रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार, पफरवरी 1, 2014/माघ 12, 1935
सं. 244]
No. 244] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2014/MAGHA 12, 1935
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 296(अ)296(अ)296(अ)296(अ)....—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 232, तारीख 31 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 2 फरवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 25 मई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थीं;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी हैै ;
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैै;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं ह सकगी ।
445 GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला : हावड़ा राज्य : पश्चिम बंगाल पुलिस स्टेशन : बागनान - I पुलिस स्टेशन : बागनान | |||||
| क्रम क्रम क्रम क्रम संसंसंसं.... | मौजा का नाम | खसरा सं खसरा सं.... खसरा सं खसरा सं (आर (आर....एसएसएसएस....)))) (आर (आर | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेयर | एयर | वर्ग मीटर | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
पुलिस स्टेशन : बागनान पुलिस स्टेशन : बागनान पुलिस स्टेशन : बागनान पुलिस स्टेशन : बागनान - I जिला : हावड़ा जिला : हावड़ा जिला : हावड़ा जिला : हावड़ा राज्य : पश्चिम बंगाल राज्य : पश्चिम बंगाल राज्य : पश्चिम बंगाल राज्य : पश्चिम बंगाल
खसरा संखसरा संखसरा संखसरा सं.... क्षेत्रफलक्षेत्रफलक्षेत्रफलक्षेत्रफल
(आर(आर(आर(आर....एसएसएसएस....)))) हेक्टेयरहेक्टेयरहेक्टेयरहेक्टेयर एयरएयरएयरएयर वर्ग मीटरवर्ग मीटरवर्ग मीटरवर्ग मीटर
3333 4444 5555 6666
48 00 03 50
45 00 01 90
50 00 00 40
54 00 00 60
55 00 06 80
101 00 01 90
100 00 07 10
94 00 07 70
89 00 00 90
78 00 09 70
88 00 00 50
81 00 00 30
80 00 03 20
264 00 02 60
265 00 02 50
268 00 02 30
269 00 03 10
270 00 02 20
271 00 00 20
272 00 00 40
270/1499 00 01 70
275 00 04 00
276 00 03 70
278 00 01 10
277/1500 00 01 00
277 00 01 60
287 00 02 20
330 00 00 40
329 00 02 90
288 00 00 30
327 00 05 30
289 00 00 20
290 00 00 20
326 00 01 50
325 00 02 00
588 00 10 50
587 00 00 20
593 00 05 20
598 00 05 00
599 00 04 10
1379 00 00 20
601 00 05 40
1378 00 00 20
602 00 05 90
1354 00 03 70
1356 00 00 30
1355 00 03 60
1353 00 00 50
1350 00 02 10
1349 00 02 90
1349/1494 00 00 20
1331 00 04 30
भारत का राजपत्रा : असाधरण
3
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
1330 00 02 40
1323/1496 00 01 30
1324 00 01 90
1325 00 00 20
1323 00 03 20
2. खादिनान - 59 1154 00 00 20
1153 00 00 90
1139 00 03 30
1138 00 02 40
1137 00 01 00
1111 00 02 70
267 00 03 80
268 00 02 30
269 00 02 20
270 00 00 20
271 00 06 10
272 00 02 10
301/1599 00 00 40
301 00 00 50
302 00 05 60
306 00 00 40
307 00 00 70
315 00 09 70
317 00 01 30
319 00 01 00
323 00 01 20
322 00 03 70
387 00 03 20
388 00 02 00
389 00 01 20
1022 00 05 10
1012 00 06 20
1003 00 04 40
1006 00 00 20
1004 00 02 60
992 00 00 80
991 00 00 90
985/1638 00 00 20
986 00 02 10
990 00 00 20
989 00 01 90
987 00 01 60
971 00 00 30
972 00 01 00
970 00 03 30
541/1636 00 02 30
968 00 00 60
966 00 03 80
809 00 03 00
810 00 11 10
812 00 02 90
813 00 10 00
754 00 00 20
819 00 02 70
820 00 00 50
752 00 00 30
751 00 03 40
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
748 00 01 30
747 00 01 70
746 00 03 20
745 00 07 80
730 00 02 90
729 00 04 50
228 00 03 50
715 00 01 70
3. बागनान - 60 166 00 01 70
167 00 02 20
176 00 03 10
177 00 00 50
164 00 04 10
165 00 07 20
163 00 01 50
65 00 01 70
64 00 07 30
63 00 02 30
70 00 02 70
71 00 00 50
72 00 00 20
73 00 06 30
74 00 02 50
1370 00 02 30
1371 00 02 00
622 00 04 00
623 00 01 30
53 00 01 20
624 00 00 90
625 00 00 80
52 00 02 00
51 00 03 80
636 00 08 10
665 00 03 70
664 00 00 40
666 00 02 00
651 00 00 30
667/1441 00 01 80
4. चन्द्रपुर - 58 106 00 10 50
105 00 02 30
102 00 00 20
104 00 02 00
103 00 01 80
100 00 05 10
99 00 02 70
93 00 05 30
93/1196 00 06 10
91 00 07 00
154/1189 00 04 00
88 00 02 70
86 00 03 80
78 00 03 70
156 00 01 10
157 00 03 60
77 00 01 20
76 00 02 70
72 00 04 40
भारत का राजपत्रा : असाधरण
5
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
68 00 03 80
66 00 01 60
65 00 01 70
64 00 04 40
191 00 02 40
190 00 06 40
187 00 01 60
188 00 02 30
203 00 00 20
200 00 02 80
198/1155 00 00 40
201 00 00 60
198 00 00 70
209 00 03 40
195 00 09 00
5. गोपालपुर - 41 281 00 00 60
484 00 03 00
486 00 01 40
490 00 03 40
489 00 02 90
493 00 03 00
494 00 02 80
496 00 02 20
497 00 02 30
498 00 04 00
499 00 03 00
500 00 03 58
501 00 01 18
480 00 00 20
6. मुरगाबेड़िया - 55 1702 00 01 80
1649 00 07 70
1697 00 00 60
1691 00 01 20
1692 00 01 10
1539 00 00 20
1540 00 04 50
1562 00 00 20
1561 00 01 10
1560 00 02 40
1559 00 02 20
1558 00 00 30
1566 00 00 90
1567 00 04 80
1569 00 00 30
1568 00 04 70
1574 00 02 60
1575 00 01 30
1582 00 04 70
1576 00 00 20
1583 00 00 20
1587 00 02 40
1586 00 03 10
1588 00 03 20
1468 00 00 80
1592 00 05 10
1593 00 01 40
1595 00 00 70
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1596 00 00 70
1597 00 00 20
1598 00 00 90
1599 00 01 30
1601 00 00 30
[फा. सं. आर - 25011/22/2012-ओ.आर-I]
पवन कुमार, अवर सचिव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th January, 2014
S.O. 296(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 232 dated the 31st January, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 25.05.2013;
And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;
And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.
Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of the Mouza | Khasra No. (R.S.) | Area | ||
| Hectare | Are | Square meter | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 2 3 4 5 6
1 Hijlak - 61 48 00 03 50
45 00 01 90
50 00 00 40
54 00 00 60
55 00 06 80
101 00 01 90
100 00 07 10
94 00 07 70
89 00 00 90
78 00 09 70
88 00 00 50
81 00 00 30
80 00 03 20
264 00 02 60
265 00 02 50
भारत का राजपत्रा : असाधरण
7
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
268 00 02 30
269 00 03 10
270 00 02 20
271 00 00 20
272 00 00 40
270/1499 00 01 70
275 00 04 00
276 00 03 70
278 00 01 10
277/1500 00 01 00
277 00 01 60
287 00 02 20
330 00 00 40
329 00 02 90
288 00 00 30
327 00 05 30
289 00 00 20
290 00 00 20
326 00 01 50
325 00 02 00
588 00 10 50
587 00 00 20
593 00 05 20
598 00 05 00
599 00 04 10
1379 00 00 20
601 00 05 40
1378 00 00 20
602 00 05 90
1354 00 03 70
1356 00 00 30
1355 00 03 60
1353 00 00 50
1350 00 02 10
1349 00 02 90
1349/1494 00 00 20
1331 00 04 30
1330 00 02 40
1323/1496 00 01 30
1324 00 01 90
1325 00 00 20
1323 00 03 20
2 Khadinan - 59 1154 00 00 20
1153 00 00 90
1139 00 03 30
1138 00 02 40
1137 00 01 00
1111 00 02 70
267 00 03 80
268 00 02 30
269 00 02 20
270 00 00 20
271 00 06 10
272 00 02 10
301/1599 00 00 40
301 00 00 50
302 00 05 60
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
306 00 00 40
307 00 00 70
315 00 09 70
317 00 01 30
319 00 01 00
323 00 01 20
322 00 03 70
387 00 03 20
388 00 02 00
389 00 01 20
1022 00 05 10
1012 00 06 20
1003 00 04 40
1006 00 00 20
1004 00 02 60
992 00 00 80
991 00 00 90
985/1638 00 00 20
986 00 02 10
990 00 00 20
989 00 01 90
987 00 01 60
971 00 00 30
972 00 01 00
970 00 03 30
541/1636 00 02 30
968 00 00 60
966 00 03 80
809 00 03 00
810 00 11 10
812 00 02 90
813 00 10 00
754 00 00 20
819 00 02 70
820 00 00 50
752 00 00 30
751 00 03 40
748 00 01 30
747 00 01 70
746 00 03 20
745 00 07 80
730 00 02 90
729 00 04 50
228 00 03 50
715 00 01 70
3 Bagnan - 60 166 00 01 70
167 00 02 20
176 00 03 10
177 00 00 50
164 00 04 10
165 00 07 20
163 00 01 50
65 00 01 70
64 00 07 30
63 00 02 30
70 00 02 70
71 00 00 50
भारत का राजपत्रा : असाधरण
9
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
72 00 00 20
73 00 06 30
74 00 02 50
1370 00 02 30
1371 00 02 00
622 00 04 00
623 00 01 30
53 00 01 20
624 00 00 90
625 00 00 80
52 00 02 00
51 00 03 80
636 00 08 10
665 00 03 70
664 00 00 40
666 00 02 00
651 00 00 30
667/1441 00 01 80
4 Chandrapur - 58 106 00 10 50
105 00 02 30
102 00 00 20
104 00 02 00
103 00 01 80
100 00 05 10
99 00 02 70
93 00 05 30
93/1196 00 06 10
91 00 07 00
154/1189 00 04 00
88 00 02 70
86 00 03 80
78 00 03 70
156 00 01 10
157 00 03 60
77 00 01 20
76 00 02 70
72 00 04 40
68 00 03 80
66 00 01 60
65 00 01 70
64 00 04 40
191 00 02 40
190 00 06 40
187 00 01 60
188 00 02 30
203 00 00 20
200 00 02 80
198/1155 00 00 40
201 00 00 60
198 00 00 70
209 00 03 40
195 00 09 00
5 Gopalpur - 41 281 00 00 60
484 00 03 00
486 00 01 40
490 00 03 40
489 00 02 90
10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
493 00 03 00
494 00 02 80
496 00 02 20
497 00 02 30
498 00 04 00
499 00 03 00
500 00 03 58
501 00 01 18
480 00 00 20
6 Murgaberia - 55 1702 00 01 80
1649 00 07 70
1697 00 00 60
1691 00 01 20
1692 00 01 10
1539 00 00 20
1540 00 04 50
1562 00 00 20
1561 00 01 10
1560 00 02 40
1559 00 02 20
1558 00 00 30
1566 00 00 90
1567 00 04 80
1569 00 00 30
1568 00 04 70
1574 00 02 60
1575 00 01 30
1582 00 04 70
1576 00 00 20
1583 00 00 20
1587 00 02 40
1586 00 03 10
1588 00 03 20
1468 00 00 80
1592 00 05 10
1593 00 01 40
1595 00 00 70
1596 00 00 70
1597 00 00 20
1598 00 00 90
1599 00 01 30
1601 00 00 30
[F. No. R- 25011 /22/ 2012- OR-I]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 297297297297(अ)(अ)(अ)(अ)....—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 233 तारीख 31 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 02 फरवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24 मई, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी हैै ;
भारत का राजपत्रा : असाधरण 11 [भाग II—खण्ड 3(ii)]और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैै ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड में निहित होगा ।
पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं ह सकगी ।
| जिला : हावड़ा राज्य : पश्चिम बंगाल पुलिस स्टेशन : बागनान - II पुलिस स्टेशन : बागनान - पुलिस स्टेशन : बागनान - पुलिस स्टेशन : बागनान - | |||||
| क्रम क्रम क्रम क्रम संसंसंसं.... | मौजा का नाम | खसरा सं खसरा सं खसरा सं (आर (आर....एसएसएसएस....)))) (आर (आर | खसरा सं.... क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेयर | एयर | वर्ग मीटर | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
पुलिस स्टेशन : बागनान - पुलिस स्टेशन : बागनान - पुलिस स्टेशन : बागनान - पुलिस स्टेशन : बागनान - II जिला : हावड़ा जिला : हावड़ा जिला : हावड़ा जिला : हावड़ा राज्य : पश्चिम बंगाल राज्य : पश्चिम बंगाल राज्य : पश्चिम बंगाल राज्य : पश्चिम बंगाल
खसरा संखसरा संखसरा संखसरा सं.... क्षेत्रफलक्षेत्रफलक्षेत्रफलक्षेत्रफल
(आर(आर(आर(आर....एसएसएसएस....)))) हेक्टेयरहेक्टेयरहेक्टेयरहेक्टेयर एयरएयरएयरएयर वर्ग मीटरवर्ग मीटरवर्ग मीटरवर्ग मीटर
3333 4444 5555 6666
1661 00 15 20
1660 00 00 80
1666 00 06 90
1023 00 00 20
1021 00 01 00
1020 00 00 80
1019 00 00 30
976 00 00 30
1859 00 00 70
1858 00 00 40
418 00 01 00
419 00 00 40
420 00 01 00
421 00 03 80
422 00 02 00
1778 00 01 20
436 00 03 20
521 00 06 10
523 00 00 50
525 00 08 60
524 00 00 40
531 00 02 00
530 00 03 60
528 00 00 30
527 00 00 30
529 00 07 30
638 00 02 90
637 00 01 90
636 00 11 20
635 00 11 50
634 00 00 30
620 00 02 70
619 00 04 20
618 00 00 80
616 00 03 20
608 00 01 30
743 00 00 20
800 00 01 90
941 00 01 00
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2 चक कमला - 23 02 00 00 20
01 00 05 60
05 00 01 50
06 00 01 60
08 00 01 10
09 00 00 20
3 मेल्लक - 20 1426 00 02 30
1425 00 02 40
2235 00 01 20
2231 00 06 00
2210 00 00 50
2211 00 01 10
2212 00 00 30
2214 00 04 80
2195 00 06 90
2196 00 01 90
2189 00 03 30
2188 00 03 30
2171 00 00 20
2170 00 03 90
2168 00 00 50
2147 00 06 60
2148 00 00 90
2146 00 00 40
2145 00 03 40
1973 00 02 40
1976 00 00 80
1975 00 01 60
1974 00 01 80
1972 00 01 70
1971 00 10 70
1970 00 00 20
4 आषाड़िय ा - 21 144 00 00 40
138 00 07 90
137 00 01 80
136 00 02 90
135 00 03 90
134 00 01 10
133 00 00 20
16 00 05 70
25 00 02 00
24 00 00 20
17 00 01 50
23 00 03 70
22 00 01 40
35 00 01 30
34 00 00 20
36 00 00 80
37 00 08 10
94 00 00 20
390 00 06 00
41 00 01 80
42 00 05 80
49 00 02 80
5 ईश्वरीपुर - 34 30 00 02 30
392 00 01 10
08 00 06 90
भारत का राजपत्रा : असाधरण
13
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
09 00 03 00
10 00 03 10
11 00 10 50
13 00 09 50
15 00 04 60
16 00 00 20
17 00 01 40
18 00 00 20
19 00 01 50
14 00 03 60
145 00 00 20
6 बरून्द - 32 161 00 03 50
159 00 06 90
157 00 04 00
153 00 12 40
138 00 10 10
135 00 01 10
130 00 01 20
131 00 00 80
132 00 02 70
127 00 00 70
125 00 03 70
122 00 03 20
116 00 00 80
115 00 02 90
111 00 04 30
103 00 08 70
102 00 05 60
96 00 04 70
95 00 00 50
93 00 00 70
[फा. सं. आर-25011/22/2012-ओ.आर-I]
पवन कुमार, अवर सचिव
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th January, 2014
S.O. 297(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 233 dated the 31st January, 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 2nd February, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;
And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 24.05.2013;
And whereas, the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;
And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances;
14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.
SCHEDULE
| P S : Bagnan -II District : Howrah State : West Bengal | |||||
| Sl. No. | Name of the Mouza | Khasra No. (R.S.) | Area | ||
| Hectare | Are | Square meter | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 4 5 6
1661 00 15 20
1660 00 00 80
1666 00 06 90
1023 00 00 20
1021 00 01 00
1020 00 00 80
1019 00 00 30
976 00 00 30
1859 00 00 70
1858 00 00 40
418 00 01 00
419 00 00 40
420 00 01 00
421 00 03 80
422 00 02 00
1778 00 01 20
436 00 03 20
521 00 06 10
523 00 00 50
525 00 08 60
524 00 00 40
531 00 02 00
530 00 03 60
528 00 00 30
527 00 00 30
529 00 07 30
638 00 02 90
637 00 01 90
636 00 11 20
635 00 11 50
634 00 00 30
620 00 02 70
619 00 04 20
618 00 00 80
616 00 03 20
608 00 01 30
743 00 00 20
800 00 01 90
941 00 01 00
2 Chak Kamala-23 02 00 00 20
01 00 05 60
05 00 01 50
06 00 01 60
08 00 01 10
09 00 00 20
3 Mellak-20 1426 00 02 30
1425 00 02 40
2235 00 01 20
2231 00 06 00
2210 00 00 50
2211 00 01 10
2212 00 00 30
भारत का राजपत्रा : असाधरण
15
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
2214 00 04 80
2195 00 06 90
2196 00 01 90
2189 00 03 30
2188 00 03 30
2171 00 00 20
2170 00 03 90
2168 00 00 50
2147 00 06 60
2148 00 00 90
2146 00 00 40
2145 00 03 40
1973 00 02 40
1976 00 00 80
1975 00 01 60
1974 00 01 80
1972 00 01 70
1971 00 10 70
1970 00 00 20
4 Asharia-21 144 00 00 40
138 00 07 90
137 00 01 80
136 00 02 90
135 00 03 90
134 00 01 10
133 00 00 20
16 00 05 70
25 00 02 00
24 00 00 20
17 00 01 50
23 00 03 70
22 00 01 40
35 00 01 30
34 00 00 20
36 00 00 80
37 00 08 10
94 00 00 20
390 00 06 00
41 00 01 80
42 00 05 80
49 00 02 80
5 Iswaripur-34 30 00 02 30
392 00 01 10
08 00 06 90
09 00 03 00
10 00 03 10
11 00 10 50
13 00 09 50
15 00 04 60
16 00 00 20
17 00 01 40
18 00 00 20
19 00 01 50
14 00 03 60
145 00 00 20
6 Barunda-32 161 00 03 50
159 00 06 90
157 00 04 00
153 00 12 40
138 00 10 10
135 00 01 10
130 00 01 20
16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
131 00 00 80 132 00 02 70 127 00 00 70 125 00 03 70 122 00 03 20 116 00 00 80 115 00 02 90 111 00 04 30 103 00 08 70 102 00 05 60 96 00 04 70 95 00 00 50 93 00 00 70
[F. No. R- 25011 /22/ 2012-OR-I]
PAWAN KUMAR, Under Secy.
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064