी | गैरकृषि | 17.00 | ||||
| कुल | 7503.00 | ||||||
| (2) बीजापूर | (1) कनाल | 101 | निजी | कृषि (शुष्क) | 60.00 | ||
| कुल | 60.00 | ||||||
| (2) भूतनाल | 103/1अ/3 | निजी | कृषि (शुष्क) | 234.00 | |||
| कुल | 234.00 | ||||||
| कुल योग | 7849.70 |
[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू/एसएलपी/एलए/15012/10]
माया प्रकाष, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th January, 2014
S.O. 254(E).— In exercise of the power conferred by sub section (1) of Section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening/Four–laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No.13, on the stretch of land from km. 30.340 to km. 102.000 (Solapur - Bijapur Section) in district Bijapur in the state of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Assistant Commissioner, Bijapur, Sub-Division Bijapur, District Bijapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
भारत का राजपत्रा : असाधरण
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)]
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from
km. 30.340 to km. 102.000 (Solapur to Bijapur Section) of the National Highway No. 13 in the State of Karntaka.
| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in Square meters) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | (1) Bijapur | (1) Indi | (1) Yelgi | 51 | Private | Agriculture (Dry) | 0.50 |
| (2) Bijapur | Total | 0.50 | |||||
| (2) Zalaki | 83 | Private | Agriculture (Irrigated) | 0.20 | |||
| Total | 0.20 | ||||||
| (3) Kapanimbaragi | 79/2E | Private | Agriculture (Dry) | 52.00 | |||
| Total | 52.00 | ||||||
| (4) Horti | 408 | Private | Agriculture (Dry) | 195.00 | |||
| 455 | Private | Agriculture (Dry) | 1856.00 | ||||
| 461 | Private | Agriculture (Dry) | 5422.00 | ||||
| 471/1 | Private | Agriculture (Dry) | 13.00 | ||||
| 472B/7 | Private | Non Agriculture | 17.00 | ||||
| Total | 7503.00 | ||||||
| (1) Kannal | 101 | Private | Agriculture (Dry) | 60.00 | |||
| Total | 60.00 | ||||||
| (2) Boothnal | 103/1A/3 | Private | Agriculture (Dry) | 234.00 | |||
| Total | 234.00 | ||||||
| Grand Total | 7849.70 |
[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/15012/10]
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